जाति प्रमाण पत्र झारखंड ऑनलाइन पंजीकरण और Jharkhand Jaati Praman Patra आवेदन फॉर्म भरे एवं SC/ST/OBC Caste Certificate Download करे
झारखण्ड सरकार द्वारा ऑनलाइन मोड में आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए एक आधिकारिक पोर्टल (jharsewa.jharkhand.gov.in) की शुरुआत की है। भारत तेज़ी से पूर्णतः डिजिटलीकरण की और आगे बढ़ रहा है इसी क्रम में सभी प्रमाण पत्रों की आवेदन प्रकिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे पहले झारखंड में किसी भी तरह के प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे परन्तु अब ऑनलाइन प्रकिया से नागरिको को फायदा पहुंच रहा है। झारसेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रकिया के आने से नागरिको के धन तथा समय दोनों की बचत हो रही है।
Table of Contents
Jharkhand Caste Certificate Application
झारखण्ड के स्थायी निवासी झारसेवा झारखण्ड आधिकारिक पोर्टल (jharsewa.jharkhand.gov.in) के माध्यम से घर बैठे किसी भी झारखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले नागरिको के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इन सभी वर्गी के लोगो को सरकारी नौकरियों, विद्यालयों व अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है इसके साथ ही संविधान के अनुरूप इन लोगो को अन्य कई सुविधाएं प्राप्त है। इन सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के युवाओ को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इसके द्वारा पिछड़े समुदाय के लोगो की पहचान कर विशेषाधिकारों का लाभ दिया जा सके।
झारखंड जाति प्रमाण पत्र का उद्देश्य
भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित युवक-युवतियों को संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त है। इस स्थिति में इन युवक-युवतियों को आरक्षण सम्बंधित लाभ प्रदान करने के लिए जाति प्रमाण (Caste Certificate) अत्यंत आवश्यक है। वह सभी युवा जो SC/ST/OBC Caste Certificate Jharkhand बनवाना चाहते है उन्हें आधिकरिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- केंद्रीय विद्यालयों एवं राजकीय तथा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण है।
- इसके अतिरिक्त शुल्क माफी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
- विधानसभा तथा लोकसभा में आरक्षित सीटों के आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आरक्षित कोटे के तहत जारी की जाने वाली नौकरियों के आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- इसी प्रकार छात्रवृत्ति, तथा नौकरियों के आरक्षण का लाभ भी जाति प्रमाण पत्र के द्वारा लिया जा सकता है।
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Highlights of the Jharkhand Jati Praman Patra
योजना का नाम | झारखंड जाति प्रमाण पत्र |
आरम्भ की गई | झारखण्ड सरकार द्वारा |
विभाग | झारसेवा झारखण्ड |
लाभार्थी | SC/ST/OBCजाति के लोग |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | ऑनलाइन मोड में जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक़िया |
श्रेणी | झारखंड सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | jharsewa.jharkhand.gov.in/ |
झारखण्ड झारसेवा पोर्टल पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं
यदि आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी सेवाओं की जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप निम्न चरणों द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं-
प्रमाण पत्र सेवा
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
- आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवाएं
- वृद्धावस्था पेंशन योजना
- विकलांगता पेंशन योजना
- विधवा पेंशन योजना
वाह्य सेवाएँ
- निर्वाचन सेवा
- उपभोगता न्यायालय सेवा
- लैंड रिकॉर्ड सेवा
- वाणिज्य कर विभाग की सेवाएं
- कृषि, पशुपालन & सहकारी
- विभाग सर्विसेज
- श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल
- विकास विभाग की सेवायें
- उर्जा विभाग की सेवायें
- सेवा शिकायत निवारण
- सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी
- सरकारी सेवाओं से संबंधित फार्म
- मरीजों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली
झारखंड जाति प्रमाण पत्र के लाभ
- आप झारखंड जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग सरकारी कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कर सकते हैं।
- आप जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग सरकारी सेवाओं और स्कूल / कॉलेजो या विश्विद्यालयों आदि में प्रवेश लेने के लिए कर सकते हैं।
- इस प्रमाण पत्र का प्रयोग अनुसुचित जाति/अनसूचित जनजाति के द्वारा आरक्षित सीटों का लाभ लेने के लिए किया जा सकता है।
- इसके साथ ही आप जाति प्रमाण पत्र का प्रयोग कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति के लिए किया जा सकता है।
- केंद्र तथा राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न नौकरियों के आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
SC, ST, OBC Caste Certificate पात्रता मानदंड
- केवल भारत के स्थायी निवासी नागरिको के द्वारा ही जाति प्रमाण (SC, ST, OBC Caste Certificate) आवेदन की प्रकिया को पूरा किया जा सकता है।
- झारखंड जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक का न्यूनतम पांच साल के लिए राज्य में स्थायी निवास होना चाहिए।
- आरक्षित वर्ग के लिए आवेदक का नाम झारखंड सरकार द्वारा जारी एससी / एसटी, एसईबीसी और ओबीसी सूची में होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्वयं सत्यापित घोषणा पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- खतियान की प्रति
- आय प्रमाण पत्र
- आरक्षित वर्ग के लिए SC/ST/OBC दस्तावेज
- भूमि के दस्तावेज जिसमे आरक्षित वर्ग का जिक्र हो।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति के सत्यापन के लिए निर्वाचित सदस्य/प्रधान का सिफारिश पत्र
Jharkhand Caste Certificate – झारखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रकिया
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिती में आप SC, ST, OBC Caste Certificate आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले झारसेवा झारखंड आधिकारिक वेबसाइट (jharsewa.jharkhand.gov.in) पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Register Yourself” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इस विकल्प पर क्लिक किया जाने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, राज्य, कैप्चा कोड आदि को दर्ज करके Validate के बटन पर क्लिक कर देना है।
- आपके रजिस्ट्रेशन के पूरा होने की स्थिति मे आपको आपको वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। इसके लिए आप वेबसाइट के होमपेज पर जाकर Login के बटन पर क्लिक कर दे।
- झारसेवा झारखण्ड आधिकारिक वेबसाइट के लॉगिन पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म में ईमेल आईडी, पासवर्ड और चित्र में दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके Log in के बटन पर क्लिक कर देना है।
- आपको वेबसाइट में उपलब्ध सेवाओं की सूची दिखाई देगी। आपको यहाँ से जाति प्रमाण पत्र का चयन करें इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, यहाँ आपको निम्न जानकारियों का विवरण दर्ज करना है।
- व्यक्तिगत विवरण
- जाति का विवरण
- प्राधिकरण विवरण
- संबंध विवरण
- आवासीय पते का विवरण
- अतिरिक्त जानकारिया
- अपने द्वारा दर्ज जानकारियों की जांच के पश्चात् आप कॅप्टचा कोड को भरते हुए “Submit” के बटन पर क्लिक कर दे।
- आपको स्क्रीन पर एक आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
Jharkhand Caste Certificate – जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आपको सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में जाना होगा।
- यहाँ आपको सम्बंधित प्राधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आप आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते है।
- अब आप आवेदन पत्र में सभी पूछी गई जानकारी दर्ज कर सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर जमा कर दे।
- इसके बाद आपको एक पावर्ती पर्ची दी जाएगी जिसकी सहायता से आप आवेदन की स्थिति जाँच सकते है।
- अब संबंधित अधिकारियों द्वारा आपके आवेदन की जाँच कर अनुमोदन के पश्चात् आपको जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
झारखंड जाति प्रमाण पत्र आवेदन स्थिति की जांच कैसे करे?
आप ऑनलाइन माध्यम से SC, ST, OBC Caste Certificate आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते है इसके लिए आपको दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले झारसेवा झारखंड आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Know Status of Your Application” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आप दिए गए स्थान में पवर्ती संख्या/आवेदन क्रमांक दर्ज करके आसानी से आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
झारखंड जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करे?
एक बार संबंधित अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद, आपको को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पावती संख्या और पावती तिथि दर्ज करके प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है । डाउनलोड पूरा होने के बाद, आवेदक डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रिंट कर सकता है और आवश्यक उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है।
यह भी पढ़े – मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लिस्ट आवेदन की स्थिति, MMKAY Farmer List
हम उम्मीद करते हैं की आपको झारखंड जाति प्रमाण पत्र से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।
पूछे गए प्रमुख प्रश्नो के उत्तर
अब झारखंड सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उत्पन्न जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है जिसकी वैधता दो वर्ष है।
आरक्षित वर्ग से न होने पर आप बिहार में बिना खतियान नक़ल के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।
आप इस सम्बन्ध में तहसील कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते है। आपको तहसील में अन्य विकल्पों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी।