उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना | UP Viklang Pension Yojana Online Form | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची | UP Viklang Pension Application Form
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांगजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है, जिससे कि विकलांग नागरिकों को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।इस योजना मे उत्तर प्रदेश सरकार उन विकलांग व्यक्तियों को जो खुद परिश्रम करके जीविका नहीं चला सकते उन्हें पेंशन के रूप में सहायता राशि मुहैया कराएंगी। विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जायेंगे। इस पेंशन राशि के द्वारा न सिर्फ विकलांगजन आर्थिक रूप से मजबूत होंगे साथ ही उन्हें दैनिक आवश्यकताओं के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इस योजना के लिए राज्य का कोई भी विकलांग व्यक्ति स्त्री अथवा पुरूष
UP Viklang Pension Yojana Apply
आजकल ऐसा देखा जाता है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें समाज में तुछ दृष्टि से देखा जाता है। अधिकांश स्थितियों में परिवारजन भी विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए आगे नहीं आते। ऐसी स्थिति में विकलांग पेंशन योजना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। इस पेंशन राशि के प्राप्त होने से विकलांग व्यक्तियों को किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना पड़ेगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिमाह धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना वाले लाभार्थियों का नाम बीपीएल सूची में होना अनिवार्य है। जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके पास 40 प्रतिशत का प्रमाण होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थी सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Overview of UP Viklang Pension
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
आरंभ | 2021 |
लाभार्थी | विकलांग जन |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | पेंशन की सुविधा |
लाभ | मासिक पेंशन भत्ता |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in/index.aspx |
विकलांग पेंशन योजना यूपी न्यू अपडेट
हम जानते हैं कि पुरे देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते सभी लोग परेशान हैं, जिसके चलते शुरू में केंद्र सरकार द्वारा 21 दिन का लॉक-डाउन भी लगाया था। इसी समस्या से जूझने के लिए देश की वित् मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा विकलाँग नागरिकों के लिए एक नयी योजना की घोषणा की गयी थी, जिसका नाम Viklang Pension Yojana रखा गया था। इस योजना के अंतर्गत ये घोषणा हुई थी, की अगले तीन महीने तक विकलाँग नागरिकों को 1000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत मिल रही पेंशन की राशि 500 रुपए से 1000 रुपए नयी घोषणा के बाद बढ़ा दी गयी है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि को लाभार्थी अगले तीन महीने तक सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि को तीन महीने तक दो किस्तों में प्रदान की जाएगी।इस योजना लाभ लगभग 3 करोड़ विकलांग नागरिकों को मिलेगा। इस योजना का प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से सीएम योगी आदित्य नाथ जी से पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की गयी है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हम जानते हैं कि हमारे देश में विकलांग नागरिकों की संख्या करोड़ो में है, जो बहुत ज्यादा परेशान और लाचार घूम रहे हैं। ये विकलांग नागरिक कोई भी काम करने के योग्य नहीं होते हैं, जिससे इनको आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ता है। ऐसे में इनको भिक्षा मांग कर या किसी दूसरे पर निर्भर रह कर गुजारा करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana की शुरुआत की गयी है। इस उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के नगरिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए 500 रुपए की प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसी भी विकलांग नागरिक को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे इनको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जायेगा।
UP Viklang Pension
इस योजना के तहत नागरिको को राज्य सरकार अपनी सुविधा के अनुसार ही यह तय करती है पेंशन हर तीन महीने में प्रदान करनी है या हर 6 महीने में देनी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पेंशन की राशी लाभार्थी के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के द्वारा भेजी जाती है और इसके लिए लाभार्थी को आवेदन करते समय अपने बैंक की सही जानकारी दर्ज करनी अनिवार्य होती है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन राशि
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कैबिनेट बैठक में पास हुए नए नियमों के अनुसार अब विकलाँग नागरिकों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 500/- रू सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन के माध्यम से राज्य विकलांग नागरिक अपनी आजीविका को बेहतर कर सकते हैं, जिससे उनको किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।
UP Viklang Pension Yojana के प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश विकलांगजन पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरूष उम्मीदवार ले सकते है।
- सभी पेंशन योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश विकलांगजन पेंशन योजना का लाभ केवल SSBY आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से ही लिया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा।
- राज्य के विकलांग नागरिकों को इस विकास पेंशन योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- सभी विकलांग नागरिकों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे।
- विकलांग नागरिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गयी है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 40% विकलांग आवेदकों को 500 /- प्रदान किये जायेंगे।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, विकलांग नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इस योजना के तहत, सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, इसलिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही ले सकते है अतः आवेदक का प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरूष उम्मीदवार ले सकते है।
- आवेदक व्यक्ति स्त्री-पुरुष का बैंक में खाता होना अनिवार्य है अन्यथा वह योजना ने आवेदन नहीं कर सकता।
- आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में मासिक आय 1500 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, अविवाहित होने की स्थिति में मासिक आय 1000 रुपए निर्धारित है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक की 40% विकलांगता होना अनिवार्य है।
- यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि विकलांग नागरिक तीन पहिया वाहन या चार पहिया वाहन का मालिक है या कोई भी वाहन इस पेंशन के लिए पात्र नहीं है।
- विकलांग व्यक्ति जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- अब आपको यहाँ “New Entry Form” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके समाने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।

- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण, विकलांगता का विवरण आदि दर्ज कर देना है।

- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “Save” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके आपको अपने विवरण जांच करने के बाद “फॉर्म संपादित करें/अंतिम सबमिशन” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपका उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन सफल हो जायेगा।
यूपी विकलांग जन पेंशन आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- अब आपको यहाँ “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके समाने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- रजिस्ट्रेशन संख्या , पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको “लॉगिन” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आप अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखे?
उत्तर प्रदेश राज्य के इच्छुक लाभार्थी पेंशनर सूची में अपना नाम देखना चाहते है, तो उनको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा-
- सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको पेंशनर सूची के सेक्शन आप अपने अनुसार जिस वर्ष की सूची देखना चाहते हैं, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने आपके द्वारा चयनित वर्ष की सूची की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी।
Helpline Number
हमारी वेबसाइट माध्यम से आपको UP Viklang Pension Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं-
- हेल्पलाइन नंबर– 18004190001