Haryana Pitritva Labh Yojana:- श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन प्रकार की योजना को शुरू किया जाता है जिससे श्रमिक एक खुशहाल जीवन यापन कर सकेंगे। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए एक नई योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम हरियाणा पितृत्व लाभ योजना है इस योजना के माध्यम से श्रमिकों आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि वह बच्चे के जन्म के माँ और बच्चा दोनों को अच्छा पोषण प्रदान कर सके। ऐसा करने से दोनों स्वास्थय रहेंगे। जिससे उनके जीवन में सुधार आएगा। आज हम आपको इस लेख के अम्ध्यम से हरियाणा पितृत्व लाभ योजना से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इसका लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े|
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Haryana Pitritva Labh Yojana 2024
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है जिसके माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता श्रमिक को दो किस्तों के माध्यम से दी जाएगी। जिसमे पहली क़िस्त नवजात शिशु के लिए 15000 रुपए दिए जाएंगे। और दूसरी क़िस्त श्रमिक की पत्नी को पौष्टिक आहार के लिए 6000 रुपए दिए जाएंगे। Haryana Pitritva Labh Yojana के तहत श्रमिक सिर्फ 2 बच्चो के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है राज्य के जो जो इच्छुक पात्र श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर अपने बच्चे एवं पत्नी को पौष्टिक आहार प्रदान करना चाहते है उन्हें अंत्योदय सरल पोर्टल हरियाणा पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद ही वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त कर माँ और नवजात बच्चे के जीवनशैली में सुधा आएगा।
Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य क्या है
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को शुरू करने का उद्देश्य माँ और नवजात शिशु को पौष्टिक आहार प्रदान करना है।
- इस योजना के माध्यम से श्रमिक को 21000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस आर्थिक सहायता की पहली क़िस्त 15000 रुपए की प्रदान जाएगी, जिससे नवजात शिशु की देखभाल की जा सके।
- श्रमिक की पत्नी को पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत 6000 रुपए की दूसरी क़िस्त प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से पौष्टिक आहार प्राप्त करने से मृत्यु दर में कमी आएगी।
Haryana Pitritva Labh Yojana Highlight
योजना का नाम | Haryana Pitritva Labh Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना |
लाभ | गरीब और कमजोर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 21,000 रुपए |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Pitritva Labh Yojana के लाभ एवं विशेषताएं जानिए
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है।
- जिसके माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता श्रमिक को दो किस्तों के माध्यम से दी जाएगी। जिसमे पहली क़िस्त नवजात शिशु के लिए 15000 रुपए दिए जाएंगे।
- और दूसरी क़िस्त बच्चे के जन्म के बाद 6000 रुपए दिए जाएंगे।
- Haryana Pitritva Labh Yojana के तहत श्रमिक सिर्फ 2 बच्चो के लिए लाभ प्राप्त कर सकता है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने की वाली आर्थिक सहायता लाभ्यर्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- इस राशि का उपयोग लाभार्थी अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कर सकेगा।
- Paternity Benefit Scheme के तहत मृत्यु दर को कम करने में कारगर साबित होगी।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना ज़रूरी है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए अन्य योजना का लाभ नहीं ली रहा होना चाहिए।
- मृतक शिशु पैदा होने पर इस योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं है।
- श्रमिक परिवार की केवल 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर बच्चे बेटियां है तो इस स्तिथि में तीन बेटिया लाभ लेने के पात्र है।
- आवेदन करते समय आवेदक के पास नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
Haryana Pitritva Labh Yojana के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- आपको पहले सरल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- अब आपको इस होम पेज पर न्यू यूजर? रजिस्टर हियर के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करदेना है।
- फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर वेरीफाई के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब फिरसे आपको वेबसाइट के होम पेज पर जाना है।
- इसके बाद आपको लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना है।
- फिर आपको अप्लाई फॉर सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको व्यू आल अवेलेबल सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने सभी योजनाओं की लिस्ट आ जाएगी।
- फिर आपको हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- फिर आपको सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने है।
- अंत में आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- फिर आपके आवेदन की जांच की जाएगी अगर आप पात्र पाय जाते है तो आपको इस योजना का लाभ दे दिया जायेगा।