आज हमारे इस लेख का विषय Dayalu Yojana Status चेक करना है। क्योंकि हरियाणा के बहुत से ऐसे लोग हैं जो दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना में अपना आवेदन करते हैं लेकिन उनको इस योजना का स्टेटस चेक करना नहीं आता है। जिस कारण उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आईए जानते हैं दयालु योजना स्टेटस चेक कैसे करें।
यदि आपने भी दयालु योजना में अपना आवेदन कर रखा है और अब अपने आवेदन की स्थिति चेक करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि योजना के तहत मिलने वाली लाभ की राशि आपके बैंक खाते में आई है या नहीं, तो आप हमारा यह लेख जरूर पढ़िए
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दयालु योजना क्या है
हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) को अंत्योदय परिवारों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा दयालु योजना में आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाता है। लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। हरियाणा परिवार सुरक्षा नयास द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
मुख्य तथ्य Dayalu Yojana Status के
योजना का नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना (Dayalu Yojana) |
लेख का विषय | Dayalu Yojana Status |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 1 से 5 लाख रुपए तक |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | Online |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Dayalu Yojana Status के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
आयु सीमा | सहयता राशि |
6 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष तक | 1 लाख रुपये |
12 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक | 2 लाख रुपये |
18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक | 3 लाख रुपये |
25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष तक | 5 लाख रुपये |
45 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक | 3 लाख रुपये |
Note- इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।
दयालु योजना स्टेटस का लाभ लेने की पात्रता
वही लोग दयालु योजना स्टेटस का लाभ उठा सकते हैं जो निचे बताई गई निम्नलिखित पात्रता को पूरा करते हैं।
- लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से काम होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच हो।
- आवेदन के लिए परिवार आईडी/परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) नंबर होना जरूरी है।
- केवल उन्ही व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता हुई हो।
- दयालू -2 योजना के तहत केवल वे व्यक्ति आवेदन कर सकते है जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई है।
Dayalu Yojana Status Check करें
- सबसे पहले आपको दयालु योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
![Dayalu Yojana Status](https://indiascheme.com/wp-content/uploads/2024/05/image-88-1024x310.png)
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर ट्रैक रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- इस पेज पर आपको योजना का चयन करना है और अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करनी होगी।
![Dayalu Yojana Status](https://indiascheme.com/wp-content/uploads/2024/05/image-89.png)
- फिर आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपको प्राप्त ओटीपी को ओट बॉक्स में दर्ज करके सत्यापित करना होगा।
- इसके बाद आप अपना दयालु योजना स्टेटस चेक कर सकते हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Dayalu Yojana Status Check चेक करने की वेबसाइट कौन सी है?
दयाल योजना स्टेटस चेक करने की आधिकारिक वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in है।
दयालु योजना क्या है?
दयालु योजना को हरियाणा सरकार ने शुरू किया है इस योजना के तहत राज्य के अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर उन्हें सरकार द्वारा 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह आर्थिक सहायता आयु अनुसार दी जाती है।
दयालु योजना का पूरा नाम क्या है?
दयालु योजना का पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है।