MP Prasuti Sahayata Yojana Form Download, मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना पंजीकरण और MP Prasuti Sahayata Yojana Application Process, आवेदन फॉर्म लाभ, उद्देश्य व पात्रता जाने
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना में मध्य प्रदेश राज्य सरकार मजदूर महिला के गर्भवती होने की स्थिति में प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराएगी। इसके अंतर्गत गर्भवती महिला को गर्भधारण के अंतिम तीन महीने में वेतन का 50% आर्थिक लाभ के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही महिला को प्रसव के बाद चिकित्सा खर्च के लिए 1,000 रूपये सहायता राशि भी दी जाएगी।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2023
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना (Prasuti Sahayata Yojana) में गर्भवती महिला को मातृत्व योजना का लाभ प्राप्त होने की स्थिति में महिला कार्यकर्त्ता के पति को भी 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही महिला को प्रसूति के समय 16 हजार रुपये की धनराशि तीन किश्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला तथा उसके पति का पंजीकृत मजदूर/निर्माण कार्यकर्ता होना अनिवार्य है। इस योजना के अनुसार गर्भवती महिला को पहली किश्त में गर्भावस्था में 4,000 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि एएनएम आशा अथवा चिकित्सक के प्रसव जाँच के बाद जारी की जाएगी। इसके बाद 12,000 रूपये की दूसरी किश्त शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचबीवी टीकाकरण के पश्चात् जारी की जाएगी।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना प्रमुख तथ्य
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना मध्य प्रदेश |
आरम्भ की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की गर्भवती महिलाएं |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | टीकाकरण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ |
श्रेणी | मध्यप्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | mp.gov.in/ |
प्रसूति सहायता योजना 2023 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश राज्य की जो इच्छुक गर्भवती महिलाये अपने गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहती है, तो उन्हें मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अनुसार दी जाने वाली 16000 रूपये की धनसहि दो किश्तों में गर्भवती महिलाओ को प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस Prasuti Sahayata Yojana के माध्यम से पहली किश्त 4000 हजार रुपये की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव की 4 जाँच करने पर प्रदान की जाएगी और शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को एचबीवी टीकाकरण (Zero Dose, VCG, OPD and HBV Vaccination) कराने के बाद दूसरी किश्त 12 हजार रुपये की प्रदान की जाएगी।
Purpose of Madhya Pradesh Prasuti Sahayata
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिला को प्रसूति के समय मजदूरी न कर पाने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में खान-पान में उचित भोजन नहीं मिल पाता तथा वह अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतो को भी पूरा नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। इन सभी समस्याओ के निवारण के लिए प्रसूति सहायता योजना को आरंभ करने की घोषणा की गयी है। इस योजना के माध्यम से मजदूर वर्ग में पंजीकृत गर्भवती महिला को गर्भ धारण के उपरांत अनेको प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उचित खान-पान मिलने पर बच्चा स्वस्थ पैदा होगा।
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2023 के लाभ
- इस योजना के द्वारा मध्य प्रदेश में पंजीकृत मजदूर क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जायेगा।
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023 में गर्भवती महिला को गर्भधारण के पश्चात् प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में 3000 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा।
- इसके साथ ही शेष बची हुई 1000 हजार रुपये की राशि लाभकारी महिला को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के रूप में प्रदान की जाएगी।
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही सभी महिलाएं भी ले सकती है।
- इसके आलावा गर्भवती महिला को प्रदेश सरकार द्वारा गर्भावस्था में 16000 रूपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
एमपी प्रसूति सहायता योजना 2023 पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-
- मध्य प्रदेश श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला का मजदूर वर्ग में पंजीकरण कार्यकर्ता होना अनिवार्य है।
- Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2023 के आवेदन के लिए निर्माणकारी श्रमिक महिला के पास पहचान पत्र (ID) होना आवश्यक है।
- केवल मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाली गर्भवती महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- इस Prasuti Sahayata Yojana का लाभ केवल उन गर्भवती महिलाओं को दिया जायेगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
- इसके साथ ही गर्भवती महिला तथा उसके पति दोनों का निर्माण क्षेत्र में कार्य करने के लिए पंजीकृत कार्यकर्ता होना आवश्यक है।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2023 आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की कॉपी
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- गर्भवती होने के सम्बन्ध में प्रमाण
- प्रसव पंजीकरण फॉर्म की कॉपी
- बैंक खाते की जानकारी
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (60 दिनो के बाद आवेदन की स्थिति में)
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट लोक सेवा प्रबंधन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको मेनू बार में “लोक सेवा अभिकरण” के सेक्शन से “सेवाएं” के विकल्प पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको “डाउनलोड” के सेक्शन से “आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- इस पर आपको “सेवा” के सेक्शन से “गर्भवती महिला प्रसूति सहायता योजना” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।

- इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके अपनी सभी जानकारी का विवरण दर्ज कर देना है। इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके निकटतम लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जमा कर देना है।
यदि आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करने का विकल्प नहीं मिलता तब आप निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से भी इस आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते हैं।
इस प्रकार आपके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज की गयी जानकारी तथा सभी सम्बंधित दस्तावेजों के सही पाए जाने पर आपको सहायता राशि का वितरण कर दिया जायेगा।
Kya sir kesh shilpi ka card chalega ya fir wo shramik card ab ban sakta he aur kya is yojna ka labh lene k liye samagra id me patni ka naam hona avashyak he please reply