आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना: atmanirbhar.haryana.gov.in Portal, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Atmanirbhar Haryana Loan Scheme :- कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के तहत हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार राज्य में छोटा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को 15,000 रूपये की राशि लोन (ऋण) के रूप में प्रदान करेगी। आत्मनिर्भर हरियाणा 15000 रुपये लोन योजना के तहत लगभग 3 लाख गरीब लोगों को सिर्फ 2% ब्याज दर पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रदान किया जाएगा। यहां इस लेख में हम आपको चरणवार तरीके से Atmanirbhar Haryana Loan Scheme के सभी पहलुओं को साझा करेंगे।

Atmanirbhar Haryana Loan Scheme

कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में नागरिको को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने “आत्मनिर्भर भारत अभियान” की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में हरियाणा की भाजपा समर्थक मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य में नागरिको को अटनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वह हरियाणा के वह सभी नागरिक जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें इस योजना के माध्यम से 15,000 रूपये की राशि लोन के रूप में प्रदान की जाएगी। हरियाणा DRI योजना के तहत गरीब लोगों को 4% ब्याज पर ऋण प्रदान किया जाता है लेकिन अब लोग आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत ऋण 2% ब्याज पर लोन प्राप्त कर सकेंगे।

आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना प्रमुख तथ्य

योजना का नामआत्मनिर्भर हरियाणा 15,000 रुपये लोन योजना
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
लाभार्थीराज्य के स्थायी निवासी
आवेदन की प्रक्रियाऑफलाइन
उद्देश्यनागरिको को स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित करना
लाभ15,000 रूपये की ऋण राशि
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजनाएं

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आत्मनिर्भर हरियाणा 15000 रु लोन योजना का उद्देश्य

हम जानते है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लॉक-डाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में गरीब लोगो के लिए रोजगार की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में नागरिको को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से Atmanirbhar Haryana Loan Scheme की शुरुआत की है। इस आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना का उद्देश्य यह है कि हरयाणा सरकार द्वारा छोटा व्यवसाय शुरू करने हेतु व्यक्तियों को 15 हज़ार रूपये का लोन प्रदान किया जायेगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है। आप मात्र 2% ब्याज दर पर आत्मनिर्भर हरियाणा 15000 रुपये लोन योजना के तहत 15000 रूपये की राशि लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

DRI Yojana Registration

हम जानते हैं कि हरियाणा राज्य में आर्थिक गतिविधि पिछले 3 महीनों से सीमित है, जिसके  परिणामस्वरूप, न केवल परिवार की आय प्रभावित हुई है, सरकार के राजस्व में भी भारी कमी आई है। जबकि हरियाणा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारिवारिक आय की कमी के कारण परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं को नुकसान नहीं चाहिए और कोई भी भूखा न रह पाय। सरकार के इसी उद्देश्य को  ध्यान में रखते हुए, हरियाणा में पिछले 3 महीनों में 15,09,108 परिवारों को हरियाणा सरकार के माध्यम से 636 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। राज्य के लगभग 3,70,925 परिवार (जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है) को संकटग्रस्त राशन टोकन के माध्यम से मुफ्त राशन प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के ज़रिये अब तक 2.62 करोड़ खाद्य पैकेट और 12,22,000 से अधिक सूखे राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं।

डीआरआई योजना के लिए पात्रता मानदंड

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदन करने वाले ग्रामीण क्षेत्रो के परिवार की वार्षिक आय 18000 रूपए प्रतिवर्ष होनी आवश्यक है और शहरी क्षेत्रो के लिए वार्षिक आय 24000 रूपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की किसी भी सब्सिडी से जुड़ी योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती हो, वे इस योजना के पात्र माने जायेंगे।
  • यदि लाभार्थी के पास वित्त का दूसरा स्रोत नहीं है और डीआरआई ऋण मौजूद है, तो वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक किसी भी प्रकार की भूमि का मालिक होता है और उसके पास सिंचित भूमि के मामले में 1 एकड़ तथा असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि है, तो वह इस योजना के पात्र नहीं माना जायेगा।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक ऋण के लिए पात्र हैं, भले ही जमीन कोई भी हो, बशर्ते कि वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
  • आवेदक द्वारा पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह इस योजना के पात्र नहीं होगा।

शिशु लोन के लिए पात्रता मापदंड

  • यदि आवेदक हरियाणा का मूल-निवासी है तो वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक एक व्यक्तिगत, स्वामित्व, भागीदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), निजी, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या कोई अन्य कानूनी इकाई भी हो सकता है।
  • आय सृजन के उद्देश्य से विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं की गतिविधियों में लगे गैर-कृषि उद्यम इस योजना के पात्र होंगे। (एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई))
  • इस योजना के तहत  यदि आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर है, तो वह इस योजना के पात्र नहीं होगा।

शिक्षा ऋण के लिए पात्रता मानदंड

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल-निवासी होना आवश्यक है।
  • आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना उन छात्रों पर लागू होती है जो कोविड-19 के कारण अपनी किश्तें नहीं चुका सकते या ऋण की अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नहीं चुका सकते, अर्थात अप्रैल 2021 से जून 2021 तक।
  • यदि छात्रों द्वारा को पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर निकलते हैं, तो वे इस योजना के पात्र नहीं माने जायेंगे।

आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। बैंक लोन के तहत तीन तरह के नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं जैसे- लोन डीआरआई, मुद्रा के तहत शिशु ऋण, शिक्षा ऋण आदि प्रदान किये जा रहे है। आप अपने इच्छानुसार किसी भी तरह का लोन ले सकते है।

DRI Yojana के लिए आवेदन की प्रक्रिया

  • ” के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है।
  • DRI Yojana के लिएआवेदन सफल हो जायेगा।

मुद्रा के तहत शिशु ऋण के लिए आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
Atmanirbhar Haryana Loan Scheme
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक ऋण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
Atmanirbhar Haryana Loan Scheme
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- ऋण के प्रकार का चयन, Shishu Loan under Mudra का चयन, बैंक, जिला, शाखा का चयन कर लेना है।
  • अब आपको पात्रता को पढ़ना लेना है जैसे- “मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा डीआरआई योजना और ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए मैं सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं जैसा कि ऊपर कहा गया है।” के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है।
  • सभी जानकारी को पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके OTP से वेरिफिकेशन कर देना है।
  • इस प्रकार आपका मुद्रा के तहत शिशु ऋण के लिएआवेदन सफल हो जायेगा।

शिक्षा लोन के लिए आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “बैंक ऋण के लिए आवेदन करे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- ऋण के प्रकार का चयन, शिक्षा ऋण  का चयन, बैंक, जिला, शाखा का चयन कर लेना है।
  • अब आपको पात्रता को पढ़ना लेना है जैसे-  “मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा डीआरआई योजना और ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए मैं सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं जैसा कि ऊपर कहा गया है।” के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है।
  • सभी जानकारी को पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके OTP से वेरिफिकेशन कर देना है।
  • इस प्रकार आपका शिक्षा ऋण के लिए आवेदन सफल हो जायेगा।
  • से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

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