हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें: Happy Card Haryana Roadways 2024

Happy Card Haryana Roadways: हरियाणा सरकार ने हैप्पी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए हरियाणा अंतोदय परिवार परिवहन (हैप्पी) योजना लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने का लाभ दिया जाएगा। राज्य के अंत्योदय परिवार इस योजना के तहत हर साल 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। जो भी इच्छुक परिवार हैप्पी योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उन्हें हैप्पी कार्ड बनवाना होगा। इस कार्ड के माध्यम से पात्र परिवार मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कैसे करें। तो आईए जानते हैं Happy Card Haryana Roadways Online Apply कैसे करें।

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हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत हैप्पी कार्ड उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से लाभार्थी परिवार हर साल 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकता है। Happy Card Haryana का लाभ राज्य के लगभग 22.89 परिवारों के 54 लाख लोगों को मिलेगा। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 600 करोड रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। अब इस कार्ड के जरिए राज्य के अंत्योदय परिवार बिना किसी शुल्क के बसों में यात्रा कर सकेंगे। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

Happy Card Haryana Roadways की पूरी जानकारी

आर्टिकल का विषयहरियाणा हैप्पी कार्ड
योजना का नामहरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थीराज्य के अंत्योदय परिवार
उद्देश्यअंत्योदय परिवारों को निशुल्क बस यात्रा उपलब्ध कराना
लाभहर साल 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा की सुविधा देना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटebooking.hrtransport.gov.in

हैप्पी कार्ड हरियाणा के लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा अंतोदय परिवार परिवहन योजना के तहत हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • केवल हरियाणा के अंत्योदय परिवार को हैप्पी कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  • लाभार्थी परिवार को हैप्पी कार्ड के लिए ₹50 का शुल्क देना होगा। और बाकी कार्ड की लागत 109 रुपए और कार्ड का वार्षिक रख रखाव 79 रुपए का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • हरियाणा सरकार लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड कि सुविधा देने के लिए लिए लगभग 600 करोड रुपए का खर्च करेगी।
  • जो भी इच्छुक परिवार Happy Card Haryana Roadways बनवाना चाहता है वह अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
  • अब बिना किसी खर्च के अंत्योदय परिवार के सदस्य हैप्पी कार्ड के जरिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे।

Haryana Happy Card कौन-कौन बनवा सकता है

  • हरियाणा के मूल निवासी ही हरियाणा हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं।
  • राज्य के अंत्योदय परिवार कि इस कार्ड को बनवाने के पात्र हैं।
  • वे परिवार जिनकी पारिवारिक सालाना आय ₹100000 से कम है वही इस कार्ड को बनवा सकते हैं।
  • वह परिवार जिनमें तीन से अधिक सदस्य है, Happy Card Haryana बनवाने के पात्र हैं।
  • परिवार पहचान पत्र में आए वेरीफाई होनी चाहिए।

हरियाणा हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • फिर वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply Happy Card के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड दर्ज करनी होगी।
  • फिर Send OTP TO Verify के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने परिवार के सदस्यों की जानकारी खुलकर आ जाएगी।
  • अब आपको जिस मेंबर का हैप्पी कार्ड आवेदन करना है उसका चयन करना होगा
  • अब आपको मोबाइल नंबर  व आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।
  • फिर कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर वेरीफाई करना होगा।
  • इसके बाद अप्लाई की ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरहां से आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं

नोट- आवेदन करने के 15 दिन पश्चात आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

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