हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए समय-समय पर विभिन प्रकार की योजना को शुरू किया है जिससे उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। ऐसे में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए दीन दयाल उपाध्याय दयालु योजना को शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार किया जाए। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का आरम्भ खास तोर से अंत्योदय परिवारों के लिए किया गया है आज हम आपको इस लेख की सहायता से Dayalu Yojana 2024 से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।
दयालु योजना स्टेटस dapsy.finhry.gov.in पर करे चेक
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Dayalu Yojana 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए दयालु योजना को शुरू करने का एलान किया है इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवार के सदस्यों की मृत्यु या विकलांग होने की स्तिथि में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसकी कुल धनराशि 100000 से 300000 तक की होती है यह धनराशि DBT के माध्यम से लाभ्यर्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है सरकार द्वारा राज्य के जिन परिवार की आय 180000 रुपए होगी उन्हें Dayalu Yojana के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों स्तिथि में सुधार आएगा और वह एक बेहतर जीवन यापन करने में सक्षम होंगे। जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे।
Dayalu Yojana Highlight
योजना का नाम | दयालु योजना |
किसने आरंभ की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | विकलांगता या मृत्यु होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
साल | 2024 |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन का प्रकार | Online |
ऑफिसियल वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
दीन दयाल उपाध्याय दयालु योजना का उद्देश्य क्या है
हरियाणा सरकार द्वारा दयालु योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु या विकलांग होने की स्तिथि पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। । जिसकी कुल धनराशि 100000 से ₹300000 तक की होती है यह धनराशि DBT के माध्यम से लाभ्यर्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है है सरकार द्वारा राज्य के जिन परिवार की आय 180000 रुपए होगी। उन्हें Dayalu Yojana के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में नागरिकों को 3 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा। यह योजना अंत्योदय परिवारों को आर्थिक मजबूत बनाएगी। जिससे उन्हें किसी अन्य नागरिक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
दयालु योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि
इस योजना तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको मृत्यु या फिर दिव्यांगता स्तिथि के 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा। मृत्यु हो जाने की स्तिथि में परिवार के जो मुख्या का परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीयन के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और विकलांग होने की स्तिथि में लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र डाटा बेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि आयु के हिसाब से प्रदान की जाएगी। इस धनराशि के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बिमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना के तहत प्राप्त होने वाली 200000 की धनराशि भी शामिल की जाएगी।
आयु वर्ग | प्रदान की जाने वाली धनराशि |
5 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
Dayalu Yojana के लाभ तथा विशेषताएं जानिए
- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए दयालु योजना को शुरू करने का एलान किया है।
- इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवार के सदस्यों की मृत्यु या विकलांग होने की स्तिथि में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता ₹100000 से लेकर ₹300000 तक की होगी।
- यह धनराशि DBT के माध्यम से लाभ्यर्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- सरकार द्वारा राज्य के जिन परिवार की आय 180000 रुपए होगी। उन्हें Dayalu Yojana के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की भी स्थापना की गई है।
- हर अलग आयु के हिसाब से अलग धनराशि तय की है।
- मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में नागरिकों को 3 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- यह योजना अंत्योदय परिवारों को आर्थिक मजबूत बनाएगी। जिससे उन्हें किसी अन्य नागरिक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
Dayalu Yojana की पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना ज़रूरी है।
- राज्य के सिर्फ अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी की वार्षिक आय ₹180000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उमीदवार की आयु 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ सिर्फ तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार के सदस्य द्वारा मृत्यु या दिव्यांगता होने के 3 माह के भीतर आवेदन किया गया हो।
आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज सूचि
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
Haryana Dayalu Yojana Apply Online
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in पर जाना है।
- अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होमपेज पर आपको apply scheme का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर परिवार पहचान पात्र (PPP) या परिवार पहचान पत्र संख्या का एक ऑप्शन दिखेगा उसको भरना है।
- अब आपके मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आएगा उसे ओटीपी बॉक्स में भरे।
- ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म को ध्यान से पढ़ना है और इसमें पूछी गयी सभी जानकारियों को सही से भरना है उ्इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- आखिर में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस तरहां आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।