बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना|ऑनलाइन आवेदन, फॉर्म पीडीएफ

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023:- आज भी हमारे समाज में विवाह को लेकर पुरानी परंपराओं को मान्यता दी जाती हैं। जिसके कारण समाज के व्यक्तियों द्वारा विवाह अपनी जाति मे ही किया जाता है और  वह दूसरी जाति को अपने से नीचे समझते हैं। समाज की इसी सोच को बदलने के लिए बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य में बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा एक जाति के नागरिक द्वारा अन्य जाति में विवाह करने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ताकि समाज की पारंपरिक जाति के अंदर विवाह करने की प्रथा को समाप्त किया जा सके। अगर आप बिहार राज्य से संबंध रखते हैं तो यह लेख आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है क्योंकि हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे-उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया प्रदान करने जा रहे हैं ।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 को बिहार राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लक्ष्य से नियोजित किया गया है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से नागरिकों द्वारा अपनी जाति के अलावा अन्य दूसरी जाति में विवाह करने पर वैवाहिक जोड़े को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन वैवाहिक जोड़े मे से कोई एक अनुसूचित जाति एवं दूसरा गैर अनुसूचित जाति का होना चाहिए। क्योंकि आज भी समाज में अन्य जाति में विवाह करने पर समाज द्वारा वैवाहिक जोड़े का बहिष्कार कर दिया जाता है।

जिसके कारण उन्हें बहुत समाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना के माध्यम से ऐसे वैवाहिक जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 का सुचारू रूप से संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा। शुरुआती दौर में इस योजना को सिर्फ दो वर्ष‌ के लिए शुरू किया गया था। लेकिन बाद में सरकार द्वारा इस योजना को प्रतिवर्ष संचालन करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वैवाहिक जोड़े को ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर एक प्री स्टांपेड़ रिसिप्ट जमा करनी है। इसके बाद आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से आवेदक वैवाहिक जोड़े के बैंक खाते में 1.5 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी एवं बकाया राशि का 3 सालों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया जाएगा। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिक्स्ड डिपाजिट की राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज की धनराशि भी शादीशुदा जोड़े को प्रदान कर दी जाएगी। Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023 को जिला एवं राज्य सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक अंतर्जातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा। इन सामूहिक विवाह आयोजनों मे विवाह करने वाले जोड़ो को ₹25000  प्रदान किए जाएंगे एवं इन विवाह आयोजनों का प्रचार एवं प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा।

Key Highlights Of Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023

योजना का नामबिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
शुरू की गईबिहार सरकार द्वारा
लाभार्थीबिहार के सभी नागरिक
उद्देश्यअंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना
संचालन विभागसोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन के द्वारा
आर्थिक सहायता2.5 लाख रुपए
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन एवं ऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttp://ambedkarfoundation.nic.in/

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य समाज में लागू पारंपरिक जाति विवाह की प्रथा को समाप्त करना है। क्योंकि आज भी समाज में सामान्य जाति के नागरिक पिछड़ी जाति एवं पिछड़ी जाति के नागरिक सामान्य जाति में विवाह करने पर अपनी सहमति नहीं रखते हैं। लेकिन अब बिहार राज्य में बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के द्वारा इस धारणा को बदला जा सकेगा। यदि वैवाहिक जोड़े में से कोई एक अनुसूचित जाति एवं दूसरा गैर अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, तो इस स्थिति में इस योजना के द्वारा शादीशुदा जोड़े को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार सरकार का यह कदम समाज में एक सकारात्मक सोच लेकर आएगा ।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को राज्य मे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया है।
  • इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी पुकारा जाता है।
  • अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 का सुचारू रूप से संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा।
  • अंतर्जातीय वैवाहिक जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
  • Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली 1.5 लाख रुपए की धनराशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से आवेदक वैवाहिक जोड़े के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी एवं बकाया राशि का 3 सालों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया जाएगा।
  • सरकार द्वारा इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह आयोजन आयोजित किए जाएंगे। जिनका प्रचार एवं प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा।
  • इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के नागरिकों में अंतरजातीय विवाह करने के लिए एक सकारात्मक सोच उत्पन्न की जा सकेगी।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत आवेदन हेतु पात्रता

  • आवेदनकर्ता को बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • वैवाहिक जोड़े मे से कोई एक अनुसूचित जाति एवं दूसरा गैर अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
  • शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत माननीय होनी चाहिए।
  • शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
  • वैवाहिक जोड़े द्वारा शादी का एक एफिडेविट जमा करना भी जरूरी है।
  • विवाह के पहले साल के अंदर ही इस योजना के तहत आवेदन करना अनिवार्य है।
  • पहली शादी के समय ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • अगर शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी अन्य एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो इस स्थिति में वैवाहिक जोड़े को अलग से एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • शादी का कार्ड
  • शादी की फोटो
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाते का विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

बिहार अंतरजातीय विवाह रोशन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया

  • इसके बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है।
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि दर्ज करके  सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर देना है।
  • इसके बाद इस फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा करना है। इस प्रकार से आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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