Gramin Kamgar Setu Yojana :- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के दैनिक प्रवासी मजदूरों , सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक, मजदूरों को अपना स्वयं के व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा बैंक से ऋण की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सभी रेडी।सब्जी वाले मजदूर, दैनिक श्रमिक आपमें स्वयं के व्यवसाय को शुरू करने के लिए बैंको के माध्यम से 10,000 रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को ग्रामीण कामगार सेतु योजना 2023 पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
Madhya Pradesh Balram Talab Yojana
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Gramin Kamgar Setu Yojana – kamgarsetu.mp.gov.in
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल को लांच किया है। इस पोर्टल की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी श्रमिक, सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का लाभ ले सकते हैं। इस ग्रामीण कामगार सेतु योजना का लाभ लेने के लिए MP Kamgar Setu Portal पर आवेदन किया जा सकता है। कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को अपने स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में प्रवासी श्रमिकों को कम लागत के उपकरण या कार्यशील पूंजी बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर अपने स्वयं के व्यवसाय को शुरु करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराना है। वह सभी इच्छुक आवेदक जो अपने स्वयं के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं उन्हें कामगार सेतु पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
Highlights of Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme
योजना का नाम | Gramin Kamgar Setu Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा |
लाभार्थी | प्रवासी श्रमिक, सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | स्वयं के व्यवसाय के लिए ऋण |
लाभ | 10,000 रूपये का ऋण |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | kamgarsetu.mp.gov.in/ |
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का उद्देश्य
आप सभी जानते है की भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस (COVID 19) के संक्रमण को देखते हुए अभी भी कई हिस्सों में लॉक-डाउन की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में मजदूरों श्रमिकों ,सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालको के रोजगार बंद हो गए हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी मजदूर के अपने स्वयं के व्यवसाय के सपने को पूरा करने के लिए एमपी ग्रामीण ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की शुरुआत की गयी है।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा बैंको के माध्यम से उन श्रमिकों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जो श्रमिक अपने स्वयं के व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं। कामगार सेतु पोर्टल के जरिए मध्य प्रदेश विकास एवं आवास विभाग, के द्वारा उन श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शाचालकों को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा को अपने स्वयं को व्यवसाय को शुरू करने के लिए उत्त्साहित है। इन योजना के तहत मिलने वाले 10,000 रुपये ऋण की राशि से आसानी से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है।
Implementation of MP Rural Street Vendor Loan Scheme
मध्यप्रदेश में ग्रामीण कामगार सेतु योजना के तहत लाभार्थियों का चयन “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवेदक को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इस योजना के सफल कार्यान्यन के लिए सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सञ्चालन बोडियो के गठन का सुझाव दिया है। इन सञ्चालन बोडियो के गठन के बाद आवेदकों की सही पहचान का कार्य किया जायेगा जिससे किसी को गलत तरीके से लोन न मिले।
इन सभी सञ्चालन बोडियो का हेड नोडल अधिकारी कलेक्टर को बनाया गया है। सभी वेंडर्स जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें आवेदन के लिए दिए गया चरणों को फॉलो करना होगा। इसके साथ ही आप कियोस्क केन्द्रो के माध्यम से भी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई है।
उपयोगकर्ताओं के लिए निर्देश (बैंक यूजर)
यदि आप निम्नलिखित सुविधाओं का लाभ लेना चाहते है तो आपको SRLM टीम को kamgarsetu@gmail.com पर ईमेल करना है।
- नई उपभोक्ता आईडी बनवाने के लिए।
- शाखा पासवर्ड रीसेट करने के लिए।
- सिस्टम में किसी भी नई शाखा को जोड़ने के लिए।
- मिसिंग शाखा/आईएफएससी कोड की पहचान करने के लिए।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लाभ
- मध्यप्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर (रेडी वाले ,सड़क विक्रेता , साइकिल वाला, ठेलेवाला) को दिया जायेगा।
- इस योजना के तहत अपने स्वयं का व्यवसाय को शुरू करने के इच्छुक बैंको से 10,000 रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के तहत ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ग्रामीण कामगार सेतु योजना तथा ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल का शुभारम्भ किया।
- इस योजना में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों और ग्रामीण क्षेत्र के पथ-विक्रेताओं को बैंको के द्वारा 10 हजार रूपये की ऋण पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लाभार्थी
प्रसूति सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म
- ग्रामीण कारीगर
- दर्जी
- हेयर ड्रेसर
- कुम्हार
- ठेला खींचने वाला
- साइकिल रिक्शा चालक
- बढई का
- बुनकर
- कपड़े धोने वाले पुरुष
- कर्मकार मंडल से संबंधित कार्यकर्ता
- आइसक्रीम रेहड़ी वाले
- फल बेचने वाले
- समोसा और कचोरी बेचने वाले
- मुर्गी – अंडे बेचने वाले व्यक्ति
- बुनाई करने वाले व्यक्ति
- कपड़े धोने वाले व्यक्ति
- साइकिल और मोटरसाइकिल यांत्रिकी
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना पात्रता मानदंड
मध्य प्रदेश में मुख्यम्नत्री शिवाज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गयी ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडो को अनिवार्य रुप से पूरा करना होगा।
- केवल मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी निवासी दैनिक श्रमिक मजदूरों, रेडी वाला, साइकिल वाला, ठेलेवाला को इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल स्ट्रीट वेंडर्स में (रेडी वाला, साइकिल वाला, ठेलेवाला) को ही लाभ दिया जायेगा।
- इच्छुक आवेदकों की आयु 01 जनवरी 2020 को 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना में किसी भी शैक्षणिक योग्यता के आवेदक पात्र हैं।
- किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले लोग इस योजना का लाभ लेने ले लिए kamgarsetu.mp.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट सोजे फोटो
एमपी ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदन कैसे करे?
वह सभी इच्छुक आवेदक जो मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करें
- सबसे पहले आपको ग्रामीण कामगार सेतु की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट के होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “पंजीकरण करे” का बटन दिखाई देगा। आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है। आपके द्वारा इस विकल्प पर क्लिक किये जाने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- यहा इस नए पेज पर आपको अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित कराना होगा, इसके लिए आपको अपने 10 अंको के मोबाइल नंबर और चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को भरते हुए “ओटीपी प्राप्त करे” बटन पर क्लिक कर देना है।