निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024: Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Apply Online & Form Pdf

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana: राजस्थान में 1 जनवरी 2016 में निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना शुरू की गई थी। यह योजना श्रमिकों की आवासीय समस्याओं को देखते हुए शुरू की गई थी। राज्य सरकार इस योजना के जरिए पात्र श्रमिकों को आवास बनवाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है। परंतु इस योजना का लाभ वही श्रमिक उठा सकते हैं जिनके पास खुद की भूमि है लेकिन घर बनवाने के लिए पैसे नहीं है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

यदि आप भी राजस्थान के श्रमिक है और आपके पास घर बनवाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आप Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Apply Online करके अपना खुद का घर बनाने का सपना साकार कर सकते हैं। आज हम अपने इस लेख में श्रमिक सुलभ आवास योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।

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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को राजस्थान के गरीब और मजदूर वर्ग के लिए शुरू किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के जरिए जिन गरीब या मजदूर परिवारों के पास पक्का घर बनवाने के लिए पैसे नहीं होते है उन्हें घर बनवाने के लिए 1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर कोई श्रमिक खुद के भूखंड पर 5 लाख तक का आवास निर्माण करता है तो उसे निर्माण लागत का 25% तक सरकार की ओर से दिया जाता है।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024 के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। श्रमिकइस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हैं।

Short Details of निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना

योजना का नाम  निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना
शुरू की गई  राजस्थान सरकार द्वारा
लाभार्थी  राज्य के भी श्रमिक परिवार
उद्देश्यश्रमिक परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना
आर्थिक सहायता राशि  1 लाख 50 हजार रुपए
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  https://labour.rajasthan.gov.in/

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का उद्देश्य

इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीब श्रमिक परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना है। ताकि राज्य के गरीब श्रमिक परिवारों को अपना खुद का घर बनाने में पैसों की तंगी का सामना न करना पड़े। निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के जरिए राजस्थान सरकार पत्र श्रमिकों को खुद का घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना राज्य में श्रमिक परिवारों को पक्की छत प्रदान करने के साथ-साथ उनकी जीवन शैली में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार ने निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को राजस्थान के गरीब श्रमिक परिवारों को स्वयं का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया है।
  • इस योजना के तहत 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
  • अगर श्रमिक स्वयं के भूखंड पर आवास का निर्माण करना चाहता है तो उसे अधिकतम 5 लाख रुपए या निमार्ण लागत का 25% जो भी काम हो वह दिया जाता है।
  • हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अथवा सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केंद्र या राज्य सरकार की अन्य कोई भी आवास योजना के तहत पात्र हिताधिकारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • श्रमिक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रम विभाग में पंजीकृत होना जरूरी है।
  • आवेदक श्रमिक किस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से अपना आवेदन कर सकता है।
  • राजस्थान में यह योजना गरीब श्रमिक परिवारों को खुद का मकान प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिससे श्रमिकों की जीवन में एक अच्छा बदलाव आ रहा है।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राज्य के गरीब श्रमिक परिवार पात्र योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।
  • आवेदक श्रमिक संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत हों।
  • आवेदक के पास अपनी खुद की या अपनी पत्नी की मालिकाना जमीन हो।
  • भूखंड विवाद और बंधन रहित संपत्ति होनी चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं हो।
  • योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो।

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आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जमीनी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर बैंक
  • पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो

Nirman Sulabh Awas Yojana Apply Online कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको श्रम विभाग राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
Nirman Sulabh Awas Yojana Apply Online
  • होम पेज पर आपको BOCW Board के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
  • इसके बाद आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको आवेदन फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां जाकर आपको निर्माण श्रम सुलभ आवास योजना का आवेदन फॉर्म लेना है
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको मांगी गई जानकारी को सही तरीके दर्ज करना है
  • फिर आपको मांगे गए सभी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
  • उसके बाद आवेदन फॉर्म कार्यालय में जमा कर देना है।
  • आवेदन फार्म जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  • यदि आवेदन फार्म में सभी जानकारी सत्यापित पाए जाएगी तो सरकार के द्वारा आपको सहायता राशि भेज दी जाएगी। जिसके माध्यम से आप अपना पक्का घर बना सकते हैं

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