हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना पंजीकरण | poorpreg.haryana.gov.in Registration Form | असंगठित श्रमिक सहायता योजना आवेदन | Shramik Sahayata Yojana In Hindi
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब लोगो को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रो के दिहाड़ी मजदूर, असंगठित मजदूर, कचरा बीनने वाले, रिक्शा चालक ,रेस्टोरेंट में काम करने वाले श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड तथा इससे सम्बंधित अन्य दैनिक श्रमिकों को 4000 रूपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। Shramik Sahayata Yojana Haryana यह सहायता राशि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए परिवारों के भरण-पोषण के लिए प्रदान की जाएगी।
Haryana Shramik Sahayata Yojana
इस समय भारत समेत लगभग हर देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉक-डाउन को लागु किया गया है। इस लॉक-डाउन की स्थिति में दैनिक श्रमिकों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। Haryana Shramik Sahayata Yojana भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलो को देखते हुए लॉक-डाउन को 3 मेउ तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे वक़्त में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के मजदूर लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है। इसके तहत हरियाणा सरकार राज्य में दैनिक श्रमिकों के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरों कचरा बीनने वाले, रिक्शा चालक ,रेस्टोरेंट में काम करने वाले श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड तथा असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा सम्बंधित अन्य दैनिक श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान करेगी।
हरियाणा श्रमिक सहायता योजना के प्रमुख तथ्य
योजना का नाम | हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना |
आरम्भ की गई | श्रमिक विकास विभाग द्वारा |
लाभार्थी | श्रमिक मजदूर |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | श्रमिकों को 4000 रुपये सहायता राशि |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | poorpreg.haryana.gov.in/ |
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का उद्देश्य
आप सभी जानते है की कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है जिसकी वजह राज्य के मजदूर जो अपना जीवन यापन करने के लिए रोज बाहर कमाने के लिए जाते है उन्हें परशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए Haryana Shramik Sahayata Yojana को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से राज्य के संघठित क्षेत्रो के कामगारों को अपना और परिवार का परिवार का भरण पोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
श्रमिक सहायता poorpreg.haryana.gov.in पोर्टल
हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की गयी थी। इसी क्रम में कोरोना वायरस के कारण लॉक-डाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाये जाने की स्थिति में हरियाणा सरकार द्वारा “हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना” को शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों को प्रतिमाह 4000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सभी पात्र व्यक्ति जैसे फैक्ट्री लेबर, रिक्शा चाक, ऑटो चाक, रेस्तरां लेबर, और अन्य मजदूरों आदि आवेदन कर सकते है। यहाँ हम आपको इस योजना के तहत पंजीकरण की प्रकिया की जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लाभ
- आज के समय में जब सम्पूर्ण भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉक-डाउन की स्थिति बानी हुई है यह योजना एक महत्वपूर्ण लदम साबित होगी।
- इस योजना के तहत श्रमिकों को 1 हजार रूपये प्रति सप्ताह (4 हजार रूपये प्रति माह) आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी ।
- हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ श्रमिक मजदूर जैसे: – फैक्ट्री लेबर, रिक्शा चालक , ऑटो चालक , रेस्तरां लेबर, और अन्य मजदूरों आदि को प्रदान किया जायेगा ।
- इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के समय अपनी सहायता से रहे किसी भी सरकारी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने की स्थिति में उसे 10 लाख रूपये की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- प्रदेश सरकार द्वारा एक खाता संख्या को भी जारी किया गया है जिसके माध्यम से श्रमिकों द्वारा सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- हरियाणा श्रमिक सहायता योजना (Haryana Shramik Sahayata Yojana) का लाभ लेने के लिए सभी श्रमिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।
- यदि आप पंजीकरण के समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करते हैं तब आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सम्पर्क करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
Haryana Shramik Sahayata Yojana पात्रता मानदंड
हरियाणा सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए शुरू की गयी इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
- हरियाणा के स्थायी निवासी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- केवल हरियाणा के स्थायी निवासी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- 18 साल से अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु के श्रमिक द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- ऐसे श्रमिक जिनका बैंक में खाता है केवल उन्हें ही आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी ।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना में पंजीकरण कैसे करे?
हरियाणा सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए शुरू की गयी Haryana Shramik Sahayata Yojana के तहत सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आपको दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Download Physical Form” का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- आपके द्वारा ऑप्शन पर क्लिक किये जाने के बाद आपके सामने हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ कॉपी खुल जाएगी। इसे डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे।
डायरेक्ट लिंक: – हरियाणा श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ कॉपी
- इस पीडीएफ कॉपी को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पिता का नाम, आधार नंबर तथा निवास का पता दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आप फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके अपनी सुविधा के अनुसार रपंच , पंचायत , परिषद् / निगम / जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति सदस्य सरकारी अधिकारी के पास जाकर जमा करा देना है।
- एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर देना के बाद आपको Login बटन पर क्लिक करके वेबसाइट में खुद को लॉगिन करना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर दाई और लॉगिन का बटन दिया गया है।
इस प्रकार आपका हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा शुरू की गयी श्रमिक सहायता योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना भुगतान स्थिति की जांच कैसे करे ?
आप दिए गए चरणों के द्वारा आसानी से श्रमिक सहायता योजना भुगतान स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको अधिकृत वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Verify Payment Status” के ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। इसके बाद आप Check Payment Status बटन पर क्लिक कर दे।
- अंत में, आपकी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना भुगतान की स्थिति दिखाई देगी।
Toll Free Number
अगर आप हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के ऑनलाइन पंजीकरण तथा भुगतान स्थिति की जाँच के समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करते हैं तब आप दिए विभाग द्वारा जारी किये गए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर कॉल करके पंजीकरण अथवा भुगतान के सम्बन्ध में अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है। इसेक लिए आपको आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Saral Call Centre Registration पर क्लिक करना होगा।

यह भी पढ़े – कर्फ्यू-पास (covidssharyana.in) किराना / दूध / केमिस्ट शॉप कर्फ्यू-पास पंजीकरण
हम उम्मीद करते हैं की आपको हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना (Haryana Shramik Sahayata Yojana) से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।
HARYANA SARKAR
BIKRAM KUMAR
MAJDUR
HELPME