उत्तर प्रदेश शादी विवाह अनुदान योजना | UP Shadi Anudan Yojana 2021 Onlne Registration | शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म
UP शादी अनुदान योजना के द्वारा लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय क सहयोग से गरीब परिवारों को बिटिया की शादी के लिए अर्थिक राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग ,अल्पसंख्यक ,सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को ही शादी के समय में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवारों को लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
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UP Shadi Anudan Yojana 2022
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों को उनकी शादी में सहयोग देने के लिए UP Shadi Anudan Yojana 2022 की शुरुआत की है। इसके तहत लाभार्थी कन्या को उसके विवाह के लिए 51,000 रूपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojana) के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु में शादी किये जाने पर योजना के तहत सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा। इसके साथ ही शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश एंटी भू माफिया पोर्टल
5 फरवरी 2022 तक किया जा सकता है योजना के अंतर्गत पंजीकरण
विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत जिला गरियाबंद में विवाह कार्यक्रम 19 फरवरी 2022 को प्रस्तावित है। सभी इच्छुक जोड़ो संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय फिंगेश्वर, छुरा, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग में 5 फरवरी 2022 तक पंजीकरण करवा सकते है। इस योजना के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से कार्यालीन समय में प्राप्त की जा सकती है। कन्या के विवाह के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण करने का मुख्य उद्देश्य से शुरु किया गया है।
Uttar Pradesh VivahAnudan Scheme Apply Online
यूपी में विवाह अनुदान योजना की शुरुआत योगी सरकार के द्वारा वर्ष 2016-17 के बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों की बेटियों की शादी कराने के लिए की गयी थी। शादी अनुदान योजना के माध्यम से यूपी में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए, पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाला जाता है। यदि आप अपनी बेटी की शादी के लिए यूपी सरकार द्वारा संचालित विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आप शादी अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह सभी इच्छुक उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करके सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। UP Shadi Anudan का लाभ केवल उन लोगों द्वारा लिया जा सकता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। वे लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए योजना से जुड़ी सभी जानकारी जैसे लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कन्या विवाह शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा उन लड़कियों को लाभान्वित किया जायेगा जिनका विवाह 18 वर्ष से अधिक आयु में हो रहा है। वही वर के लिए विवाह की आयु सीमा को 21 वर्ष तय किया गया है। यहाँ इस लेख में हम आपको इस योजना के तहत सभी जानकारी प्रदान करेंगे।
UP Shadi Anudan Yojana 2022
यूपी विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत लड़कियों को दी जाने वाली धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी इसलिए आवेदक के पास अपना एक बैंक खाता होना चाहिए और यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और यह बैंक खाता केवल राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए। सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि आवेदक जभी निकल सकता है जब उसकी शादी होगी। यूपी विवाह अनुदान योजना 2022 के अंतर्गत आवेदन केवल शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन ही स्वीकार किया जायेगा। आपको बता दे की लड़कियों को अनुदान के साथ साथ चिकित्सा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
Overview of Uttar Pradesh Shadi Anudan Yojana 2021
योजना का नाम | कन्या विवाह शादी अनुदान योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
लाभार्थी | प्रदेश की कन्याएं |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद प्रदान करना |
लाभ | 51,000 रुपये सहायता राशि |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | shadianudan.upsdc.gov.in/ |
यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत विवाह का पंजीकरण कराये जाने की स्थिति में दंपत्ति को 51,000 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी।
- एक परिवार की दो लड़कियों के द्वारा ही इस योजना के तहत अनुदान राशि का लाभ लिया जा सकता है।
- केवल माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति में शादी किये जाने पर ही अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
- यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है।
- कन्या विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियो को सहायता राशि सीधे उन्हें आधार से लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
विवाह अनुदान योजना 2022 कार्यान्वयन
इस कल्याणकारी योजना के तहत लाभार्थी लड़की को सहायता राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जायेगा। इसके लिए आवेदक लड़की का स्वयं का बैंक में खाता होना आवश्यक जो आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। किसी भी राष्टीय बैंक में खुला हुए बैंक खाता उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 के आवेदन के लिए पात्र है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी लड़की के द्वारा सहायता राशि को केवल शादी के समय ही निकाला जा सकता है। वह सभी आवेदन जो शादी के तीन महीने अर्थात 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद किये जायेगे उन्हें ही स्वीकारा जायेगा। इसके साथ ही लड़कियों को इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं दिए जाने का भी प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021 पात्रता मानदंड
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किये है। आपके द्वारा इस पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप आवेदन के लिए पात्र हैं।
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों द्वारा ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
- यूपी शादी अनुदान योजना में आवेदन के लिए अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति ,अल्पसंख्यक ,पिछड़ा वर्ग ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य आदि वर्ग के लोग पात्र हैं।
- इस योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए |
- ग्रामीण क्षेत्रो के सभी पात्र परिवारों के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 46,080 रूपये निर्धारित है।
- शहरी क्षेत्रो के सभी पात्र परिवारों के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 50,6460 रूपये निर्धारित है।
UP Shadi Anudan Yojana 2021 आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
विवाह अनुदान पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की विवाह हेतु अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना होगा। इसके बाद आपको दिए गए स्थान में पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको दिए गए लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे।
उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना 2022 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, उनको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा-
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन
उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी परिवार उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में दिए गये चरणों के प्रयोग करके शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के टैब में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी जैसे की :-
- बेटी की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- बैंक का विवरण
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को अटैच भी कर देना होगा। और सेव के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपका “सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन” पंजीकरण फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सवर्पर्थम आवेदक को उत्तर प्रदेश की विवाह हेतु अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको केटेगरी का चयन करना होगा।
- आपको अब पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे।
- इस प्रकार से आप लॉगिन कर सकेंगे।
यूपी विवाह अनुदान योजना में आवेदन पत्र की स्थिति कैसे देखे ?
- सवर्पर्थम आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- आपको इस पेज पर आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने फिर अगला पेज खुल जायेगा। अब आपको इस पेज पर लॉगिन फॉर्म भरना होगा फिर इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने अब आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा |
- अब आपको इस पेज में सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी जैसे की :-
- बेटी की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- बैंक का विवरण
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को अटैच भी कर देना होगा। और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह आपका अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन हो जाएगा।
अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको न अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी जैसे की :-
- बेटी की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- बैंक का विवरण
- अब आपको सभी दस्तावेजों को अटैच भी कर देना होगा। और सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपकी अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी आवेदन की प्रक्रिया की पूरी हो जाएगी।
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने तीन विकल्प खुलेंगे जो की कुछ इस तरह होंगे।
- इसके बाद आपको अपनी आवश्यकतानुसार दिए गए निम्न चरणों में से किसी एक का चयन करना होगा।
- अपनी श्रेणी के अनुसार किसी एक विकल्प का चयन कर लेने के बाद आपके सामने शासनादेश पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
- अब आपको डाउनलोड के विकप्ल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो शासनादेश आपके कंप्यूटर हो जाएगा।
यूपी कन्या शादी अनुदान आवेदन पत्र में संशोधन की प्रक्रिया
आप उत्तर प्रदेश कन्या शादी अनुदान योजना आवेदन फॉर्म में संशोधन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “आवेदन पत्र संशोधन / फाइनल सबमिट करें” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपसे कन्या शादी अनुदान आवेदन के सम्बन्ध में जानकरी मांगी जाएगी।
- यहाँ आपको मुख्यतः आवेदक का नाम, बैंक खाते की जानकारी और लॉगिन पासवर्ड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आप चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को निर्धारित स्थान में दर करके “Login” बटन पर क्लिक कर दे।
आगे आपके सामने शादी अनुदान आवेदन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं।
UP विवाह अनुदान योजना आवेदन स्थिति की जांच करने की प्रक्रिया
आप यूपी कन्या विवाह शादी अनुदान योजना आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं इसके लिए आपको नीचे दिए गए आसान से चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहा क्लिक करें)” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपसे कन्या शादी अनुदान आवेदन के सम्बन्ध में जानकरी मांगी जाएगी।
- यहाँ आपको मुख्यतः आवेदक का नाम, बैंक खाते की जानकारी और लॉगिन पासवर्ड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आप चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को निर्धारित स्थान में दर करके “Login” बटन पर क्लिक कर दे।
अब आपकी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर मुख्यमंत्री कन्या शादी अनुदान योजना आवेदन की स्थिति खुलकर सामने आ जाएगी।
आवेदन पत्र प्रिंट करने की प्रकिया
इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए कुछ सरल चरणों का पालन करके अपने आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको यूपी में शादि अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का मुखपृष्ठ खुल जाएगा।
- वेबसाइट के मुखपृष्ठ पर आपको “आवेदन पत्र प्रिंटर (आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने के लिए यह क्लिक करें)” के विकल्प पर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- यहां आपको लॉगिन फॉर्म मिलेगा, आवेदन संख्या, बैंक खाता संख्या और पासवर्ड जैसे सभी विवरण भरें। अब कैप्चा कोड को ध्यान से भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
- लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा, जिस पर आप प्रिंट बटन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें।
विवाह अनुदान योजना का शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले उत्तर प्रदेश विवाह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको शनादेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे।
- सामान्य, अनु सूचित जाती, अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश
- इन विकल्प में से आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने शासनादेश PDF Format खुल कर आ जायेगा।
- अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपकी डिवाइस में इस प्रकार से शासनादेश डाउनलोड हो जायेगा।
महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- सामान्य ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति वर्ग दिशा निर्देश
- अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा निर्देश
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी दिशा निर्देश
संपर्क सूत्र
- सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
- अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199
यह भी पढ़े – स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (igrsup.gov.in) यूपी सम्पत्ति एवं विवाह पंजीकरण कैसे करें?
हम उम्मीद करते हैं की आपको उत्तर प्रदेश कन्या विवाह शादी अनुदान योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।