UP Viklang Pension Yojana उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के लिए UP Viklang Pension Yojana की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी और समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस लेख में हमने आवेदन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया है ताकि आप बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकें।
Assam Mukhyamantri Sva Niyojan Yojana
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UP Viklang Pension Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए विकलांग पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और दूसरों पर निर्भरता कम करती है। सरकार का यह प्रयास दिव्यांगजनों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में आसानी होती है।
विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत, जरूरतमंद दिव्यांगजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि उन्हें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण मदद करती है।
- इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को ही मिलेगा, जिनकी शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। यह सहायता दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है।
- पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है, जिससे आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए.
- अगर कोई विकलांग सरकारी नौकरी को करता है, तो वह इस पेंशन योजना के लिए पात्र नही है.
- अगर इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो आपके पास बाइक या फिर कार नही होनी चाहिए. तभी योजना के तहत पात्र होंगे.
- योजना के लिए विकलांग पात्रता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए.
- पेंशन योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो किसी अन्य पेशन योजना का लाभ नही होना चाहिए.
विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
यदि आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) में आवेदन करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज़ उपलब्ध हैं:
- आधार कार्ड: पहचान के लिए आवश्यक।
- पहचान पत्र: सरकारी या मान्यता प्राप्त दस्तावेज।
- निवास प्रमाण पत्र: स्थायी निवास की पुष्टि के लिए।
- आय प्रमाण पत्र: आपकी आर्थिक स्थिति का विवरण।
- जन्म प्रमाण पत्र: आयु की पुष्टि के लिए।
- विकलांगता प्रमाण पत्र: विकलांगता की स्थिति को दर्शाने वाला।
- बैंक खाता पासबुक: पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए।
- मोबाइल नंबर: संचार के लिए आवश्यक।
- पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन फॉर्म के लिए।
इन दस्तावेजों को संकलित करने के बाद, आप आसानी से इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज़ खुल जाएगा।
- होम पेज़ पर आपको ‘दिव्यांग पेंशन योजना’ का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अब आप एक नए पेज़ पर आ जाएंगे, जहां आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण व विकलांगता संबधित जानकारिया दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजो को अपलोड करना होगा।
- अंत मे आपको अपने आवेदन फॉर्म को ‘सबमिट कर देना है।