उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना: ऑनलाइन आवेदन, UK Handicap Pension in Hindi

विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड | Uttarakhand Viklang Pension Yojana | Handicap Pension Scheme Uttarakhand | उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2021

उत्तराखंड में विकलांगजन को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के अपंग/विकलाँगजनो को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का कार्य किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य के सभी विकलांग स्त्री-पुरुषो को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन उपलब्ध कराएगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर सभी वर्गों के हितो को ध्यान में रखते हुए योजनाओ की शुरुआत की जाती रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय बजट में Uttarakhand Disabled Pension Scheme के लिए बजट की घोषणा की गयी है। इस योजना के तहत उन सभी विकलांगजनो को भरण पोषण तथा जीवन सुधार के लिए पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी जो शारीरिक अक्षमता के कारण अपना गुजर बसर नहीं कर सकते है।

Uttarakhand Viklang Pension Yojana

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग लोगो को प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों में पेंशन राशि का भुगतान 6-6 माह के अंतराल पर दो किश्तों में किया जायेगा। विकलांग पेंशन की पहली किश्त का भुगतान अप्रैल से सितम्बर तक तथा दूसरी किश्त अक्टूबर से मार्च तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पंहुचा दी जाएगी। बताते चले की आवेदकों को अतिरिक्त बजट होने अथवा रिक्ति होने पर पात्रता तथा वरीयता क्रम के आधार पर Uttarakhand Disabled Pension Scheme प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया क्या है?, कौन व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है? पात्रता मानदंड अवं आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? आदि सवालो के जवाब इस लेख में दिए जायेंगे।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना प्रमुख तथ्य

योजना का नामउत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
आरम्भ की गईसमाज कल्याण विभाग द्वारा
लाभार्थीअपंग, विकलांग स्त्री एवं पुरुष
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यविकलांगजनो को आर्थिक मदद पहचाना
लाभ1000रू मासिक सहायता राशि
श्रेणीउत्तराखंड सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttp://ssp.uk.gov.in/

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के तहत अनुदान की राशि

  • केवल वही उम्मीदवार उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2021 का लाभ उठा सकते है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है या जो उम्मीदवार बीपीएल परिवार से संबंधित है और उनकी मासिक आय केवल 4000 / – रूपए है ।
  • वह उम्मीदवार जिनका पुत्र या  पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, और गरीबी रेखा से नीचे आता है, वे भी इस योजना में रखरखाव के लिए पात्र होंगे।
  • दिव्यांग व्यक्तिओं के  रखरखाव के लिए 1000 / – रूपए प्रति माह का अनुदान दिया जाता है। कुष्ठ रोग वाले व्यक्तियों के लिए मासिक अनुदान 1200 / – रूपए है ।
  • वह सभी विकलांग बच्चे जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष है का अनुदान 700/- रूपए प्रति माह उनके माता-पिता को दिया जाता है।
  • मानसिक रूप से विकलांग पत्नी या पति को 1200 रूपए (800 + 400 = 1200 रुपये) की मासिक पेंशन  दी जाती है।

विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लाभ

उत्तराखंड सरकार अपंग, विकलांग स्त्री, पुरषो को प्रदान की जाने वाली विकलांग पेंशन के निम्न लाभ हैं : –

  • विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह एक निश्चित राशि पेंशन के रूप  में प्राप्त होगी जिससे उन्हें किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
  • इस पेंशन राशि के माध्यम से विकलांग व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठेगा तथा भरण-पोषण के लिए आय के साधन उपलब्ध होंगे।
  • पेंशन योजना के माध्यम से लाभार्थियों में आत्मविश्वास पैदा होगा जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
  • विकलांग पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी जिससे बिचोलियो का अस्तित्व खत्म हो जायेगा।

पात्रता मानदंड

वह सभी आवेदक जो उत्तराखंड विकलांग पेंशन 2020 का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

  • केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी विकलांगजनो को हो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विकलाँग पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • वह विकलांग व्यक्ति जो 40% से अधिक विकलांगता से ग्रसित है  पेंशन योजना का लाभ ले सकता है।
  • मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांग प्रामण पत्र ही मान्य है।
  • वह सभी विकलांग व्यक्ति स्त्री एवं पुरुष जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वर्ष आय 48,000 रूपये से अधिक है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • किसी भी सरकारी विभाग कार्यालय में कार्यरत विकलांग व्यक्ति को पेंशन का लाभ नहीं दिया जायेगा।
  • इसी प्रकार तीन पहिया अथवा चार पहिया वाहन के स्वामित्व वाला विकलांग भी आवेदन के लिए पात्र नहीं है।
  • किसी भी प्रकार की अन्य सरकारी सहायता राशि प्राप्त कर रहा अपंग स्त्री-पुरुष उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी वार्ड
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?

आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा ऑफलाइन मोड में विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “पेंशन अनुदान योजनाओ के लिए आवेदन पत्र” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, इस पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म”के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
Uttarakhand Viklang Pension Yojana
  • इसके बाद आपके सामने Uttarakhand Viklang Pension Yojana आवेदन फॉर्म पीडीएफ खुल जाएगी। आपको इस फॉर्म की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है।
  • अब फॉर्म को सही प्रकार से भरने के बाद सभी सम्बंधित दस्तावेजों को संलग्न करके अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करा दे।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

आप दिए गए आसान से चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “नया ऑनलाइन आवेदन” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन फॉर्म
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा यहाँ आपको पेंशन योजना का चयन करना होगा।
  • आपके द्वारा पेंशन योजना का चयन किये जाने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
Uttarakhand Viklang Pension Form
  • इस फॉर्म में आपको सभी आवश्यक विवरणों को दर्ज करके दस्तावेजों को निर्धारित स्थान में अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद अपने द्वारा दर्ज जानकारी की जाँच के पश्चात् आप चित्र में दिए गए कॅप्टचा कोड को भरकर “सुरक्षित करे”  बटन पर क्लिक कर दे।

कांटेक्ट हेल्पलाइन नंबर

यदि आप किसी भी प्रकार की पेंशन राशि के लाभार्थी है तो आप शासन द्वारा निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट पर दिए हुए हेल्पलाइन नंबर 1800 180 4094 के द्वारा पेंशन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।

यह भी पढ़े – उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

हम उम्मीद करते हैं की आपको उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

विकलांग जन पेंशन योजना उत्तराखंड में भुगतान की प्रक्रिया क्या है?

सभी पात्र एवं चयनित आवेदको को पेंशन की राशि छह-छह माह एक अंतराल पर सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदानकी जाती है।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन राशि कितनी है?

प्रदेश सरकार द्वारा सभी लाभार्थी विकलांगजनो को 6-6 माह के अंतराल पर 800 रू महीने के हिसाब से पेंशन प्रदान की जाती है। इसके साथ ही कुष्ठ विकलांगजनो के लिए  1000 रू पेंशन राशि निर्धारित है।

क्या मानसिक मंदित या श्रवण बाधित व्यक्ति उत्तराखंड विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है?

हां, मानसिक मन्दित या श्रवण बाधित व्यक्ति भी विकलांग पेंशन का लाभ ले सकता है।

उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग प्रतिशतता कितनी है?

केवल 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति स्त्री-पुरुष ही उत्तराखंड विकलांग पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र है।

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