Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme Apply Online | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना आवेदन फॉर्म | गरीब विधवा बेटी बालिका विवाह योजना
अपनी बेटियों का विवाह कराने असक्षम परिवारो की आर्थिक सहायता के लिए इस दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शुरुआत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा गरीब विधवा बेटियों एवं अनाथ बच्चो के लिए अनेको योजनाओ की शुरुआत की है। इसी क्रम में दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की गयी है। इस योजना के तहत गरीब और अनाथ बालिकाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जायेगा। यहाँ इस लेख में हम आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंडो एवं आवश्यक दस्तावजो की जानकारी साझा करेंगे।
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Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme
दिल्ली बालिका विवाह योजना के तहत दिल्ली सरकार के द्वारा उन परिवारों में बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो आर्थिक तंगी के कारण बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग आदि की बेटियों को दिया जायेगा। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के द्वारा शुरू की गयी दिल्ली अनाथ बालिका शादी योजना को Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme के नाम से भी जाना जाता है। वह सभी बालिकाएं जिनकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक है उन्हें इस योजना के द्वारा लाभान्वित करने का कार्य किया जायेगा। आप डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना प्रमुख तथ्य
योजना का नाम | दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा |
वर्ष | 2020 |
लाभार्थी | गरीब परिवार की बिटिया और विधवा बेटी |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
उद्देश्य | आर्थिक तंगी का सामना कर रहे परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
श्रेणी | दिल्ली सरकारी योजनाएं |
अधिकारिक वेबसाइट | wcd.delhigovt.nic.in/ |
दिल्ली बालिका विवाह योजना की शुरुआत का उद्देश्य
मुख्यमंत्री अरविन्द केजरवाल के नेत्र्तव में शुरू की गयी इस योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। आज के समय में बहुत से गरीब परिवारों की बेटियों का परिवार में आर्थिक तंगी के कारण विवाह नहीं हो पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना की शूर की गयी है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद दिल्ली में गरीब परिवारों की बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता के मिलने का रास्ता साफ हो जायेगा। यह आर्थिक सहायता राशि मुख्य रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की बेटियों को दी जाएगी। कोई भी इच्छुक आवेदक बिटिया अपनी शादी के दिन से 60 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आवेदन फॉर्म जमा कराकर सहायता राशि प्राप्त कर सकती है।
दिल्ली अनाथ बालिका शादी योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत समाज की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के शादी के लिए राज्य सरकार के द्वारा ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह सहायता राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग आदि की बेटियों की शादी के लिए दी जाएगी।
- वह बिटिया जिसकी विवाह के समय आयु 18 वर्ष से अधिक है उसे इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
- Delhi Poor Widow’s Daughter & Orphan Girls Marriage Scheme के माध्यम से लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में सुधार आएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह से 60 दिन पहले आवेदन पत्र को डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के डिस्टिक ऑफिस में जमा कराना होगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिटिया के परिवार की वर्ष सालाना आय को ₹60000 से बढ़ाकर ₹100000 कर दिया गया है।
दिल्ली बालिका विवाह योजना 2022 पात्रता मानदंड
- केवल दिल्ली के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
- वह बीटिया जिसकी विवाह के समय आयु 18 वर्ष से अधिक है उसे इस योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बिटिया के परिवार की वार्षिक आय ₹100000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना आवश्यक दस्तावेज
- दिल्ली में निवास को प्रामणित करने के लिए राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक द्वारा अपनी आय के संबंध में स्व घोषणा
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विधायक/ संसद या राज्य/केंद्रीय सरकार के अधिकारी का प्रपत्र
- विवाह निमंत्रण कार्य विवाह प्रमाण पत्र
गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के लिए अवदान करने हेतु आपको दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाना होगा।
- डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिस से आपको सम्बंधित अधिकारी से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
- आपके द्वारा आवेदन फॉर्म के प्राप्त कर लिए जाने पर आपको इस फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारियों को दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को विवाह से कम से कम 60 दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिस्टिक ऑफिस में जमा करा देना है।
इस प्रकार आपका गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना के लिए आवेदन पूरा हो जायेगा।
दिल्ली बालिका विवाह योजना हेल्पलाइन नंबर
इस योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या के समाधान के लिए आप दिए ए हेल्पलाइन नंबर पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- पता – डिप्टी डायरेक्टर FAS, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली की NCT सरकार, पता 01 कैनिंग लेन, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, दिल्ली 110001
- कांटेक्ट नंबर – 011-2338 7715
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हम उम्मीद करते हैं की आपको दिल्ली गरीब विधवा बेटी और अनाथ बालिका शादी योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।