एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2022 रजिस्ट्रेशन : पात्रता एवं उद्देश्य

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana पंजीकरण प्रक्रिया और एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन स्टेटस की जांच करे एवं योजना की पात्रता जाने

कृषकों एवं उनके परिवार जनों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा काफी प्रयत्न किये जाते रहते है। अब एक ऐसा ही प्रयत्न मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के कृषकों के बच्चों के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को आरंभ किया गया है इस योजना के माध्यम से कृषकों के पुत्र पुत्रियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं और एक कृषक या कृषक की संतान हैं तो आप हमारे इस लेख को अवश्य पढ़ें। क्योंकि हमारा यह लेख आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है।

Table of Contents

MP Mukhymantri Krishak Udyami Yojana 2022

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से कृषक की संतान को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन यह वित्तीय सहायता सिर्फ नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रदान की जाएगी ना की पुराने व्यवसाय को पुनर्स्थापित करने के लिए। Mukhymantri Krishak Udyami Yojana 2022 का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को न्यूनतम 10वीं कक्षा तक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही लाभार्थी के माता पिता के पास खुद की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए वह केवल अन्य नागरिकों की कृषि भूमि पर कृषक के रूप में कार्य करते हो। अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कृषकों के बच्चे खुद का व्यवसाय शुरू करके भविष्य के लिए आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।

MP Mukhymantri Krishak Udyami Yojana

प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता

एमपी मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना के द्वारा कृषकों के पुत्र एवं पुत्रियों को स्वयं का नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत कृषक की संतान अनेक प्रकार के व्यवसाय आरंभ कर सकती है जैसे-उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग इत्यादि। Mukhymantri Krishak Udyami Yojana 2022 सुचारु रुप से संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। इन विभागों द्वारा लाभार्थियों के आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा एवं वित्तीय सहायता की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

Key Highlights Of MP Mukhymantri Krishak Udyami Yojana 2022

योजना का नामएमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
शुरू की गईमध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थीमध्य प्रदेश के कृषकों के पुत्र एवं पुत्री
उद्देश्यनया व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
साल2022
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतादसवीं कक्षा
वित्तीय सहायता10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
अधिकारिक वेबसाइटClick Here

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजना

इस योजना के तहत लाभार्थी निम्नलिखित व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं।

  • फूड प्रोसेसिंग
  • दाल मिल
  • राइस मिल
  • ऑयल मिल
  • फ्लोर मिल
  • कोल्ड स्टोरेज
  • मिल्क प्रोसेसिंग
  • कैटल फीड
  • पोल्ट्री फीड
  • फिश फीड
  • बेकरी
  • मसाला निर्माण
  • कस्टम हायरिंग सेंटर
  • वेजिटेबल डीहाइड्रेशन
  • सीड ग्रेडिंग
  • उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2022 का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषकों की संतान को खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि मध्य प्रदेश के कृषक परिवार भी आज की दुनिया की तरह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बने सके। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा Mukhymantri Krishak Udyami Yojana 2022 के तहत सामान्य वर्ग से संबंध रखने वाले लाभार्थियों को पूंजीगत लागत का 15% एवं बीपीएल वर्ग से संबंध रखने वाले लाभार्थियों को पूंजीगत लागत का 20% अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के द्वारा कृषकों के बच्चे खुद के पैरों पर खड़े हो सकेंगे। जिससे वह भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बन पाएंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी दर में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन

लाभार्थियों द्वारा एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी पूरी योजना तैयार कर लेने के बाद वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद योजना के संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। विभाग द्वारा कार्यवाही कर लेने के बाद लाभार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना का सुचारू रूप से संचालन करने का अधिकार विभिन्न विभागों के पास है। यह विभाग ही आवेदको के आवेदन को स्वीकार करेंगे। इसके बाद विभागों द्वारा वेरीफिकेशन प्रक्रिया की जाएगी। वेरीफिकेशन के बाद लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का सुचारू रूप से संचालन निम्नलिखित विभागों के द्वारा किया जाता है।

  • किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
  • उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग
  • मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग
  • पशुपालन विभाग

एमपी  मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत मार्जिन मनी सहायता    

श्रेणियांपूंजीगत लागत
सामान्य श्रेणी15% (अधिकतम 12 लाख रुपए)
बीपीएल श्रेणी20% (अधिकतम 18 लाख रुपया)

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत ब्याज अनुदान

श्रेणियांपूंजीगत लागत
पुरुष उद्यमी5%
स्त्री उद्यमी6%

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को शुरू किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से कृषक की संतान को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थियों को वित्तीय सहायता सिर्फ नए व्यवसाय स्थापित करने में ही प्रदान की जाएगी ना कि पुराने व्यवसाय को पुनर्स्थापित करने के लिए।
  • एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2022 के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के द्वारा कृषक के पुत्र पुत्री अनेक प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकते है।
  • लाभार्थियों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • Mukhymantri Krishak Udyami Yojana 2022 सुचारु रुप से संचालन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा।
  • प्रदेश सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 15% एवं बीपीएल वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 20% अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 सालों तक प्रदान की जाएगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय से राज्य में रोजगार के नए-नए अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।

एमपी गांव की बेटी योजना

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत पात्रता मापदंड

  • आवेदन कर्ताओं को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।
  • कम से कम आवेदक दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक के माता पिता के पास अपनी कोई भी कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • दसवीं कक्षा की मार्कशीट
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक कर देना है।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
  • इसके बाद आपको अपनी आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
  • इस पेज पर आपको साइन अप के ऑप्शन के अंतर्गत अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके साइन यूपी नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक कर देना है।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
  • अब आपको अपनी आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना है। इसके बाद आपको लॉगइन के सेक्शन के अंतर्गत योजना का चयन करना है।
  • इसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।

अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक कर देना है।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Form
  • अब आपको अपनी आवश्यकतानुसार विभाग का चयन करना है। इसके बाद आपको ट्रेक एप्लीकेशन के सेक्शन के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके गो के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अब संबंधित जानकारी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।

आईएफएस कोड कैसे सर्च करें?

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदन करें के लिंक पर क्लिक कर देना है।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
  • अब आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना है। इसके बाद आपको सर्च आईएफएस कोड के सेक्शन के अंतर्गत आईएफएस कोड दर्ज करना है।
  • इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है।

Contact Information

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से संबंधित सभी जानकारियां हमने आपको अपने इस लेख के माध्यम से प्रदान कर दी है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस योजना के हेल्पलाइन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार है।

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