Bihar Krishi Vaniki Yojana 2023 मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

Bihar Krishi Vaniki Yojana Application Form 2023 | बिहार कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0टी0पी0) योजना क्या है, लाभ, पात्रता, एवं आवेदन प्रक्रिया जाने |

बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानो के लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना का संचालन किया है इस योजना की सहायता से राज्य के किसान अपनी कृषि योग्य ज़मीन पर पॉप्लर के  150 लाख प्रजाति के पेड़ो का रोपण कर सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण करने वाले किसानो की हर तरह से सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि किसान भाई वृक्षारोपण कर राज्य में पर्यावरण और जलवायु को सुरक्षित करने के साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसी महत्व से इस Mukhyamantri Krishi Vaniki Yojana को राज्य में शुरू किया गया है अगर आप बिहार राज्य के किसान है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े।

बिहार कृषि वानिकी योजना

मुख्यमंत्री बिहार कृषि वानिकी योजना 2023

राज्य के किसानो के लिए उनकी आय में वृद्धि करने के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना का संचालन किया गया है जिससे किसानो को उनके कृषि योग्य भूमि पर पॉप्लर के पेड़ का रोपण करना होगा। किसानो के खेत की डोल पर या फिर खली ज़मीन पर पर पॉप्लर का वृक्षारोपण करना है किसान भाइयो को वृक्षारोपण करने के लिए सरकारी नर्सरी से पॉप्लर के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। जिनकी कीमत एक पौधे के हिसाब से 10 रुपए होगी। और यह 10 रुपए भी किसानो को 3 साल बाद लोटा दिए जाएंगे। बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी मे भर्ती होने के लिए यहाँ क्लिक करे

तीन वर्ष होने के बाद जब वन विभाग द्वारा इन पौधों में से 50% या इससे ज़्यादा पेड़ों की उत्तरजीविता होने पर हर एक पेड़ के हिसाब से ₹60 की दर से ओर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। पेड़ लगाते समय किसानो को पौधों की लगभग उचाई 10 फीट होनी चाहिए और गोला 2.5 इंच होना चाहिए। इस योजना के ज़रिये किसानो को पेड़ की देख भाल करने के लिए वन विभाग द्वारा ज़रूरी जानकारी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही जब पौधे पेड़ के रूप ले लेंगे उनकी कटिंग भी वन विभाग के स्थानीय स्थानीय द्वारा मुफ्त में की जाएगी। इन पौधों के बड़े हो जाने पर इनका सम्पूर्ण लाभ किसानों को ही प्रदान किया जाएगा। सरकार की इसमें किसी प्रकार की कोई साझेदारी नहीं होगी।

Overview of Mukhymantri Krishi Vaniki Yojana 2023

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना
शुरू की गईबिहार सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य के सभी किसान भाई
उद्देश्यअधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और किसानों की आय में वृद्धि करना
साल2023
राज्यबिहार
संबंधित विभागपर्यावरण एवं वन विभाग
ऑफिसियल वेबसाइटऑफिसियल वेबसाइट

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य   

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानो को पॉप्लर के पेड़ो का वृक्षारोपण करवाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करनी है पॉप्लर के पेड़ लगाने के 5-7 साल बाद बड़े बड़े होने के बाद वह बढ़िया कीमत में बिकते है जिससे किसानो को ज़्यादा आर्थिक मदद प्राप्त होती है और वह मजबूत बनते है पॉप्लर के पेड़ लगाने के बाद उनकी देखभाल करने से साथ उनको सुरक्षित तक सभी ज़रूरी जानकारी प्रदान की जाती है Mukhymantri Krishi Vaniki Yojana की मदद से पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने में मदद करेगी। राज्य में 2150 एकड़ निजी भूमि पर पॉप्लर के पेड़ो का वृक्षारोपण किया जाएगा। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करे

Bihar Krishi Vaniki Yojana 2023 Benefits

  • मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना जब पौधे पेड़ के रूप ले लेंगे उनकी कटिंग भी वन विभाग के स्थानीय स्थानीय द्वारा मुफ्त में की जाएगी।
  • इस योजना के ज़रिये किसानो को पेड़ की देख भाल करने के लिए वन विभाग द्वारा ज़रूरी जानकारी भी प्रदान की जाएगी
  • किसान भाइयो को वृक्षारोपण करने के लिए सरकारी नर्सरी से पॉप्लर के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। जिनकी कीमत एक पौधे के हिसाब से 10 रुपए होगी। और यह 10 रुपए भी किसानो को 3 साल बाद लोटा दिए जाएंगे।
  • तीन वर्ष होने के बाद जब वन विभाग द्वारा इन पौधों में से 50% या इससे ज़्यादा पेड़ों की उत्तरजीविता होने पर हर एक पेड़ के हिसाब से ₹60 की दर से ओर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
  • इन पौधों के बड़े हो जाने पर इनका सम्पूर्ण लाभ किसानों को ही प्रदान किया जाएगा। सरकार की इसमें किसी प्रकार की कोई साझेदारी नहीं होगी।
  • है इस योजना की सहायता से राज्य के किसान अपनी कृषि योग्य ज़मीन पर पॉप्लर के  150 लाख प्रजाति के पेड़ो का रोपण कर सकेंगे।
  • Bihar Krishi Vaniki Yojana 2023 को हरियाली मिशन के अंतर्गत  पॉप्लर के पेड़ों का वृक्षारोपण करने के लिए शुरू किया गया है।
  • राज्य में 2150 एकड़ निजी भूमि पर पॉप्लर के पेड़ो का वृक्षारोपण किया जाएगा।
  • इस योजन का लाभ केवल बिहार राज्य के किसान प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत योग्यता मानदंड

  • इस योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी किसान प्राप्त करने के योग्य है
  • लाभयर्थी किसान की खुद की जमीन या लीज पर ली गई जमीन हो। परन्तु लीज पर ली गई जमीन कम से कम 3 वर्षों के लिए होनी ज़रूरी है।
  • पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए जमीन समतल ऊंची जल जमाव मुक्त होनी चाहिए।
  • उमीदवार किसान के बैंक खाते में योजना के तहत पूंजी के रूप में ₹20000 जमा होने ज़रूरी है।
  • उमीदवार किसान की भूमि पर पॉप्लर के पौधे लगाने के लिए सिंचाई का पूर्ण बंदोबस्त होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत से अलॉट के लिए प्रति व्यक्ति के अनुसार भूमि को आधा एकड़ से तीन एकड़ रखा गया है।

ज़रूरी दस्तावेज

  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • लीज डीड की फोटोकॉपी
  • अपडेट की गयी लगान की रसीद
  • 20 हजार रूपए की बैंक में जमा होने का प्रमाण बैंक पास बुक विवरण

Bihar Krishi Vaniki Yojana के तहत पंजीकरण करने की प्रक्रिया जाने

  • आपको पहले पर्यावरण एवं वन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
बिहार कृषि वानिकी योजना
  • अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर मेन्यू के सेक्शन में से ऑनलाइन अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना है
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आजाएगा
  • आवेदन पत्र  में मालूम की गयी सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
  • अब आपको जनरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जनरेट ओटीपी के विकल्प क्लिक करने बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी प्राप्त होगा।
  • इसके बाद प्राप्त ओटीपी को आप ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  • अब आपको प्रोसीड के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर बारह आंख की रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी। इसकी मदद से आप अपने आवेदन पत्र में गलती को ठीक कर सकते है
  • अब आपको अगले पेज पर पौधो की प्रजाति एवं पौधों की संख्या दर्ज करनी है।
  • सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सेव ड्राफ्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अंतिम सबमिट करने के बाद आप फॉर्म में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं कर सकेंगे।
  • सेव ड्राफ्ट के विकल्प क्लिक करते है तो आप आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं इसके लिए आपको आलरेडी रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करके 12 नंबर के रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करना है।
  • अब आपको आवेदन पत्र के साथ सभी ज़रूरी दस्तावेज़ को अपलोड करना होगा
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • अगर आपकी इच्छा है तो आप आवेदन पत्र का प्रिंट भी निकल सकते है प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर के।
  • इस तरह से आप योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं

अपने आवेदन की स्तिथि को जांचने की प्रक्रिया

  • आपको पहले पर्यावरण एवं वन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
  • अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा।
  • अब आपको इस पेज पर एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर देना है।
  • इसके बाद आपको शो के विकल्प पर क्लिक करना होगा
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन की स्तिथि खुलकर आजाएगी।

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