मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन & लाभ एवं पात्रता जाने

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2022 Online Apply | मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, लाभ एवं पात्रता जाने

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य क नागरिको के कल्याण करने के लिए विभिन प्रकार की योजना का आरम्भ किया जाता है जिसके माध्यम से नागरिको के जीवनशैली में सुधार किया जाए। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के छोटे एवं बड़े व्यापारियो के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का आरम्भ किया है इस योजना के माध्यम से छोटे व्यपारियो को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़, चक्रवर्ती तूफान आदि से होने वाले नुकसान से भरपाई की जाएगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थति मजबूत बनी रहे। राज्य का जो इच्छुक व्यापारी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहता है तो वह इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े। क्योंकि आज हम आपको इस लेख की सहायता से Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करे।

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana 2023

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के छोटे एवं बड़े व्यपारियो की सहायत करने के लिए Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojanaका आरम्भ किया गया है इस योजना के माध्यम से राज्य के व्यापारी को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़, चक्रवर्ती तूफान आदि के नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके अलावा इन व्यापारियों के लिए शहरी क्षेत्र में रियायती दरों पर बूथ भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य के शहरी विकास प्राधिकरण के तहत इन बूथ पर व्यापारियों को बाजार दर में 25% की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन यह छूट कब्जाधारियों को नहीं दी जाएगी। वर्तमान में इन बोथ की कीमत 17 लाख रुपए है लेकिन छूट के बाद इनकी कीमत 13 लाख रुपए होगी। साथी ही व्यापारियों को बैंक से 75% लोन प्रदान किया जाएगा। अगर आबंटी 180 दिनों के अंदर पूरी राशि जमा कर देता है तो इस स्तिथि में पूरे ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी।

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Highlight मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना

योजना का नामMukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana
घोषित की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
घोषित दिनांक30 सितंबर सन 2022
लाभार्थीप्रदेश के सभी छोटे व्यापारी
उद्देश्यबाढ़, आग के कारण स्टॉक के नुकसान की भरपाई करना
साल2022
आवेदन प्रक्रियाअभी मालूम नहीं है
ऑफिसियल वेबसाइटजल्द ही लॉन्च की जाएगी

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana को शुरू क्यों किया गया है

राज्य में कुछ समय पहले पंचकूला के सेक्टर 9 में स्थित रेहड़ी बाजार में भीषण आग लग जाने की वजह से ‌वहां पर स्थित कई दुकानों को भारी नुकसान हो गया था जिसकी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब पंचकूला का पूरा रेहड़ी बाजार आग की चपेट में आ गया था उस दिन सरकार ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर काम करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा करते समय कहां है कि छोटे व्यापारियों को आगे चलकर इस तरह के दंश को ना झेलना पड़े। इसलिए गुरुग्राम फरीदाबाद सहित राज्य के सभी रेहड़ी मार्केट को पक्के बूथ बनाकर व्यापारियों को अलॉट किया जाएगा‌।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के तहत छोटे व्यापारियों को इन बूथों पर बाजार भाव में 25% की छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने यह बताया है कि पंचकूला की सेक्टर 7 ,11 व 17 में रेहड़ी मार्केट के पक्के बूथ बना कर दिए जाएंगे। ताकि आगे चलकर भविष्य अचानक आग लग जाने या बाढ़ आ जाने जैसी समस्या से छोटे दुकानदारों को बचाया जा सके। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से छोटे व्यापारियों को आग, बाढ़ के कारण होने वाली हानि की सामान्य बीमा दर से भरपाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का उद्देश्य क्या है

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को शुरू करने का उद्देश्य प्रदेश के छोटे व्यापारियों को आग, बाढ़, चक्रवर्ती तूफान आदि के नुकसान की भरपाई करना है जिससे उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार किया जाए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभ्यर्थी को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें होने वाले नुकसान पर सामान्य बीमा दर के हिसाब से भरपाई की जाएगी। Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana तहत छोटे व्यापारियों को शहरी क्षेत्रों में पक्के बूथ भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिससे आपदा से बचाया जा सके। यह योजना छोटे व्यापारियों को एक सुरक्षा प्रदान करेगी। जिससे‌ वह चिंता मुक्त और आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य कर सकेंगे।

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के लाभ और विशेषताएं

  • राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा इन छोटे व्यापारिओं के हित में 30 सितंबर मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना को राज्य में शुरू करने का एलान किया गया था।
  • Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के माध्यम से राज्य के व्यापारी को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़, चक्रवर्ती तूफान आदि के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
  • इसके अलावा इन व्यापारियों के लिए शहरी क्षेत्र में रियायती दरों पर बूथ भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  • राज्य के शहरी विकास प्राधिकरण के तहत इन बूथ पर व्यापारियों को बाजार दर में 25% की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन यह छूट कब्जाधारियों को नहीं दी जाएगी।
  • वर्तमान में इन बोथ की कीमत 17 लाख रुपए है लेकिन छूट के बाद इनकी कीमत 13 लाख रुपए होगी। साथी ही व्यापारियों को बैंक से 75% लोन प्रदान किया जाएगा।
  • पंचकूला के सेक्टर 9 में स्थित रेहड़ी बाजार में भीषण आग लगने की वजह से इस योजना जैसे प्रस्ताव पर काम करने के बारे में विचार किया था।
  • यह योजना छोटे व्यापारियों को एक सुरक्षा प्रदान करेगी। जिससे‌ वह चिंता मुक्त और आत्मनिर्भर होकर अपना कार्य कर सकेंगे।

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana के तहत पात्रता

  • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना ज़रूरी है ।
  • इस योजना के अंतर्गत सिर्फ छोटे व्यापारी ही आवेदन करने के योग्य हैं।
  • राज्य के कब्जाधारियों को इस योजना के तहत छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
  • रजिस्टर्ड छोटे व्यापारी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं।

Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana रजिस्ट्रेशन कैसे करे

राज्य का जो इच्छुक आवेदक इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है उनकी जानकारी के लिए बतादे राज्य सरकार द्वारा अभी फ़िलहाल इस योजना को शुरू करने का एलान किया गया है राज्य सरकार द्वारा आवेदन से सम्बन्धी किसी भी तरह की जानकारी को सावर्जनिक नहीं किया गया है जैसे ही राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन से जुडी जानकारी को साझा करते है तो हम आपको इस लेख की सहायता से अगवत करेंगे। आप सभी से निवेदन है कृप्या इस लेख के साथ अवश्य जुड़े रहे।

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