छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन | Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana Online Registration | छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना एप्लीकेशन स्टेटस
महिला श्रमिकों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य में छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना को आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की निर्माण कार्यों से जुड़ी श्रमिक महिलाओं को प्रसूति की हालत में 10000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उन्हें इस स्थिति में किसी अन्य नागरिक पर निर्भर न रहना पड़े। आज हम आपको अपनी इस लेख के माध्यम से Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे-उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया इत्यादि प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।
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Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana 2022
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने राज्य की महिला निर्माण श्रमिकों के हित में की गई है। इस योजना के द्वारा महिला निर्माण श्रमिक को प्रसूति की हालत मे आर्थिक सहायता के रूप में ₹10000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि लाभार्थी महिला को तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। महिला को पहली किस्त ₹3000 की गर्भधारण के प्रथम तिमाही मे प्रदान की जाएगी एवं दूसरी किस्त ₹3000 की गर्भधारण के द्वितीय तिमाही मे प्रदान की जाएगी। महिला को आखिरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद प्रदान की जाएगी। जो 4000 रुपए की होगी।
लेकिन Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana 2022 का लाभ राज्य की उन्ही भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़ी महिला श्रमिक को भी प्रदान किया जाएगा। जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरुष हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध है और अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन की तिथि से 1 साल पूर्व हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है। प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी महिला को इस योजना का लाभ केवल दो बच्चों में ही प्रदान किया जाएगा। अगर किसी कारण वंश महिला श्रमिक की प्रसूति की स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में योजना का लाभ पात्र महिला के पति को मुहैया कराया जाएगा।
अब सरकार द्वारा ₹20000 की कर दी गई है लाभ की राशि
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana के द्वारा निर्माण कार्यों से जुड़ी महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में ₹10000 की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ₹10000 की लाभ की राशि को ₹20000 करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से राज्य की लाखों श्रमिक महिलाओं को अब प्रसूति की स्थिति में किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रमिकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं कंबल और मिठाई भी बांटी गई है। इस योजना के तहत सूचना प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर सहायता राशि का भुगतान किया जाता है और योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के बाद 30 दिन में किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी के आवेदन की स्वीकृति बच्चे के जन्म के 90 दिन के अंदर ही की जाएगी अन्यथा 90 दिन के बाद नहीं।
Key Highlights Of Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana 2022
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
लाभार्थी | निर्माण कार्यों से जुड़ी महिला श्रमिक |
उद्देश्य | प्रसूति की हालत में वित्तीय सहायता प्रदान करना |
साल | 2022 |
आर्थिक सहायता की धनराशि | ₹20000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े महिलाओं को प्रसूति के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि इस स्थिति में महिला श्रमिक को वित्तीय सहायता के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस आर्थिक सहायता की राशि से गर्भवती श्रमिक महिला अपना और अपने बच्चे के स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना का लाभ केवल राज्य की पंजीकृत महिला श्रमिकों ही प्रदान किया जाएगा।
दोगुनी की जाएगी छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना की राशि
Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि को दोगुना करने का निर्लय लिया गया है। अब प्रदेश के श्रमिकों को ₹10000 रुपए के स्थान पर ₹20000 रुपए तक राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लाखो श्रमिकों मज़दूर परिवार को निर्णय से आर्थिक संभल मिलेगा। सुचना की प्राप्ति के बाद 72 घंटे के भीतर सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को राज्य की निर्माण कार्यों से जुड़ी महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना 2022 के द्वारा लाभार्थी महिलाओं को ₹10000 की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- इस आर्थिक सहायता की राशि सरकार द्वारा पात्र महिला को तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- महिला को पहली किस्त ₹3000 की गर्भधारण के प्रथम तिमाही मे प्रदान की जाती है एवं दूसरी किस्त ₹3000 की गर्भधारण के द्वितीय तिमाही मे प्रदान की जाती है।
- महिला को आखिरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद प्रदान की जाती है। यह आखिरी किस्त 4000 रुपए की है।
- इस योजना का लाभ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से जुड़ी उन्हीं महिलाओं को प्रदान किया जाता है जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरुष हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हैं और अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन दिनांक से 1 वर्ष पहले हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है।
- Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana 2022 का लाभ पात्र महिलाओं को केवल 2 बच्चों में ही प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक महिला को पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- आर्थिक सहायता की धनराशि सरकार द्वारा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां
- सरकार द्वारा आवेदन की स्वीकृति केवल बच्चे के जन्म के 90 दिन के अंदर ही की जाएगी।
- आवेदन संबंधित क्षेत्र अधिकारिता के श्रम कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
- लाभार्थी को पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी भी जमा करनी जरूरी है।
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है।
- योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के बाद किया जाएगा।
- लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने बैंक पासबुक एवं मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करनी जरूरी है।
- आवेदक को स्वघोषणा पत्र जमा करना है जिसमें जीवित बच्चे के नाम , आयु, लिंग एवं जिस बच्चे हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका क्रमांक अंकित होना जरूरी है।
भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत आवेदन हेतु पात्रता
- आवेदिका को छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- निर्माण श्रमिक के रूप में महिला को 1 वर्ष पहले पंजीकृत होनी चाहिए।
- सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिकों की पत्नी को प्रसूति सहायता योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- मंडल की वैध सदस्यता ना रखने वाले निर्माण कर्मकारों को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- महिला को केवल 2 बच्चों में इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको योजना के अंतर्गत दिए गए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको जिला, हितग्राही का नाम, पंजीयन क्रमांक आदि दर्ज करके विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक ओर नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर आपसे पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को दर्ज करके आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
योजना की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको योजना की स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर आपको योजना के नाम का चयन करके आवेदन क्रमांक दर्ज करके स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
पंजीयन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पंजीयन की स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने जिले का चयन करके आवेदन क्रमांक दर्ज करके खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप पंजीयन की स्थिति देख सकते हैं।
निवीकरण की स्थिति कैसे देखें ?
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको निवीकरण की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने जिले का चयन करके आवेदन क्रमांक दर्ज करके खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप निवीकरण की स्थिति देख सकते हैं।
श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आप श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट देख सकते हैं।
छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- आपको अब भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपको अब प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट देख सकेंगे।
- इस पेज पर आप प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट देख सकते हैं।
विभाग द्वारा सेस प्राप्ति रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको विभाग द्वारा सेस प्राप्ति रिपोर्ट देखने के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको अपने जिले का चयन करके विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
ऑनलाइन सेस स्थिति कैसे चेक करें?
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन सेस स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपना ट्रांजैक्शन क्रमांक दर्ज करके खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप ऑनलाइन सेस स्थिति चेक कर सकते हैं।
योजनावार हितग्राही रिपोर्ट कैसे चेक करें?
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको योजनावार हितग्राही रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आप हितग्राही रिपोर्ट देख सकते हैं।
स्थापना रजिस्ट्रेशन सूची कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्थापना रजिस्ट्रेशन सूची देखें के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आप स्थापना रजिस्ट्रेशन सूची देख सकते हैं।
योजना रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको योजना रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर आप योजना रिपोर्ट देख सकते हैं।
आधार और बैंक खाते का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आधार और बैंक खाते के विवरण के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
बीमा रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बीमा रिपोर्ट के विवरण के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
विभाग वार बीमा रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको विभाग वार बीमा रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको शिकायत दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर आपको शिकायत का प्रकार एवं जिले का चयन करना है।
- इसके बाद आपको शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं शिकायत का विवरण दर्ज करके शिकायत सारांश करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको शिकायत की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको शिकायत क्रमांक दर्ज करके खोजे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आप अपनी शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
Contact Information
- Email- com-labour.cg@gov.in
- Toll free number- 18002332021
- Landline number- 0771-2443515