UP Driving License – भारत सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा जारी कर दी गयी है। केंद्र सरकार द्वारा ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, क्योंकि Driving License बनवाने के लिए देश के किसी भी नागरिक को किसी सरकार दफ्तर के चक्कर लगाने की आवशयकता नहीं होगी। भारत के नागरिक अब ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे।
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किसी भी नागरिक को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अन्य लोगो की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वे अब घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन, स्टेटस जानने की प्रक्रिया, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
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UP Driving License Apply
देश के सभी इच्छुक लाभार्थी घर बैठे स्कूटर, कार जैसे वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हैं, तो वे सभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ देश के सभी नागरिक उठा सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, तो आपके समय की सबसे ज्यादा हानि होगी।
भारत सरकार द्वारा यह Driving License उन्ही व्यक्तियों को मिल सकता है, जो वाहन चलाना जानते हैं, क्योंकि आवेदन करने से पहले देश के नागरिक सुरक्षित रहना भी आवश्यक है। यदि आप वाहन चलाना जानते हैं, तो वे Driving License के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह लाइसेंस वाहन चालक को अनुमति देता है कि वह वाहन चलाने के योग्य है या नहीं। इसको एक पहचान पत्र के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन का उद्देश्य
हम जानते हैं कि देश में नागरिकों का सबसे ज्यादा समय सरकारी दफ्तरों में खर्च होता है, क्योंकि देश में अधिकतर दफ्तरों में कागजात के माध्यम से कार्य किया जाता है, जिसके कारण कर्मचारी और नागरिकों का सबसे ज्यादा समय खर्च या बर्बाद होता था। ऐसी ही समस्या देश में ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए भी थी, जिसका समाधान भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू करके किया गया है।
इस ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के लोगो को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधाए प्रदान की गयी हैं। अब लोगो को किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे हर नागरिक और दफ्तरों के कर्मचारियों के समय की बचत हो सकेगी।
उत्तर प्रदेश लर्नर/परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस
उत्तर प्रदेश में पहले ड्राइविंग लाइसेंस अपने जिले के आरटीओ ऑफिस से बन जाते थे, परन्तु अब ड्राइविंग परिवहन आयुक्त मुख्यालय लखनऊ से जारी किये जायेंगे, जो आपके डाक के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के पते पर परिवहन विभाग द्वारा भेज दिया जायेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा है, जिसका लाभ राज्य के सभी नागरिक उठा सकेंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद आपको अपने आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहां जाकर आपके आवेदन की जांच की जाएगी। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर की भी जांच की जाएगी। इसके बाद आर टी ओ के कर्मचारी टेस्ट लेंगे, टेस्ट में पास होने के बाद अप्रूवल किया जायेगा। अब आपके लाइसेंस के प्रिंट को दस दिन में आपके घर पहुंचा दिया जायेगा।
Types of Driving License
- ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार दिए गए हैं-
- Learning Licence (लर्निंग लाइसेंस)
- Permanent Licence (स्थायी लाइसेंस)
- International Driving Licence (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस)
- Duplicate Driving Licence (ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लिकेट)
- Light Motor Vehicle Licence (हल्के मोटर वाहन)
- Heavy Motor Vehicle Licence (भारी मोटर वाहन)
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फीस
1 | Grant of Learner’s License for each class of vehicle (on paper) | Rs 30.00 |
2 | Permanent Driving License on Smart Card | Rs 200.00 |
3 | International Driving Permit (on paper) | Rs 500.00 |
4 | Renewal of Driving License on Smart Card | Rs 250.00 |
5 | Driving test for each class of vehicle | Rs 50.00 |
6 | Endorsement of new class of vehicle on Smart Card DL | Rs 200.00 |
7 | Renewal of DL on Smart Card after expiry of grace period | Rs 200.00 + penalty @ Rs 50 per year or part thereof |
DL आवेदन के पात्रता मानदंड, दस्तावेज़
- यदि आवेदक भारत का निवासी है, तो वह लिससेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
- पते का सबूत (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड, पानी का बिल, पेन कार्ड)
- जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र,10 की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं-
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको अपने राज्य का चयन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन अप्लाई विकल्प प्रदर्शित हो जायेगा।
- आपको ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको “New Driving License Apply” पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको आवशयक जानकारी को पढ़कर “Continue” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- अब आपको यहाँ पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- Learner License Number और DOB दर्ज करके OK पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण दर्ज करके और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके आपको अपनी DL Appointment के लिए समय का चयन कर लेना है।
- इसके बाद DL परीक्षण के लिए RTO ऑफिस में जाना होगा।
- आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पत्र जमा करने के लिए Driving License Online Fees का भुगतान कर देना है। इसके बाद आवेदन सफलतापूर्वक आरटीओ को भेज दिया जायेगा।
- आवेदन फॉर्म को सही प्रकार भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन का स्टेटस जानने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑनलाइन सर्विस के सेक्शन से “नो द स्टेटस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ तथा वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके चेक स्टेटस के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन का स्टेटस प्रदर्शित हो जायेगा।