Haryana Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार अपने राज्य के हर तबके के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाती रहती है। अब हाल ही में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के अविवाहित लोगों व विधुरों के लिए एक नई योजना का आवागमन किया है। इस नई योजना का नाम हरियाणा विवाहित पेंशन योजना है। इसके माध्यम से राज्य के अविवाहित पुरुष और महिला व विधुरों (जिनकी पत्नी की मृत्यू हो चुकी हो) को प्रतिमाह पेंशन मुहैया कराई जाएगी। इस पेंशन की राशि से अविवाहित नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे और अच्छे से अपना जीवन बिता सकेंगे।
आज हम आपको अपने इस लेख में इस योजना से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात विस्तार से बताएंगे। ताकि अगर आप भी हरियाणा के अविवाहित नागरिक है तो इस योजना का लाभ आसानी से उठा सके। तो आईए जानते हैं कि किस तरह Haryana Unmarried Pension Scheme Apply Online 2024 कर सकते हैं।
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Haryana Unmarried Pension Scheme 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के जरिए राज्य के अविवाहितों और विधुरों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाएगी। यह पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। अविवाहित के लिए उम्र 45 प्लस होनी चाहिए और वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए। वहीं विधुर के लिए उम्र 40 प्लस होनी चाहिए और वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। राज्य के लगभग 1.25 लाख लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। Haryana Unmarried Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना– पूरी जानकरी विस्तार से
योजना का नाम | Haryana Unmarried Pension Yojana |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित व विधुर |
उद्देश्य | हरियाणा के अविवाहित व विधुर को पेंशन प्रदान करना |
राज्य | हरियाणा |
पेंशन राशि | 3,000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in/ |
Haryana Unmarried Pension Scheme का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विवाहित पुरुषों एवं महिलाओं व विधुरो को पेंशन प्रदान करके उनकी आर्थिक सहायता करना है। Haryana Unmarried Pension Scheme के जरिए पात्र आवेदक को हर महीने ₹3000 की पेंशन राशि उपलब्ध कराई करवाई जाएगी, जो उनके दैनिक खर्च के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना राज्य के अविवाहितों वह विधुरो के लिए एक वरदान साबित होगी। क्योंकि यह योजना उन्हें आर्थिक तंगी से बचाएगी।
Haryana Unmarried Pension Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा हरियाणा अविवाहित योजना 2024 की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी अविवाहितों व विधुरो को पेशन प्रदान की जाएगी।
- Haryana Unmarried Pension Scheme के द्वारा हर महीने ₹3000 की पेंशन दी जाएगी।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से 40 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को ही पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत राज्य के लगभग 1.25 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- जल्द ही इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
- लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे और आसानी से अपनी दैनिक जरूरत को पूरा कर सकेंगे।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- अविवाहित महिला और पुरुष की उम्र 45 प्लस होनी चाहिए और वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए विधुर की उम्र 40 प्लस होनी चाहिए और वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Welfare Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। अब आपको Apply for Pension Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने फिर से नया पेज खुल जाएगा।
- जहां पर आपको Unmarried Pension Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फोन संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस प्रकार आप हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Unmarried Pension Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अंत्योदय भवन/नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र जाना जाये
- वहां जाकर अधिकारी से Unmarried Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म मांगे।
- इसके बाद अधिकारी द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट करके आपको दिया जायेगा
- अब इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकरी को भरे और फॉर्म से जरूरी दस्तावेज संलग्न कर दे।
- फिर फॉर्म को अधिकारी के पास जमा कर दे। आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए शुल्क भी देना होगा।
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको रसीद दे दी जाएगी। जिसे आपको भविष्य के लिए संभाल कर रखना होगा।
- इस तरह से आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।