Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023:- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के किसानों और कमजोर तबके के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को दुर्घटना की दशा एवं दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो हमारे इस लेख को अवश्य पढ़ें। क्योंकि हमारा यह लेख आपको मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से जुड़ी सभी जरूरी सूचनाओं से सूचित करेगा।
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Mukhymantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023
लाभार्थी को Mukhymantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023 के द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर या अस्थाई विकलांगता की स्थिति में सरकार द्वारा ₹500000 तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रदेश के 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी को एक बीमा के कार्ड भी प्रदान किया जाएगा। जिसकी सहायता से लाभार्थी चयनित अस्पताल में 2.5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज करवा सकता है। राज्य के 18 से लेकर 70 वर्ष की आयु तक के किसान एवं कमजोर तबके के नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को दुर्घटना के समय पैसों की तंगी के कारण होने वाली समस्याओं से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होगी।
Mukhymantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान एवं आर्थिक रूप से कमजोर तबके के नागरिक |
उद्देश्य | बीमा कवर प्रदान करना |
साल | 2023 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
अधिकारिक वेबसाइट | https://balrampur.nic.in/ |
उत्तर प्रदेश किसान सर्वहित बीमा स्कीम 2023 का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना होने पर प्रदेश के उन किसानों एवं नागरिकों को बीमा कवर की सुविधा प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से इलाज करवाने में सक्षम नहीं है। ऐसे किसानों एवं नागरिकों को उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2022 के द्वारा दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थाई विकलांगता पर ₹500000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही निशुल्क इलाज करवाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। किसानों को इस योजना के तहत सांप काटने या किसी जंगली जानवर द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचाने की दशा में भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश किसान सर्वहित बीमा योजना 2023 के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा Mukhymantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के तहत राज्य के किसानों और आर्थिक रुप से कमजोर तबके के नागरिकों को दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 500000 रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी को दुर्घटना के मामले में इलाज करवाने के लिए ढाई लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करवाया जाएगी।
- राज्य के 56 निजी अस्पताल, एसएन मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
- उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2022 के तहत लाभार्थियों को एक कार्ड प्रदान किया जाएगा। जिसके माध्यम से वह कैशलेस चिकित्सा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- राज्य के वह परिवार जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹75000 से कम की है उन्हे ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- प्रदेश सरकार का यह निर्णय बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसके माध्यम से राज्य के किसान और कमजोर वर्ग के नागरिकों को दुर्घटना के समय अपना इलाज करवाने के लिए पैसों की तंगी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत पात्रता मानदंड
- आवेदन कर्ताओं को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 18 से 70 वर्ष की आयु तक के नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹75000 या इससे कम की होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार वितरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2022 के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Application form PDF को डाउनलोड करना है।
- इस योजना के तहत क्लेम फॉर्म को डाउनलोड करना है।
- जिस पर क्लिक करके अलग-अलग स्थिति के अनुसार फॉर्म के लिए क्लेम किया जा सकता है।
- दावा प्रपत्र 1-परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनने से पहले)
- दावा प्रपत्र 2-दुर्घटना की वजह से परिवार के मुखिया की विकलांगता की दशा में (किसान बीमा योजना कार्ड बनने से पहले)
- दावा प्रपत्र 3-इस फॉर्म को बीमा केयर कार्ड बनने से पहले गैर आपत्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए भरा जाएगा।
- दावा प्रपत्र 4-परिवार के मुख्य की आकस्मिक मृत्यु की दशा में (किसान दुर्घटन बीमा केयर कार्ड बनने के बाद)
- दावा प्रपत्र 5-दुर्घटना की वजह से परिवार के मुखिया की विकलांगता की दशा में (किसान बीमा योजना कार्ड बनने के बाद)
- अब आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करना है।
- इसके बाद सभी दस्तावेजों को एप्लीकेशन फॉर्म से अटैच करना है।
- अब संबंधित विभाग में जाकर इस फॉर्म को जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
Contact Information
हमने आपको अपने इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी प्रदान कर दी है। अगर आपको इस योजना से जुड़ी ओर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस योजना से जुड़े हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 180030701520 है।