UP Transfer Policy 2023 Pdf – उत्तर प्रदेश तबादला नीति को मिली मंजूरी

UP Transfer Policy 2023-24 :-  जैसे के हम सभ जानते है शिक्षकों की अधिकतर इच्छा रहती की वह अपने क्षेत्र में रहकर ही कार्य करें। जिससे की उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पढ़े। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शिक्षकों के लिए यूपी ट्रांसफर पालिसी को शुरू किया है है इस पालिसी के तहत शिक्षक एक जिले से दूसरे जिले में अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सकते है UP Transfer Policy 2023- 24 के तहत जो इच्छुक शिक्षक अपना ट्रांसफर लेना चाहते है वह 30 जून तक आवेदन कर ट्रांसफर ले सकते है राज्य के जो इच्छुक शिक्षक तबादला नीति उत्तर प्रदेश तहत अपना तबादला करना चाहते है उन्हें इस निति के तहत आवेदन करना होगा। तो आइए हमारे साथ जानते है कैसे आप अपना तबादला ले सकते है इस तबादला निति से समबन्धी महत्पूर्ण जानकारियां क्या है जो आपको ट्रांसफर लेने में सहायता करेगी।

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UP Transfer Policy 2023-24

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार नई तबादला नीति जारी को मंज़ूरी प्रदान कर दी है जिसके माध्यम से राज्य के लाखो शिक्षक अपनी इच्छा अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में अपना तबादला करा सकते है राज्य सरकार ने इसके लिए अंतर्जनपदीय तबादलों की प्रक्रिया 8 जून से परिषदीय शिक्षकों के आरम्भ की जाएगी। साथ ही शिक्षक अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल ट्रांसफर करवा सकते है UP Transfer Policy 2023-24 के लिए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने नियम शर्ते जारी कर दी है तबादला नीति उत्तर प्रदेश के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रीतक बीएसए को इस संबंध में निर्देशित किया गया है इस पालिसी के जिले में 3 वर्षों मंडल में 7 वर्ष पूरे करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा।  नई पालिसी के तहत शिक्षक आसानी से अपनी पसंद से ट्रांसफर करवा सकते है।

UP Transfer Policy 2023-24

Uttar Pradesh Transfer Policy  Highlight

लेख का नामUP Transfer Policy 
शुरू की गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के शिक्षक
उद्देश्य राज्य के शिक्षकों को एक  जिले से दूसरे जिले में तबादला कराने की सुविधा प्रदान करना
लाभ शिक्षकों को उनकी इच्छा अनुसार 1 जिले से दूसरे जिले में तबादला करने की सुविधा प्रदान  की जाएगी
साल 2023
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटhttp://upsecgtt.upsdc.gov.in/

यूपी तबादला नीति 2023-24 के लाभ एवं विशेषताएं जानिए

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार नई तबादला नीति जारी 2023 24 को मंज़ूरी प्रदान कर दी है।
  • इस नई पालिसी के तहत 30 जून के बाद तबादले के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त की जाएगी।
  • इस पालिसी के जिले में 3 वर्षों मंडल में 7 वर्ष पूरे करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा।
  • राज्य सरकार ने विभागों को 25 दिन का समय दिया है जिसमे ट्रांसफर किये जाएंगे।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
  • UP Transfer Policy 2023-24 के तहत शिक्षकों की सभी संख्या में ‘क’ और ‘ख’ समूह में से अधिकतम 20% तबादले किये जाएंगे।
  • ‘ग’ और ‘घ’ समहू के लिए सरकार द्वारा अधिकतम 10% तक स्थानांतरण होगा।
  • अगर विभाग द्वारा इस पालिसी के तहत तय किये गए 10% से ज़्यादा तबादला किया जाता है तो विभागीय मंत्री से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
  • जैसे ही मंज़ूरी प्राप्त हो जाती है तो इस स्तिथि में सिर्फ 20% शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।
  • यूपी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि जहां तक हो सके समूह ख और ग के कर्मचारियों के ट्रांसफर में मेरिट के अनुसार ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम को अपनाया जाए।
  • जिन शिक्षकों के बच्चे असमर्थ या दिव्यांग है उन्हें इस पालिसी के तहत स्थानांतरण के लिए विकल्प दिया जाएगा।
  • कर्मचारियों का ट्रांसफर ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जहां पर इलाज की सुविधा अच्छे से प्राप्त हो सके।

UP Transfer Policy के तहत नियम और शर्तें

  • इस पालिसी के तहत एक जिले से दूसरे जिले तबादले के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा अवधि 5 वर्ष होनी ज़रूरी है।
  • शिक्षक इस तबडली निति के तहत एक से ज़्यादा बार तबादले के लिए आवेदन कर सकते है।
  • जिन शिक्षकों द्वारा पहले ही स्थानांतरण का लाभ दिया जा चुका है दूसरी बार तबादले के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • अगर किसी महिला एवं पुरुष शिक्षक ने पहले ही अपना तबादला कराया हुआ है लेकिन असाध्य एवं गंभीर रूप से स्वयं पीड़ित हैं या उनके पति और पत्नी और पुत्र व पुत्री में से कोई पीड़ित है तो उन सभी के द्वारा एक बार फिर से तबादले हेतु आवेदन किया जा सकता है।
  • शिक्षक के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए अंक समान होने की स्तिथि में वरिष्ठतम को पहले अवसर प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के वह शिक्षक आपसी सहमति से ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है उन्हें सामान्य अंतरजनपदीय तबादलों का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • शिक्षकों को तब्दले के लिए 1 से लेकर 7 विद्यालयों का विकल्प दर्ज करना पड़ेगा।
  • अगर ऐसी कोई स्तिथि आती है जिसमे दो शिक्षकों की जोइनिंग दिनांक एक है तो उनमे से अधिक उम्र वाले को तब्दले का लाभ दिया जाएगा।
  • शिक्षकों के स्थानांतरण में कार्यभार ग्रहण करने की कार्य की इस निति के तहत अवकाश के दौरान की जाएगी। इसलिए शिक्षक की सेवा अवधि 5 साल अनिवार्य की गई हैं।
  • जो इच्छुक शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन करेंगे उनके आवेदन पत्र का सत्यापन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

यूपी तबादला नीति के लिए पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है।
  • इस नीति के लिए राज्य के शिक्षक पात्र होंगे।
  • शिक्षक एक से अधिक बार स्थानांतरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
  • इस पालिसी के तहत एक जिले से दूसरे जिले तबादले के लिए महिला शिक्षक की सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा अवधि 5 वर्ष होनी ज़रूरी है।

UP Transfer Policy 2023-24 Apply

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी ट्रांसफर पॉलिसी 2023-24 को मंज़ूरी प्रदान कर दी है इसलिए जो इच्छुक आवेदक आवेदन कर लाभ उठाना चाहते है उन्हें कुछ समय इंतज़ार करना होगा। जैसे ही राज्य सरकार द्वारा इस निति के अंतर्गत आवेदन करने से सम्बन्धी किसी भी तरह की जानकारी को सावर्जनिक किया जाएगा। तो हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से अगवत करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या इस लेख के साथ अवश्य जुड़े रहे। ताकि आप हर नई अपडेट प्राप्त कर सके।

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