हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

विकलांग पेंशन योजना | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना आवेदन | Haryana Viklang Pension Yojana Form | Haryana Viklang Pension Registration | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022

हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा Haryana Viklang Pension Yojana को दुबारा शुरू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार, की आधिकारिक वेबसाइट पर विकलांग पेंशन योजना (Handicapped Pension Scheme) के तहत आवेदन स्वीकार किये आज रहे हैं। आप ऑनलाइन मोड में हरियाणा विकलांग पेंशन के लिए आवेदन जमा करा सकते हैं। अगर आप हरियाणा के स्थायी निवासी है तथा आपके पास 60% से अधिक विकलांगता प्रतिशत के साथ प्रमाण पत्र है तब आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यहाँ इस लेख में हम आपको ऑनलाइन मोड में हरियाणा पेंशन के लिए आवेदन करने हेतु चरण-दर-चरण मागदर्शिका प्रदान करेंगे।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022    

हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2022 को दुबारा से शुरू कर दिया गया है। इस योजना के पुनः शूर किये जाने से विकलांग व्यक्तियों में एक नयी ऊर्जा का संचार हुआ है। विकलाँग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को काफी महत्वपूर्ण माना जाता था जिस कारण इस योजना को दुबारा शुरू किया गया है। पहले हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को इसकी खामियों की वजह से बंद कर दिया था, परन्तु अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार दुबारा इस योजना की शुरुआत की गयी है। विकलांग पेंशन योजना हरियाणा के दुबारा शुरू होने से विकलांगजन को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वह सभी विकलाँगजन जो हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी है वह ऑनलाइन मोड में Haryana Viklang Pension Yojana के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 60% से लेकर 100% तक विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, आपको अपनी विकलांगता प्रतिशत के अनुसार ही भत्ते की राशि प्रदान की जाएगी।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 

  • प्रदेश सरकार ने राज्य में हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana) की शुरुआत राज्य में विकलांगजनो को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए की है। हरियाणा का स्थायी निवासी कोई भी विकलांग व्यक्ति (स्त्री/पुरुष) इस योजना का लाभ ले सकता हैं।
  • पहले हरियाणा राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को इसकी खामियों की वजह से बंद कर दिया था, परन्तु अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार दुबारा इस योजना की शुरुआत की गयी है।
  • कोई भी विकलांग व्यक्ति जो 60% तक अक्षम/विकलांग है वह हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आपके पास सम्बंधित विभाग से विकलांग प्रमाण पत्र (Disabled Certificate) की आवश्यकता होगी।

मेरी फसल मेरा ब्यौरा हरियाणा

Haryana Disabled Pension Scheme

प्रत्येक व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष जो 60% से अधिक रूप से विकलांग है वह ऑनलाइन मोड में आवेदन करके मासिक रूप से विकलांग योजना के तहत भत्ता प्राप्त कर सकता है। हरियाणा में प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को मासिक रूप से 1800 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही है। वह सभी जो हरियाणा में Viklang Pension Yojana 2021 का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। यह योजना प्रदेश में विकलांग नागरिको के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने जा रही है। इस विकलांग पेंशन योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है जिससे वह समाज में कंधे से कन्धा मिलाकर चल सके। यह योजना विकलांगो को दैनिक खर्चो में आर्थिक मदद का कार्य करके अच्छे से जीवनयापन करने में मदद करेगी।

विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

आपको विकलांग पेंशन का लाभ लेने के लिए दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

  • केवल हरियाणा के स्थायी निवासी विकलांगजन ही हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
  • इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही वह कम से कम 3 वर्ष से प्रदेश में रह रहा हो।
  • विकलांग व्यक्ति के पास 60% विकलांगता को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है।
  • इसके साथ ही वह व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है।
  • कुष्ट एवं पोलियो से ग्रस्त लोग भी Viklang Pension Yojana 2021 का लाभ लेने के लिए पात्र है।
  • पोलियो ग्रस्त अथवा किसी दुर्घटना में विकलांग हुआ व्यक्ति के द्वारा भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

कौन व्यक्ति विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं?

  • वह महिलाये और पुरुष जो वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं वह विकलाँग पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
  • किसी सरकारी पद पर कार्यरत अपंग व्यक्ति के द्वारा इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता है।
  • वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे कोई भी स्त्री अथवा पुरुष इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
  • वह विकलाँग जिसके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है उसके विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी
  • मोबाइल नंबर
  • कार्ड राशन कार्ड
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट
  • आय प्रमाण पत्र

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आप ऊपर दिए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में दिए गए चरणों के द्वारा आसानी से विकलांग पेंशन योजाना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट के होमपेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको विकलांग पेंशन योजना पीडीऍफ़ फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुल जायेगा।

Direct Link – हरियाणा विकलांग पेंशन आवेदन पत्र डाउनलोड करे

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
  • आपको इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करके इसके प्रिंट-आउट निकाल लेना है। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में सभी पूछी गयी जानकारियों को दर्ज कर देना है।
  • आगे आपको सभ आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी को विकलांग पेंशन अवदान पत्र के साथ संलग्न करके सम्बंधित कार्यालय में जाकर जमा करा देना है।
  • आपके आवेदन के स्वीकार किये जाने पर आपको मोबाइल पर SMS के द्वारा भत्ते जारी किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाएगी।

इस प्रकार आप आसानी से उपरोक्त सभी चरणों के उपयोग द्वारा ऑनलाइन मोड में विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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हम उम्मीद करते हैं की आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है। यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

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