Pashudhan Bima Yojana Apply Online | पशुधन बीमा योजना पंजीकरण | पशुधन बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म | Pashudhan Bima Yojana Benefits
मध्य प्रदेश सरकार ने पशु पालकों को पशुधन की हानि होने पर बीमा कवर देने के लिए ‘पशू धन बीमा योजना‘ शुरू की। इससे उन्हें पशुओं की मौत के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, MP Pashudhan Bima Yojana को सभी जिलों में लागू किया गया है और दुधारू पशुओं सहित मवेशियों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। एक लाभार्थी पांच जानवरों का बीमा कर सकता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, आदि की श्रेणी में 10 जानवरों को एक इकाई के रूप में गिना जायेगा, इसलिए, पशु मालिक एक बार में 50 जानवरों का बीमा कर सकते हैं। उपरोक्त गरीबी रेखा (एपीएल) श्रेणी के पशु मालिकों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा, जबकि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के मालिकों को 70 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
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Pashudhan Bima Yojana 2023
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के स्वामित्व वाले स्वदेशी मवेशियों के लिए पशू धन बीमा योजना शुरू की। बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक साल के लिए 3 फीसदी और तीन साल के लिए 7.5 फीसदी होगी। पशुपालक अपने मवेशियों का एक से तीन साल तक बीमा करा सकते हैं। मालिकों को बीमा कंपनी को बीमित मवेशियों की मौत के बारे में 24 घंटे के भीतर सूचित करना होगा। पशुपालन विभाग के डॉक्टर मवेशियों के शरीर का एक शव परीक्षण करते हैं और रिपोर्ट में मौत का कारण बताते हैं। अधिकारियों को एक महीने के भीतर बीमा कंपनी को बीमे की रकम के लिए दावा करना होगा और कंपनी को 15 दिनों में दावे का निपटान करना होगा।
पशु पालको के लिए इन्शुरन्स प्रीमियम सब्सिडी
विभिन्न श्रेणियों में पशुपालकों को निम्नलिखित आधार पर MP Pashudhan Bima Yojana बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी मिलेगी: –
- गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी: एपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 50% अनुदान मिलेगा।
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी: बीपीएल श्रेणी के पशु मालिकों को बीमा प्रीमियम पर 70% अनुदान मिलेगा।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी: सभी एससी / एसटी लाभार्थियों को बीमा प्रीमियम पर 70% अनुदान मिलेगा।
Highlights of MP Pashudhan Bima Yojana
योजना का नाम | एमपी पशुधन बीमा योजना |
आरम्भ की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | पशुपालक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | पशुओं का बीमा |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
एमपी पशुधन बीमा योजना 2023 का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार की पहल एमपी पशुधन बीमा योजना 2023 की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य दुधारु/गैर दुधारु/अन्य पशुओं की मृत्यु से पशुपालको को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति करना और होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है। इस योजना का कार्यान्वयन म0प्र0 पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा शुरू वर्ष 2014-15 में शुरू की गयी राष्ट्रीय पशुधन मिशन में सुधार करके इसे राज्य के सभी जिलों में शुरू किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना के तहत सभी प्रकार के पशुओ का (दुधारु देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य जानवर जैसे- नर-गौंवंश भैंस वंश/घोडा/गधा/उंट/बकरी/भेड/सूकर/ खरगोश इत्यादि) को बीमा का लाभ मिलेगा। यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए केन्द्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान पर संचालित की जा रही है। वही गरीबी रेखा से नीचे के हितग्राहियो के लिए केन्द्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत संचालित की जा रही है।
पशुधन बीमा के तहत इन्शुरन्स की अवधि
- एमपी पशुधन बीमा योजना बीमा प्रीमियम की अधिकतम दर एक साल के लिए 3% और तीन साल के लिए 7.5% होगी। पशुपालक अपने मवेशियों का एक से तीन साल तक बीमा करा सकते हैं।
मध्य प्रदेश पशुधन बीमा का कार्यान्वयन
- आधिकारिक जानकारी के अनुसार, MP Pashudhan Bima Yojana को सभी जिलों में लागू किया गया है। तदनुसार, दुधारू पशुओं सहित मवेशियों को भी इस MP Pashudhan Bima Yojana 2021 के तहत कवर किया जाएगा।
MP Pashudhan Bima Yojana पात्रता मानदंड
- आवेदक मध्य परदेश राज्य का निवासी होना चाहिए
- बीमा कवर के लिए गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सुअर जैसे दुधारू पशुओं सहित मवेशी भी योजना के लिए पात्र हैं
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
एमपी पशुधन बीमा योजना 2023 का लाभ कैसे ले?
एपीएल या बीपीएल या एससी या एसटी वर्ग में से कोई लाभार्थी निचे दी गयी जानकारी द्वारा MP Pashudhan Bima Yojana 2023 के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगे:
- मवेशी मालिकों को बीमा कंपनी को 24 घंटे के भीतर बीमित मवेशियों की मौत के बारे में सूचित करना होगा।
- पशुपालन विभाग के डॉक्टर मवेशियों के शरीर का एक शव परीक्षण करेंगे।
- डॉक्टर फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें मवेशियों की मौत का कारण भी बताया जाएगा।
- अधिकारियों को 1 महीने की अवधि के भीतर बीमा कंपनी को बीमा दावा प्रस्तुत करना होगा।
- बीमा कंपनी को पशुधन बीमा योजना के लाभार्थियों का दावा 15 दिनों में निपटाना होगा।
Conclusion
इस लेख में आपको MP Pashudhan Bima Yojana से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश और आय विवरण दिया गया है। अगर आप अभी भी की अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तब हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जुड़कर अपनी विचार प्रकट कर सकते हैं। हम आपके सवालो के जवाब देने की पुरी कोशिश करेंगे।
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