हरियाणा सरकार द्वारा एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम हरियाणा डॉ बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana Haryana के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को अर्थात बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत कराने के लिए लाभ प्रदान किया जाएगा। बीपीएल परिवार के लोग आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि वह अपने घर कि मरम्मत कराने का खर्च भी नहीं उठा सकते।
यही कारण है कि सरकार उन्हें एक वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने घर की मरम्मत करवा सके। पहले इस योजना का लाभ केवल बीपीएल कार्ड धारक अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान किया जाता था। परंतु सरकार द्वारा की गई नई घोषणा के अनुसार अब यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही नहीं बल्कि हर जाति के बीपीएल परिवारों को प्रदान किया जाएगा। पहले इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा 50000 की सहायता की जाती थी। परंतु अब इस वित्तीय लाभ को 50000 से बढ़ाकर 80000 कर दिया गया है।
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अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना 2024
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गुरु श्री न रविदास जी की जयंती के अवसर हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की घोषणा की है। डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवार के लोगों को अपने घरों की मरम्मत करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य के बहुत से घर और परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अब भी बहुत कमजोर है और वे अपने घरों की मरम्मत भी नहीं करवा सकते। यही कारण है कि उन्हें टूटे-फूटे घरों में रहना पड़ता है।
परंतु अब ऐसा नहीं होगा सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के अनुसार इन सभी लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने घरों की मरम्मत करवा सकें। आज हम यहां आपको हरियाणा डॉ बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जैसे: – डॉ बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया। इसलिए संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस लेख को अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ें।
Haryana Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana का लाभ
- डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ हरियाणा राज्य के सभी बीपीएल कार्ड धारकों को प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत जिन लोगों को अपने घर के मकान की मरम्मत करानी होगी उन्हें सरकार द्वारा 80000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Highlights of Haryana Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana
नाम | Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana Haryana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
वर्ष | 2024 |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | मकान के नवीनीकरण के लिए आर्थिक मदद |
श्रेणी | हरियाणा सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | http://www.haryanascbc.gov.in/ |
हरियाणा डॉ बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का उद्देश्य
हरियाणा डॉ बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य हरियाणा राज्य के उन लोगों के टूटे हुए मकानों की मरम्मत कराना है जो अपनी आर्थिक स्थिति के चलते अपने घर की मरम्मत नहीं करा सकते। Haryana Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अर्थात बीपीएल परिवारों के लिए बनाई गई है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और उनके लिए अपना घर चलाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में उनके लिए अपने मकान की मरम्मत कराना बहुत कठिन हो सकता है। यही कारण है कि सरकार इन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना पात्रता मानदंड
- केवल हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी ही Dr. Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का अनुसूचित जाति टपरिवास व विमुक्त जाति से संबंधित होना आवश्यक है।
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए अर्थात आवेदक बीपीएल परिवार का होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपना खुद का मकान होना चाहिए किराए के मकान के लिए यह योजना मान्य नहीं होगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के मकान को बने हुए कम से कम 10 वर्ष हो चुके होने चाहिए।
- यदि लाभार्थी ने पहले भी किसी विभाग से मकान की मरम्मत के लिए अनुदान प्राप्त किया होगा तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- लाभ की राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी इसलिए आवेदक के पास अपना बैंक का खाता होना चाहिए।
- लाभार्थी को लाभ की राशि का प्रयोग करने के बाद अर्थात अपने मकान की मरम्मत कराने के बाद इसका यूटिलाइजेशन प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
Ambedkar Aawas Navinikaran Yojana Haryana आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है।
- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा महिला)
- जाति प्रमाण-पत्र
- प्लाट/ भूमि प्रमाण-पत्र
- इकरारनामा/ किराये की रसीद
- आय प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड आदि।
हरियाणा डॉ बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना आवेदन प्रक्रिया
डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आप नीचे दी गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का पालन कर सकते है।
- इच्छुक आवेदकों को सबसे पहले अपने नजदीकी अंत्योदय केंद्र में जाना होगा।
- केंद्र पर जाकर संबंधित अधिकारियों से हरियाणा अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की मांग करें।
- अधिकारी आपको ऑनलाइन आवेदन से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करेंगे और आपका आवेदन पत्र भरने में आपकी सहायता करेंगे।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। अब आपको अन्य अधिकारियों द्वारा की गई प्रक्रिया का इंतजार करना होगा और उसके बाद लाभ की राशि आपके खाते में भेज दी जाएगी।
- लाभ की राशि के द्वारा मकान की मरम्मत कराने के बाद आपको इसका यूटिलाइजेशन प्रमाण पत्र भी देना होगा।
हम उम्मीद करते हैं की आपको हरियाणा डॉ बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।