राजस्थान सरकार के द्वारा निरक्षित और अनाथ बच्चो को ध्यान में रखते हुए पालनहार योजना राजस्थान की शुरुआत की है। Rajasthan Palanhar Yojana 2024 के तहत राज्य के अनाथ बच्चों को या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गयी है, ऐसे अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाएगी। इसके लिए समाज के में रहने वाले बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति के परिवार में इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
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Rajasthan Palanhar Yojana 2024
पालनहार योजना राजस्थान 2024 के अनुसार पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 500 रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया है। इसके बाद जब बच्चा स्कूल में प्रवेश हो जायेगा तब उसकी 18 वर्ष की आयु होने तक प्रतिमाह पालनहार को 1000 रूपये धनराशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। जिससे कि पालनहार बच्चों का सही तरीके से पालन-पोषण कर सके। इस योजना के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर 2000 रूपये की धनराशि प्रतिवर्ष हर एक अनाथ बच्चे को प्रदान की जाएगी। राजस्थान सरकार की Rajasthan Palanhar Yojana 2024 के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था, खाने पीने का प्रबंध, कपड़ों की उपयोगिता को राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा।
New Update- पालनहार योजना में वार्षिक नवीनीकरण 31 मई तक कराएं
पालनहार योजना के वार्षिक सत्यापन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप इस योजना के वार्षिक सत्यापन से वंचित रह गए हैं ,तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपना सत्यापन दोबारा कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों का शैक्षणिक सत्र 2023-24 मैं निर्धारित समय अवधि 30 अप्रैल 2024 तक वार्षिक सत्यापन नहीं कर पाने वाले अब 31 में 2024 तक अपना वार्षिक सत्यापन कर सकते हैं।
पालनहार योजना बच्चो को मिलने वाली अनुदान राशि
- पालनहार योजना राजस्थान के अनुसार सभी अनाथ बच्चों तथा योग्य बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 500 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अनुसार स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000 रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया है।
- बच्चों को उनके पहनावे कपड़े, जूते आदि के लिए भी राज्य सरकार द्वारा 2000 रूपये प्रतिवर्ष प्रदान किये जायेंगे।
Highlights of Rajasthan Palanhar Scheme
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा |
लाभार्थी | बेसहारा बच्चे |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
लाभ | बच्च तक शिक्षा के अवसरों की आसान पहुंच |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
राजस्थान पालनहार स्कीम में शामिल बच्चो की श्रेणियाँ
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा –
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- बच्चों के पलाहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पालनहार योजना राजस्थान के अनुसार अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
राजस्थान पालनहार योजना श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज
- अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
आवश्यक दस्तावेज़
- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बच्चे का आंगनबाड़ी पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा विद्याल
- बच्चे का आंगनबाड़ी पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
How to Apply Rajasthan Palanhar Yojana 2024 form
- आवेदक को सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- यदि आप ऑफिसियल वेबसाइट पर नई जा पाते तो आप अपने नजदीकी ईमित्र केंद्र से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हो।
- आपसे अब इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेज सलंगन करने हैं।
- इसके बाद शहर के अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म जिलाधिकारी को एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।
- इसके अलावा आप एसएसओ पोर्टल या नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।