उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन & एप्लीकेशन फॉर्म

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हो चुकी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन उपलब्ध कराने का कार्य किया जायेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी वर्गों के हितो का ध्यान रखते हुए योजनाओ की शुरुआत की जाती है इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय बजट में Uttrakhand Vidhwa Pension Yojana के लिए बजट की घोषणा की गयी है। इस योजना के माध्यम से उन सभी महिलाओ को भरण पोषण तथा जीवन सुधार के लिए पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी जो पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण बेसहारा हो गई है।

Pradhanmantri Scholarship Yojana

Uttrakhand Vidhur Pension Yojana

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओ को प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान 6-6 माह के अंतराल पर दो किश्तों में किया जायेगा। पहली किश्त का भुगतान अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी।

बताते चले की आवेदकों को अतिरिक्त बजट होने अथवा रिक्ति होने पर पात्रता तथा वरीयता क्रम के आधार पर Uttarakhand Widow Pension Scheme प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया क्या है?, कौन विधवा पेंशन के आवेदन कर सकता है? पात्रता मानदंड अवं आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? आदि सवालो के जवाब इस लेख में दिए जायेंगे।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के प्रमुख तथ्य

योजना का नामउत्तराखंड विधवा पेंशन योजना
आरम्भ की गईसमाज कल्याण विभाग द्वारा
लाभार्थीविधवा महिलाएं
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यबेसहारा विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना
लाभ1000रू मासिक सहायता राशि
श्रेणीउत्तराखंड सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटwww.ssp.uk.gov.in/

विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड के लाभ

बेसहारा महिलाओं को उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विधवा पेंशन के निम्न लाभ हैं : –

  • विधवा महिलाओं को शासन से हर महीने एक निश्चित आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
  • पेंशन राशि विधवा महिला की अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य करेगी।
  • इसके साथ ही विधवा पेंशन राशि महिला को मासिक रूप से प्राप्त होगी जिससे उसे भरण-पोषण में परिशानी का सामना नहीं करना होगा।
  • लाभार्थी महिला को पैसे के लिए किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इस प्रकार महिला आत्मनिर्भर बनेगी।

Uttarakhand Vidhwa Pension पात्रता मानदंड

वह सभी आवेदक जो उत्तराखंड विधवा पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

  • केवल उत्तराखंड की स्थायी निवासी विधवा महिलाओं ही विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
  • दूसरी शादी कर चुकी महिला विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
  • वह विधवा महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • महिला की सभी स्रोतों से आय मासिक आय 1000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • उत्तराखंड निरक्षित विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल निराक्षित विधवा महिला ही ले सकती है अतः संयुक्त परिवार में रहने वाली महिला आवेदन के लिए पात्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?

आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा ऑफलाइन मोड में उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “पेंशन अनुदान योजनाओ के लिए आवेदन पत्र” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, इस पेज पर आपको “विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Uttarakhand Widow Pension Scheme
  • इसके बाद आपके सामने Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana आवेदन फॉर्म पीडीएफ खुल जाएगी। आपको इस फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है।
  • अब फॉर्म को सही प्रकार से भरने के बाद सभी सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करके अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करा दे।

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में उत्तराखंड विधवा पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “नया ऑनलाइन आवेदन” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Uttarakhand Widow Pension Scheme
  • अब आपके सामने कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
Vidhwa Pension Uttarakhand Form PDF
  • आपको इस आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण को दर्ज करके दस्तावेजों को निर्धारित स्थान में अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद अपने द्वारा दर्ज जानकारी की जाँच के पश्चात् आप चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को भरकर “सुरक्षित करे” बटन पर क्लिक कर दे।

Helpline Number

यदि आप किसी भी प्रकार की पेंशन राशि के लाभार्थी है तो आप शासन द्वारा निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट पर दिए हुए हेल्पलाइन नंबर 1800 180 4094 के द्वारा पेंशन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

Leave a Comment