Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण इलाको के आर्थिक कमज़ोर नागरिको के लिए समय समय पर विभिन प्रकार की योजना को शुरू किया जाता है जिससे उनके जीवन में सुधार किया जा सके। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिको के लिए वित्तीय बजट 2022-23 पेश करते समय राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना का एलान किया गया था जिसे अब 10 अक्टूबर 2022 को राज्य में लागु कर दिया गया है जिसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 100000 ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 200,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के जो इच्छुक ग्रामीण परिवार Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana Rajasthan का लाभ उठाना चाहते है वह हमारे इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े। क्योंकि इस लेख में उपलब्ध महत्पूर्ण जानकारी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में सहयता प्रदान करेगी।
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Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana 2024
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना को शुरू किया गया है जिसका एलान 2022-23 के बजट पेश कर समय किया गया था और अब सरकार के सहकारिता विभाग ने इस योजना को लागु करने की मंज़ूरी प्रदान कर दी गयी है जिसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 100,000 ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए न्यूतम 25000 और अधिकतम 200,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और यह लोन वाणिज्यिक बैंकों,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों,सहकारी बैंकों और स्मॉलफाइनेंस बैंक के ज़रिये उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ग्रामीण परिवार को Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Loan Yojana के माध्यम से कृषि के अलावा अन्य कार्यो के लिए 2000 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध किया जएगा। राज्य के केवल वही ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते है जो 5 वर्ष से ग्रामीण इलाके में रह रहे है।
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राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना की पूरी
योजना का नाम | Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana |
शुरू की गई | सीएम अशोक गहलोत के द्वारा |
उद्देश्य | अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना |
लाभार्थी | राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के परिवार |
ऋण की राशि | 2 लाख रुपये |
लाभ | 1 लाख ग्रामीण परिवारों को |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही आरंभ की जाएगी |
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana के तहत 15 दिन में मिलेगा ऋण
- सरकार द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को अप्प्रोवे करने के बाद 15 भीतर लोन प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवार को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंकों और स्माल फाइनेंस बैंकों के ज़रिये लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- राजस्थान के सहकारिता मंत्री ने यह जानकारी प्रदान कि है कि सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों की ओर से 55 हजार 158, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36 हजार 741, सहकारी बैंकों द्वारा 5 हजार 949 तथा स्माल फाइनेंस बैंकों की ओर से 2 हजार 152 सहित कुल 1 लाख ग्रामीण परिवारों को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है।
- Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana की खासियत यह है आवेदक को किसी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी।
- लाभ्यर्थी को हर साल लोन को रिन्यूअल करवाना होगा। मतलब की लाभ्यर्थी को जब एक साल पूर्ण हो जाएगा। तो बकाया राशि को जमा करवाकर लोन सिमा को अगले साल के लिए रिन्यूअल करवाना होगा
- राजस्थान सरकार की तरफ से आने वाले वर्षों में भी निरंतर ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
ग्रामीण परिवार आजीविका लोन योजना राजस्थान का उद्देश्य क्या है
Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Loan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण परिवार को कृषि कार्य के अलावा हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई आदि के लिए बैंक के ज़रिये से बियाज़ मुक्त लोन उपलब्ध करना है जिसके माध्यम से राज्य के के ग्रामीण क्षेत्र के 100,000 ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्यो के लिए न्यूतम 25000 और अधिकतम 200,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे ग्रामीण क्षेत्र में नए रोजगार उत्पन होंगे और बेरोजगार नागरिको को रोजगार प्राप्त होगा। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाको के परिवारों की आर्थिक स्तिथि में मजबूती आएगी। जिससे वह बेहतर तरह से जीवन यापन करने में सक्षम होंगे।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के गुण
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिको के लिए वित्तीय बजट 2022-23 पेश करते समय राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना का एलान किया गया था जिसे अब 10 अक्टूबर 2022 को राज्य में लागु कर दिया गया है
- Rajasthan Gramin Parivar Aajivika Loan Yojana के माध्यम से कृषि के अलावा अन्य कार्यो के लिए 2000 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध किया जएगा।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 100,000 ग्रामीण परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए न्यूतम 25000 और अधिकतम 200,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके अलावा राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले लोन के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान भी देगी।
- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवार को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंकों और स्माल फाइनेंस बैंकों के ज़रिये लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य के केवल वही ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते है जो 5 वर्ष से ग्रामीण इलाके में रह रहे है।
- सरकार द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र को अप्प्रोवे करने के बाद 15 भीतर लोन प्रदान किया जाएगा।
- लाभ्यर्थी को हर साल लोन को रिन्यूअल करवाना होगा। मतलब की लाभ्यर्थी को जब एक साल पूर्ण हो जाएगा। तो बकाया राशि को जमा करवाकर लोन सिमा को अगले साल के लिए रिन्यूअल करवाना होगा
- राजस्थान सरकार की तरफ से आने वाले वर्षों में भी निरंतर ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के तहत योग्यता मानदंड
- आवेदको को राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना ज़रूरी है।
- उमीदवार ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष से रह रहा हो।
- लाभ्यर्थी के पास आधार, जनाधार कार्ड अवश्य होना ज़रूरी है।
- आवेदक का इन बैंको में खता होना ज़रूरी है वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंक।
- उमीदवार के परिवार के पास किसी भी लाइसेंस धारी बैंक से जारी किया हुआ किसान क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है।
- जिन परिवारों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको नए सदस्यों के तहत अकृषि कार्यों के लिए क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा।
- योजना में अन्य योग्यता मानदंडों को पूर्ण करने वाले लघु और सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक जो किराएदार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार आदि भी इस योजना के योग्य है।
- ग्रामीण दस्तकार और अकृषि कार्यों में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार के नागरिक भी इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं।
- राजीविका के स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक समूहों एवं व्यवसायिक समूहों के व्यक्तिगत सदस्यों को सामूहिक गतिविधियों के लिए भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर लोन प्राप्त कर सकते है हर समहू को ज़्यादा से ज़्यादा 10 सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से लोन प्रदान किया जाएगा।
- नागरिक को आवेदन करने के लिए उस बैक शाखा के कार्य क्षेत्र या जिले का निवासी होना ज़रूरी है जिस बैंक से लोन उपलब्ध करवाया जाएगा
ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जनाआधार
- किसान क्रेडिट कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना रजिस्ट्रेशन
राज्य के जो इच्छुक ग्रामीण परिवार Gramin Parivar Aajivika Rin Yojana Rajasthan का लाभ उठाना के लिए आवेदन करना चाहते है उन्हें थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार के सहकारिता विभाग ने इस योजना को लागु करने की मंज़ूरी प्रदान कर दी गयी है जिसके बाद इस योजना को राज्य में लागु कर दिया है जल्द से जल्द इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट को शुरू किया जाएगा। जैसे ही सरकार द्वारा ऑफिसियल वेबसाइट को शुरू किया जाता है हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से अगवत करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कृपया इस लेख के साथ अवश्य जुड़े रहे।