Samajik Suraksha Pension Yojana :- राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के निराश्रित बुज़ुर्ग ,विधवा ,विकलांग व्यक्तियों ,तलाकशुदा महिलाओ ,वृद्जन पुरुष को अपना जीवन यापन अच्छे से व्यतीत करने के लिए इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत तीन प्रकार की पेंशन योजना को शामिल किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री वृद्जन सम्मान पेंशन योजना , एकल नारी सम्मान पेंशन योजना ,मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ,लघु एवं सीमांत कृषक वृद्जन पेंशन योजना आदि को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी ज़रूरत मंद पुरुष और महिलाओ को राज्य सरकार के द्वारा लाभ प्रदान किया जायेगा।
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Samajik Suraksha Pension Yojana 2023
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गयी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत, राज्य की सभी पुरानी असहाय, विकलांग, विधवा पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया जाएगा और राजस्थान की सभी जातियों और वर्गों (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित, अनुसूचित जाति) को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा चयनित वर्गों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वे RAJSSP Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार पुरुषों और महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के लोगों को उनकी आयु के अनुसार पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के अंतर्गत दिए गए फंड सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे, जिससे कि सभी पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की आजीविका में बेहतर सुधार आएगा और Rajssp के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
केंद्र सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
राजस्थान राज्य सरकार प्रायोजित पेंशन योजनाएँ
- राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (SOAPS)
- राज्य विधवा पेंशन योजना (SWPS)
- राज्य विकलांगता पेंशन योजना (SDPS)
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2023
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य की महिलाओं को 55 वर्ष या उससे अधिक और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुषों (75 वर्ष से कम की महिलाओं) को राज्य सरकार द्वारा 75 वर्ष या अधिक आयु की महिलाओं को 750 रुपये प्रति माह पेंशन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में हर महीने 1000 रुपये की पेंशन धनराशि प्रदान की जाएगी।
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023
इस योजना के तहत, सरकार द्वारा दी गई धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा शुरू की गयी इस राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की वार्षिक आय सीमा राज्य सरकार द्वारा 48, 000 रखी गई है और जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 48,000 है, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके हर महीने पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2023
सरकार द्वारा इस मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत, राज्य की निराश्रित विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इन महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि, लेकिन 55 वर्ष से कम और 55 वर्ष या उससे अधिक, लेकिन विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं के लिए 60 वर्ष से कम आयु, 750 रुपये प्रति माह पेंशन राशि 75 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे लेकिन 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किये जायेंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, तलाकशुदा आदि को लाभ और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, सरकार पात्रता के आधार पर पेंशन प्रदान करेगी और उनके रहने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। इस RAJSSP Rajasthan का एक लक्ष्य यह है कि सभी लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उन्हें सशक्त भी बनाया जा सके।
लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 2023
लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना 2022 के तहत राजस्थान सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के 55 और उससे अधिक आयु वाली महिला छोटे और सीमांत किसानों और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष छोटे और सीमांत किसानों के लिए 750 रुपये मासिक की राशि सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी । 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना 2023
राजस्थान एकल महिला पेंशन योजना के तहत, निराश्रित विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं की वार्षिक आय सीमा 48, 000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत उन निराश्रित विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को लाभ उठाने की इच्छुक महिलाएं जल्द ही राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपनी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 2023
इस योजना के तहत, राज्य के उन लोगों को 40% या अधिक विकलांगता जैसे प्राकृतिक बुवाई से कवर किया जाएगा – 3 फीट 6 इंच से कम, इस मुख्यमंत्री विशेष योग्य सम्मान पेंशन योजना 2023 के तहत। राज्य सरकार द्वारा 750 रुपये की पेंशन राशि 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को और 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा 1250 रुपये प्रति माह की राशि और पेंशन 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों और सभी उम्र के पुरुषों और महिलाओं को 1500 रुपये प्रदान की जाएगी, जो कुष्ठ-मुक्त हैं।
आयु | पेंशन सहायता राशि |
18-54 वर्ष | रु 500 |
55-59 वर्ष | रु 750 |
60-74 वर्ष | रु 1000 |
75 वर्ष से अधिक | रु 1500 |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता
- इस योजना के तहत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष ही लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 48 हज़ार रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता
- 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्त महिलाएं इस योजना के तहत पात्र मणि जाएगी।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 48 हज़ार रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्रता
- किसी भी आयु के व्यक्ति की एक विशेष योग्यता, जिसकी विकलांगता 40% या अधिक है, इस योजना के तहत पात्र बन सकते है।
- प्राकृतिक रूप से बोने होने की स्थिति में व्यक्ति की आयु 3 फीट 6 इंच से कम होनी चाहिए।
हिजडापन से ग्रसित के लिए पात्रता
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60 हज़ार रुपये से अधिक न हो।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए, महिलाओं की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के अंतर्गत दिया दी जाने वाली राशि
पेंशन योजना | पेंशन राशि |
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | 75 वर्ष से कम के नागरिकों के लिए 750 रुपए और 75 वर्ष या 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को 1000 रुपए प्रदान किये जायेंगे। |
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना | 18 से 55 वर्ष के नागरिकों के लिए 500 रुपए, 55 से 59 वर्ष के नागरिकों के लिए 750 रुपए, 60 वर्ष से 74 वर्ष के नागरिकों के लिए 1000 रुपए और 75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को 1500 रुपए प्रदान किये जायेंगे। |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | 55 वर्ष से नीचे की महिला के लिए तथा 58 वर्ष से नीचे के पुरुष के लिए 750 रुपए, 55 वर्ष या फिर उससे ऊपर की महिला के लिए तथा 58 वर्ष या फिर उससे ऊपर के पुरुष के लिए 1000 रुपए (75 वर्ष तक), 75 वर्ष तथा उससे ऊपर के नागरिकों के लिए 1250 रुपए, लेप्रोसी फ्री लाभार्थियों को 1500 रुपए प्रदान किये जायेंगे। |
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना | 75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए 1000 रुपए और 75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए 750 रुपए प्रदान किये जायेंगे। |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आंकड़े
पेंशन | वृद्धजन पेंशन योजना | कहां हो बहुत विशेष योग्यजन पेंशन योजना | अकेल नर्री पेंशन योजना | कृषक वृद्धजन पेंशन योजना | कुल पेंशनर |
पेंशनर | 5607016 | 574864 | 2004648 | 268005 | 8454533 |
आधार | 5444913 | 550317 | 1958224 | 266957 | 8220411 |
जनाधार | 5463809 | 552352 | 1959420 | 266086 | 8241667 |
बैंक अकाउंट | 5556975 | 565730 | 1991284 | 267927 | 8381916 |
Benefits of Rajasthan Social Security Pension Scheme 2023
- इस योजना के तहत, राज्य के निराश्रित बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, तलाकशुदा, बूढ़े और महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में सरकार द्वारा हर महीने धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के तहत, राज्य के सभी वृद्ध असहाय, विकलांग, विधवा पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया जाएगा और पेंशन देकर लाभ प्रदान किया जाएगा।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत दी गयी पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इसलिए, आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की महिलाएं और पुरुष ही उठा सकते हैं।
- सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत आसानी से आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
हमने आपको बताया की केंद्र तथा राजस्थान राज्य सरकार की अनेक पेंशन योजनाओ का Rajssp पेंशन में विलय किया गया है इसलिए राजस्थान के गरीब, बेसहारा, वृद्ध स्थायी निवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं के अनुसार पात्रता मानदंडों का विवरण इस प्रकार है: –
केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना पात्रता मानदंड
पेंशन योजना | पात्रता मानदंड | श्रेणी |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) | 60 वर्ष से अधिक आयु की महिला और पुरुष | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) | विधवा महिलाएं जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) | 80% विकलांग महिलाएं, 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष आवेदक | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
राजस्थान सरकार प्रायोजित पेंशन योजना पात्रता मानदंड
पेंशन योजना | पात्रता मानदंड | श्रेणी |
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना (SOAPS) | 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
राजस्थान विधवा पेंशन योजना (SWPS) | 18 वर्ष से अधिक उम्र की एक विधवा महिला जिसकी दोबारा शादी नहीं हुई है | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
राजस्थान विकलांगता पेंशन योजना (SDPS) | 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति जिन्हें सरकार से कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं मिलती है | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) |
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन [Rajssp] के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: –
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राजस्थान जन आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पति का मृत्यु प्रमाण (विधवा होने की स्थिति में)
- विकलांग प्रामण पत्र (40% से अधिक विकलांगता की स्थिति में)
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान पात्रता की जांच कैसे करें?
राजस्थान के जो नागरिक इस योजना के तहत अपनी पात्रता की जांच करना चाहते है वे दो तरीको से यह जाँच कर सकते है जो नीचे दिए गए है।
राजस्थान भामाशाह आईडी की सहायता से
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “Eligibility Criteria” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- अब इस पेज पर आपको “Report” के विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर क्लिक करे और एक नया पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आपको Pensioner Eligibility by Bhamashah Details के ऑप्शन का चयन करना होगा और एक फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा ।
- इस फॉर्म में दिए गए बॉक्स में अपनी Bhamashah Family ID भरे और Check बटन दबाये और इस प्रकार आप अपने परिवार की पात्रता की जाँच कर सकेंगे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको RAJSSP Rajasthan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “एप्लीकेशन फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपको योजना के अंतर्गत आवेदन सफल हो जायेगा, अब आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
Offline Application Process Under Rajasthan Social Security Pension Scheme
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको निकटतम उप प्रभागीय अधिकारी / खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- उप प्रभागीय अधिकारी / खंड विकास अधिकारी के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे सभी दस्तावेजों के साथ तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास मंजूरी के लिए भेजना होगा।
- तहसीलदार तथा स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद आपका आवेदन मंजूरी के लिए निराकरण प्राधिकरण भेजा जायेगा।
- निराकरण प्राधिकरण की मंजूरी के बाद आपको सम्बंधित श्रेणियों में मासिक पेंशन जारी कर दी जाएगी।