एमपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन| MP Viklang Pension Yojana Form| Madhya Pradesh Hendicap Pension Scheme in Hindi| मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
इस योजना का शुभारम्भ मध्य प्रदेश के विकलांग नागरिकों के लिए किया गया है, जिसके तहत राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी साथ ही वे अपने जीवन याचिका को आगे बढ़ा सकेंगे। इस मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 500 रुपए महिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन की धनराशि के माध्यम से विकलांग नागरिक अपना जीवन उचित प्रकार से व्यतीत कर सकेंगे। इस लेख में हम आपको MP Viklang Pension Yojana के ऑनलाइन आवेदन, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
Table of Contents
MP Viklang Pension Yojana 2022
राज्य में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP Viklang Pension Yojana 2022 की शुरुआत की गयी है। जो लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वे सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना केअंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के विकलांग नागरिकों को Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme का लाभ उठाने के लिए उनके पास विकलांगता का प्रमाण प्रत्र होना आवश्यक है। इस योजना के अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी ,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, जिससे आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत विकलांग नागरिक ऐसे हैं जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन-यापन करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके लिए शारीरक काम करना असंभव है, जिससे वे लोग काम करने में भी असमर्थ होते हैं। कुछ विकलांग नारिक ऐसे भी होते हैं, जिनके पास आय के कोई साधन नहीं होते हैं। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा एमपी विकलांग पेंशन योजना 2022 को शुरू किया गया है। इस विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार द्वारा 500 रूपये की पेंशन के रूप में प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिक अपना जीवन-यापन उचित प्रकार से कर सकेंगे। इस MP Viklang Pension Yojana के ज़रिये राज्य के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सकेगा, जिससे कि उन्हें किसी अतिरिक्त व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
Highlights of Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme
योजना का नाम | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
आरम्भ की गई | राज्य सरकार द्वारा |
विभाग | सामाजिक सुरक्षा विभाग, मध्य प्रदेश |
लाभार्थी | विकलांगजन |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | दैनिक खर्चो के लिए आर्थिक मदद |
लाभ | मासिक पेंशन |
श्रेणी | मध्यप्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 के लाभ
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य के विकलांग लोगो को प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को प्रति माह 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राज्य के इन विकलांग नागरिकों को किसी भी व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।
- MP Viklang Pension Yojana का लाभ केवल शारीरिक रूप से विकलांग लोगो या फिर 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों को ही प्रदान करवाया जाएगा।
MP Viklang Pension Yojana की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-
- इस विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल-निवासी होना आवश्यक है।
- विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सभी विकलांग लोगो के परिवार की वार्षिक आय 48 हज़ार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राज्य में विकलांग नागरिकों के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- जो विकलांग व्यकित व्यक्ति सरकारी नौकरी पर कार्यरत हैं, तो वे MP Viklang Pension Yojana 2021 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता हैं।
- मध्य प्रदेश राज्य के जिन विकलांग नागरिकों के पास 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है उन्हें इस योजना के पात्र नहीं माना जायेगा।
- इस योजना के तहत आवेदक का बैंक अकाउंट होना भी आवश्यक है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।
- राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे आवेदक के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
एमपी विकलांग पेंशन आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP Viklang Pension Yojana | विकलांग पेंशन आवेदन करे
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको “पेंशन योजनाओ हेतु आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिला, स्थानीय निकाय, समग्र सदस्य आईडी आदि दर्ज करके ”पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- आपका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है। इस प्रकार आपका इस योजना के अंतर्गत आवेदन सफल हो जायेगा।
पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सवर्पर्थम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक के सामने एक नया पेज खुल जायेगा जिसमे आपको अपनी यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा भरना होगा।
- अब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- आप इस प्रकार से पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ (विकलांग पेंशन ) पात्रता जाने
राज्य के जो इच्छुक व्यक्ति अपनी पात्रता जानना चाहते हैं, तो उनको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा-
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ हेतु अपनी पात्रता जाने” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- लिंग, विवाहित स्थिति, निःशक्तता का प्रकार चुनना होगा और फिर क्या बीपीएल कार्ड धारक है, क्या निःशक्तता प्रमाणपत्र है, निःशक्तता का प्रतिशत, आयु, आदि दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको खोजे के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ के पात्रता की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
अपनी पेंशन पासबुक देखे
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाए” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको “अपनी पेंशन पासबुक देखे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- मेंबर आईडी या अकाउंट नंबर , वित्तीय वर्ष आदि दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “Show Details” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने पेंशन पासबुक की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप आदि का चयन कर लेना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सर्च” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का सारांश की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशन राशि तथा पेंशन की संख्या का सारांश” के सेक्शन में निम्न तीन विकल्प प्रदर्शित हो जायेंगे जैसे-
- उपर्युक्त विकल्पों में से आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, साल, महीने, लोकल बॉडी, पेंशन स्कीम आदि का चयन कर लेना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “शो रिपोर्ट” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश से सम्बंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
स्वीकृत किए गए पेंशन प्रपोजल कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशन प्रपोजल” के सेक्शन में निम्न तीन विकल्प प्रदर्शित हो जायेंगे जैसे-
- उपर्युक्त विकल्पों में से आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, साल, महीने, लोकल बॉडी, पेंशन स्कीम आदि का चयन कर लेना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “जनरेट रिपोर्ट” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने स्वीकृत किए गए पेंशन प्रपोजल से सम्बंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- पोर्टल मेंबर आईडी दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “शो डीटेल्स” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
स्वीकृत पेंशन प्रपोजल कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “स्वीकृत पेंशन प्रपोजल” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- पेंशन स्कीम, जिला, लोकल बॉडी, साल एवं महीने चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “जनरेट रिपोर्ट” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने स्वीकृत पेंशन प्रपोजल की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
जिलेवार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, साल, पेंशन टाइप तथा महीने का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “जनरेटर रिपोर्ट” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने निकाय वार पेंशन भुगतान की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
निकाय वार पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “निकाय वार पेंशन भुगतान की जानकारी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, साल, पेंशन टाइप तथा महीने का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सर्च” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
पेंशन की स्वीकृति की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशन की स्वीकृति की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- समग्र आईडी दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “शो डीटेल्स” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने पेंशन की स्वीकृति की स्थिति से सम्बंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सबमिट” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “भौतिक सत्यापन की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- समग्र आईडी और कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “शो डीटेल्स” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति से सम्बंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची” के के सेक्शन में निम्न तीन विकल्प प्रदर्शित हो जायेंगे जैसे-
- उपर्युक्त विकल्पों में से आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, साल, महीने, लोकल बॉडी, पेंशन स्कीम आदि का चयन कर लेना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “जनरेट लिस्ट” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची से सम्बंधित जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
पेंशन स्वीकृति आदेश देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशन स्वीकृति आदेश देखें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- पोर्टल मेंबर आईडी दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “शो डीटेल्स” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने पेंशन स्वीकृति आदेश की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
पेंशनर एरिया पासबुक देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “पेंशनर एरिया पासबुक” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- पोर्टल मेंबर आईडी तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “शो डीटेल्स” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने पेंशनर एरिया पासबुक की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “लॉगइन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- यूज़र आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर लॉगिन हो जायेंगे।
आवेदन की स्थिति करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति ट्रैक करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- पोर्टल मेंबर आईडी एवं कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “शो डीटेल्स” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने आवेदन की स्थिति से सम्बन्ध जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
निकाय वार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “निकाय वार असफल भुगतान की सूची” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, पेंशन टाइप, महीने, लोकल बॉडी एवं साल का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सर्च” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने निकाय वार असफल भुगतान की सूची से सम्बन्ध जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “जिलेवार असफल भुगतान की सूची” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, पेंशन टाइप, महीने का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सर्च” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके जिलेवार असफल भुगतान की सूची से सम्बन्ध जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “ग्राम पंचायत वार लभवंती पेंशन हितग्राहियों की सूची” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, साल, महीने एवं पेंशन टाइप का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सर्च” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची से सम्बन्ध जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
जिलेवार पोस्ट ऑफिस के भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “जिलेवार पोस्ट ऑफिस से भुगतान की जानकारी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- साल, महीने एवं पेंशन टाइप का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “सर्च” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने जिलेवार पोस्ट ऑफिस के भुगतान की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
निकाय वार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “निकाय वार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- जिले, साल तथा महीने का चयन करके कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “दी रिपोर्ट” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपके सामने निकाय वार एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
यह भी पढ़े – मध्य प्रदेश भूलेख: एमपी खसरा खतौनी नकल, भू नक्शा मध्यप्रदेश
हम उम्मीद करते हैं की आपको मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।