(रजिस्ट्रेशन) हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2021: एप्लीकेशन फॉर्म, MMPSY Status

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा 2021 | Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Application Form | हरियाणा परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण | सीएम परिवार समृद्धि योजना ऑनलाइन पोर्टल पंजीकरण | MMPSY के तहत पेंशन

हरियाणा सरकार द्वारा MMPSY Scheme का शुभारम्भ 21 अगस्त 2019 को  किया गया था। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार को सामाजिक सुरक्षा के रूप में वार्षिक 6,000 रूपये सहायता राशि प्रदान करेगी। सभी लाभार्थी परिवारों में इस सहायता राशि का वितरण सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के रूप में किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जनि वाली राशि प्रत्येक परिवार को 12 किस्तों में प्रदान की जाएगी। जिसके अनुसार लाभार्थी प्रत्येक माह 500 रूपये की सहायता राशि प्राप्त कर सकेगा। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उन गरीब किसानो को दिया जायेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1, 80,000 रूपये से कम है।

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Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2021

इस योजना के अनुसार वह मध्यम एवं सीमांत किसान जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टयेर भूमि है वह भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने वाले परिवारों को 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी एक सदस्य का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा पंजीकरण कराना होगा। इस बीमा पंजीकरण की राशि मासिक सहायता में से काट ली जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana को गरीब परिवारों को मासिक आधार पर आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विलय के उपरांत शुरू किया गया है।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि के तहत मृत्यु होने पर मिलेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा

हम सभी लोग जानते है की हमारे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, हर एक नए दिन ज़्यादा से ज़्यादा मामले सामने आ रहे जिसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई अन्य कठिन कदम उठा रही है और साथ ही नागरिको को सहायता प्रदान करने के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की जा रही है और कुछ योजनाए संशोधन की जा रही है इसी के साथ हरियाणा सरकार के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया गया है, कि राज्य के वे सभी नागरिक जिनके बीपीएल कार्ड है,  जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है और वार्षिक आय ₹180000 या उससे भी कम है यदि इस चलते समय उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उन सभी के परिवार वालो को साहयता के रूप में राशि दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के BPL धारक मृत्यु 1 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के भीतर ही Covid-19 की वजह से होती तो उसके परिवार को ₹200000 मुआवजा दिया जाएगा, और इस योजना का लाभ के वाल हरियाणा के गरीब परिवार को ही दिया जाएगा।

सक्षम योजना ऑनलाइन आवेदन

Highlights of MMPSY Scheme

योजना का नाममुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के परिवार
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
लाभसालाना 6000 रूपये की आर्थिक मदद
श्रेणीहरियाणा सरकार द्वारा
आधिकारिक वेबसाइटcm-psy.haryana.gov.in/#/

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण

हरियाणा राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो इस हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो वे लाभार्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप अंत्योदय केंद्रों, सराल केंद्रों और आस-पास के अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के माध्यम से 15 से 20 लाख परिवारों को लाभ होगा, राज्य के लोग इस योजना के तहत पात्र परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में हरियाणा राज्य में पात्र परिवारों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2020 है।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना

Schemes under Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को कई जन कल्याणकारी योजनाओं के विलय के उपरांत शुरू किया गया है। यहाँ हम आपको इस योजना के अंतर्गत आने वाले योजनाओ की जानकारी प्रदान करेंगे-

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना– इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के 18 से 50 वर्ष तक की आयु के किसी एक सदस्य को जीवन बीमा के लिए 330 रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह प्रीमियम राशि परिवार समृद्धि योजना सहायता राशि से काट ली जाएगी।
  • पीएम किसान मानधन योजना– इस योजना में केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वृद्धजनो को सीधे बैंक खाते में मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना– इस योजना में लबाह्रति परिवार के एक सदस्य को 12 रूपये मासिक प्रीमियम भुगतान पर दुर्घटना बीमा प्रदान किया जायेगा। यदि किसी दुर्घटना में लाभार्थी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • पीएम श्रम योगी मानधनयोजना– इस योजना में लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक 55 से 200 प्रति माह पेंशन प्रीमियम के रूप में लिए जायेंगे। इसके पश्चात् लाभार्थी के 60 वर्ष की आयु पार कर लेने पर 3000 रूपये की धनराशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान की जायेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

हरियाणा सरकार ने हाल ही में MMPSY Scheme के तहत पंजीकृत परिवारों को DBT सेवा के माध्यम से दो किस्तें हस्तांतरित की हैं। तीसरी किश्त मार्च 2020 में वितरित होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत शामिल सभी व्यक्तियों और परिवारों को वित्तीय लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस योजना में एक निश्चित मात्रा में वार्षिक कारोबार के साथ छोटे व्यवसायी शामिल हैं।

हरियाणा परिवार समृद्धि योजना के तहत फैमिली प्रोविडेंट फंड चार्ट

मूल राशि12345678910
500530.45562.75597.03633.39671.96712.88756.29802.35851.22903.06
10001,060.901,125.511,194.051,266.771,343.921,425.761,512.591,604.711,702.431,806.11
15001,591.351,688.261,791.081,900.162,015.872,138.642,268.882,407.062,553.652,709.17
20002,121.802,251.022,388.102,533.542,687.832,851.523,025.183,209.413,404.873,612.22
25002,652.252,813.772,985.133,166.933,359.793,564.403,781.474,011.774,256.084,515.28
30003,182.703,376.533,582.163,800.314,031.754,277.284,537.774,814.125,107.305,418.33

Chief Minister Family Prosperity Scheme Pension Premium Chart

सीरियल नंबरलाभार्थी की एंट्री ऐजसरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदानसएरियल नंबरलाभार्थी की एंट्री ऐजसरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला अंशदान
118551330105
219581431110
320611532120
421641633130
522681734140
623721835150
724761936160
825802037170
926852138180
1027902239190
1128952340200
1229100   

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से मिलने वाले लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस जनकल्याणकारी योजना के द्वारा नागरिको को मिलने वाले प्रमुख लाभो का विवरण इस प्रकार है-

  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के विलय के उपरांत शुरू की गई इस योजना में लाभार्थी परिवार को 6,000 रूपये वार्षिक प्रदान किये जायेंगे।
  • वर्ष 18-50 तक की आयु के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत प्रति वर्ष INR 330 का प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
  • वर्ष 18-70 आयु तक के पात्र आयु वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दुर्घटना बीमा की राशि पर प्रति वर्ष 12 रुपये का भुगतान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना

  • इसी प्रकार लागू किये जाने पर लाभार्थी किसान परिवार को प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाएगा।
  • इस योजना में लाभार्थी को उसकी आयु के अनुसार अंशदान के रूप में 55 से 200 रूपये पेंशन के रूप में भुगतान किया जायेगा। इसके उपरांत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पर कर लेने पर 3,000 रूपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकेगा।
  • इन सभी योजनाओं को अमल में लाने के लिए बजट हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इसमें जहा तक संभव होगा केंद्र सरकार द्वारा भी योगदान दिया जायेगा।

श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ

इस योजना के तहत श्रेणी वार पात्र लाभार्थी और उनके लाभ निम्न प्रकार दर्शाए गए हैं-

Category 1: Age 18 to 40 years – 4 option

विकल्प 16000 रूपये की धनराशि 2000 रूपये की  3 किश्तों में वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी
विकल्प 2लाभार्थी परिवार द्वारा नामित सदस्य को शामिल होने के 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे
विकल्प 360 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, लाभार्थी को मासिक आधार पर 3,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिलेगी।
विकल्प 4परिवार के निर्वाचित सदस्यों को रु। 15,000 से रु। 5 साल बाद 30,000। एक लाभार्थी बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है जिसमें राज्य सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी।

Category 2: Age 40 to 60 years – 2 option

विकल्प 12,000 की 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु
विकल्प 25 साल बाद 36,000 रु

MMPSY Scheme के तहत पेंशन योजनाएं

इस कार्यक्रम के अनुसार, लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी भी केंद्रीय पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे-

  • प्रधानमंत्री किसान धन योजना
  • प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-

  • यदि आप हरियाणा के स्थायी निवासी है तभी आप इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है, इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों के निवासी उस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
  • केवल 18 से 50 वर्ष की आयु के आवेदक ही इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है। इससे कम अथवा अधिक आयु के आवेदक आवेदन नहीं कर सकते।
  • यदि आवेदक व्यक्ति कृषि भूमि का स्वामित्व रखता है तब इस स्थिति में उसके पास कुल कृषि भूमि 2 हेक्टयेर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वह आवेदक जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक 1,80000 रूपए से कम है वह ही इस योजना में आवेदन के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त अन्य आवेदकों के आवेदन निरस्त कर दिए जायेंगे।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Online Application Process Under Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana

आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।   

First Step

  • सबसे पहले आपको MMPSY Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Registration
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Operator Login” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको सीएससी आईडी दर्ज करके “Next” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पासवर्ड दर्ज करके “Sign in” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • अब आपको इस पेज पर “Apply Scheme” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इसके बाद आपको “Do you have family id” का विकल्प प्रदर्शित हो जायेगा। यदि आपको पास आईडी है तो Yes कर दीजिये अगर नहीं है तो No कर दीजिये।
  • यदि आप Yes पर क्लिक कर देते हैं, तो आपको फॅमिली आईडी दर्ज करके “Search” के बटन पर क्लिक कर देना है।

Second Step

  • अब आपके सामने फॅमिली की आईडी खुल जाएगी, जिसके नीचे आपको हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, ब्लॉक, पता आदि दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अगर आपको अपने परिवार की डिटेल्स जाननी है और आपके पास फॅमिली आईडी नहीं है तो आपको No पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फॅमिली आईडी फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण दर्ज करके “Save” के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में फॅमिली मेम्बर के हिसाब से जानकरी दर्ज कर देना है।
  • अब आपको बैलेंस धनराशि के लिए विकल्प का चयन करके फॉर्म को सुरक्षित कर लेना है।
  • इसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रिंट प्रदर्शित हो जायेगा। इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसको अपलोड कर देना है।
  • अपलोड करने के लिए आपको फाइल नाम सर्च करके सेलेक्ट कर देना है और फाइनल सबमिट कर लेना है।

हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया

आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।    

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC Center) जाना होगा। यहाँ से आप योजना के अवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
  • इसके बाद आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण फॉर्म में सभी पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • यहाँ आपको परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी, पारिवारिक व्यवसाय तथा और वार्षिक आय भी दर्ज करनी होगी।
  • सभी पूछी गई जानकारी दर्ज करने के बाद आप आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकरण फॉर्म को जन सेवा केंद्र पर उपस्थित अदिकारी के समक्ष जमा करा दे।
  • केंद्र पर उपस्थित जन सेवा अधिकारी द्वारा आपकी आवेदन फॉर्म की जांच करके उसके सत्यापन के बाद आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जायेगा।
  • इस प्रकार आपका ऑफलाइन माध्यम से योजना के लिए आवेदन पूरा हो जायेगा। इसके बाद आपको प्रतिमाह मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ मिलना आरम्भ हो जायेगा।

MMPSY Status Check Procedure

  • सबसे पहले आपको MMPSY Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको आवेदन स्थिति के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- रेफरेंस नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
  • सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “आवेदन स्थिति देखें” के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपके सामने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।

ऑपरेटर लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको MMPSY Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑपरेटर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको यूजरनेम दर्ज करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको अपना पासवर्ड दर्ज कर देना है।
  • सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “लॉगिन” के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपकी लॉगिन प्रक्रिया सफल हो जाएगी।

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यह भी पढ़े – किसान मित्र योजना 2021: रजिस्ट्रेशन, Haryana Kisan Mitra Yojana ऑनलाइन आवेदन

हम उम्मीद करते हैं की आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

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