मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य में सम्पत्ति एवं विवाह पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत के लिए की गयी है। IGRSUP Portal की सहायता से अब संपत्ति एवं नवविवाहित दम्पत्तियों के लिए विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया काफी आसान हो गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 के अंतर्गत नवविवाहित जोड़ो के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार को जनसँख्या के अनुरूप योजनाओ के कार्यान्वयन एवं बजट के निर्धारण में मदद मिलती है। अब आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से igrsup.gov.in पर विवाह एवं संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं।

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IGRSUP स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग @igrsup.gov.in
आज के समय में पूरा भारत में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को खासी तरजीह दी जा रही है इसी क्रम में प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा यूपी सम्पत्ति एवं विवाह पंजीकरण पोर्टल (IGRSUP) की शुरुआत की गयी है। IGRSUP पोर्टल की शुरुआत के बाद प्रदेश के किसी भी निवासी को भूमि अथवा संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए विभागीय दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही नव विवाहित दंपत्ति भी इस पोर्टल की सहायता से हिन्दू विवाह अधिनियम 1995 के अंतर्गत अपने विवाह बंधन को पंजीकृत करा सकेंगी। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग का यह पोर्टल विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे: – अचल सम्पति पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, भर मुक्त प्रमाण पत्र 12 साला एवं विलेखो प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराता है।
UP Marriage Registration – यूपी विवाह पंजीकरण
उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर UP विवाह पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। इस वेबसाइट पर आधार आधारित विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के द्वारा पूर्व विवाहित दम्पत्तियों के विवाह पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है। आप बहुत ही आसानी से आधार आधारित विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आधार आधारित विवाह पंजीकरण सत्यापन की प्रक्रिया को भी पूरा कर सकते हैं। कोई भी दूल्हा दुल्हन नेट बैंकिंग के माध्यम से सम्बंधित आवेदन शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन मोड में यूपी विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इस विवाह सर्टिफिकेट में पति और पत्नी का पूरा विवरण जैसे ,पिता का नाम ,माता का नाम ,शादी की तारीक आदि शामिल किया जाता है। पहले के समय में विवाहित दंपत्तियों को शादी का प्रमाण पत्र (विवाह प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे जिससे समय तथा धन दोनों की हानि होती थी। इस समस्या को देखते हुए प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा विवाह पंजीयन की प्रकिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। यहा इस लेख में हम आपको ऑनलाइन मोड में आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विवाह पंजीकरण के चरणों की जानकारी प्रदान करेंगे।

विवाह एवं संपत्ति पंजीकरण के अंतर्गत रजिस्टर्ड मंडलो की संख्या
उत्तर प्रदेश में रेजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत रेजिस्ट्रीकरण मंडलो की सूची निम्न प्रकार है जैसे मिर्ज़ापुर, इलाहबाद, कानपुर,मेरठ, वाराणसी, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, सहारनपुर, अलीगढ, आगरा, झांसी, चित्रकूट, फैजापुर, देवीपाटन मॉडल, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती आदि
विवाह पंजीकरण पोर्टल का उद्देश्य
अब प्रदेश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से सम्बन्ध रखता हो आसानी से ऑनलाइन मोड में घर बैठे संपत्ति एवं विवाह पंजीकरण करा सकता है। IGRSUP पोर्टल की शुरुआत के साथ स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सारी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी जिससे सुविधाओं का लाभ लेने में पारदर्शिता आएगी। इस आधार आधारित विवाह पंजीकरण प्रकिया में पहले से विवाहित जोड़ो को भी “विवाह पंजीकरण” प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। इसके साथ ही आप अपनी संपत्ति पंजीकरण प्रमाण पत्र भी इस पोर्टल की सहायता से प्राप्त कर सकेंगे। इस विवाह एवं संपत्ति पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत से नागरिको के समय एवं धन दोनों की बचत होगी।
निबंधन विभाग स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन पोर्टल की पांच सुविधाएं
उत्तर प्रदेश सरकार का IGRSUP पोर्टल मुख्य रूप से सम्प्पति एवं विवाह के पंजीकरण के लिए मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त IGRSUP Portal मुख्य रूप से पांच प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ आपको सभी सुविधाओं की जानकारी प्रदान की गयी है।
- विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र की सुविधा
- संपत्ति पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र की सुविधा
- सम्पति की ऑनलाइन खोज की सुविधा
- विलेखो की प्रामणित प्रति प्राप्त करने की सुविधा
- संपत्ति के सम्पूर्ण विवरण की जांच की सुविधा
उत्तर प्रदेश में स्टाम्प शुल्क प्रभार
स्टांप ड्यूटी पूरी तरह से एक देय कानूनी कर है और किसी संपत्ति की बिक्री या खरीद के लिए एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न लेनदेन के स्टाम्प शुल्क की दरें यहाँ हैं-
S.No. | Type of Deed | Stamp Duty Charges |
1. | Sale Deed | 7% |
2. | Gift Deed | Rs. 60 to Rs.125 |
3. | Lease Deed | Rs. 200 |
4. | Will | Rs. 200 |
5. | General Power of Attorney | Rs. 10 to Rs. 100 |
6. | Special Power of Attorney | Rs. 100 |
7. | Conveyance | Rs. 60 to Rs. 125 |
8. | Notarial Act | Rs. 10 |
9. | Affidavit | Rs. 10 |
10. | Agreement | Rs. 10 |
11. | Adoption | Rs. 100 |
12. | Divorce | Rs. 50 |
13. | Bond | Rs. 200 |
उत्तर प्रदेश में पंजीकरण अधिनियम के तहत बोर्ड की सूची
पंजीकरण बोर्ड की सूची उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकरण अधिनियम के तहत प्रदान की गई है, जिसकी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं-
- लखनऊ
- बरेली
- मुरादाबाद
- आगरा
- झांसी
- सहारनपुर
- चित्रकूट
- गोरखपुर
- कालोनी
- आजमगढ़
- देवकी छत मॉडल
- फैजपुर
- गौतमबुद्धनगरवाराणसी
- कानपुर
- मेरठ
- प्रयागराज
- मिर्जापुर
संपत्ति पंजीकरण – पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- सम्पति को बेचने और खरीदने वाले लाभार्थी के पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- गवाहों के पहचान पत्र
- आवेदन पत्र की प्रति
- भूमि/जमीन/संपत्ति के कागज़ात
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन | IGRSUP | स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
वह सभी आवेदक जो संपत्ति का पंजीकरण कराना चाहते हैं वह वेध दस्तावेजों की उपलब्धता की स्थिति में नीचे दिए गए चरणों का पालन करके संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का होमपेज कुछ इस तरह दिखाई देगा।

- वेबसाइट के होमपेज पर आपको संपत्ति पंजीकरण सेक्शन में “आवेदन करे” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको नवीन आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए लेखपत्र पंजीकरण-नवीन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपको इस आवेदन फॉर्म में जनपद, तहसील, मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड का चयन करके “प्रवेश करे” पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर संपत्ति पंजीकरण आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहाँ आपको सभी पूछी गयी जानकारिया दर्ज करके “आगे बढे” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अपने द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों की जांच के बाद आप “सुरक्षित करे” पर क्लिक कर दे। आपके आवेदन फॉर्म के सफलतापूर्वक सुरक्षित होने की स्थिति में आपको आवदेन क्रमांक प्राप्त होगा।
- आपको सलाह दी जाती है की आप इस आवेदन क्रमांक को अपने पास सुरक्षित रख ले। इसके सहायता से आप अपने सम्पति के विवरण एवं आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सम्पति पंजीकरण हेतु अपॉइटमेंट कैसे ले?
उत्तर प्रदेश के जिन नागरिको ने सम्पति पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है वह ऑनलाइन सम्पति पंजीकरण अपॉइटमेंट लेने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करे।
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (www.igrsup.gov.in/) पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर आपको संपत्ति पंजीकरण सेक्शन में “सम्पति पंजीकरण अपॉइटमेंट” विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अपने आवेदन क्रमांक और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर ले | वेबसाइट में सफल लॉगिन के बाद सभी ज़रूरी जानकारियों को चुने और सुविधानुसार अपॉइटमेंट प्राप्त करे |
उत्तर प्रदेश संपत्ति की खोज कैसे करे?
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश कीआधिकारिक वेबसाइट (www.igrsup.gov.in/) पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर संपत्ति पंजीकरण सेक्शन में “संपत्ति खोजे” विकल्प पर क्लिक कर दे।

- इसके बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक विकल्प का चयन करना है।
- अब आप फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरकर “विवरण देंखे” बटन पर क्लिक कर दे।
उत्तर प्रदेश ऑनलाइन हिन्दू विवाह आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा-निर्देश
- Online Marriage Registration फॉर्म हिंदी तथा इंग्लिश दोनों भाषाओ में भरा जाना अनिवार्य है।
- Hindu Marriage Registration फॉर्म हिंदी में भरने के लिए आप संरचना हिंदी टांकड़ टूल {Extension} या गूगल इंडिक टूल अथवा किसी अन्य यूनीकोड इनेबिल्ड हिन्दी टाइपिंग टूल का भी इस्तेमाल कर सकते है।
- विवाहित दंपत्ति में से किसी एक का भारत का स्थायी निवासी होना अन्यथा आप विवाह पंजीकरण नहीं करा सकते।
- Official Website में Sign Up करते समय पासवर्ड 08 डिजिट एवं अधिकतम 12 का रखे।
- UP Marriage Registration Form के भरने के बाद आपको सभी पक्षकारों व् हसिया गवाहों के पहचान पत्र तथा निवास के मूल प्रपत्रों के साथ सम्बंधित उपनिबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- अपने द्वारा दर्ज किये गए पासवर्ड को आप भविष्य में उपयोग हेतु संभल कर रखे।
- आवेदन पत्र भरने के लिए आपका नवीन छायाचित्र 40 KB से कम साइज का JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।
- विवाह पंजीकरण फॉर्म को भरते समय अपने फॉर्म को सावधानी से भरे तथा त्रुटि की सम्भावना न छोड़े। आप पुनः अवलोकन में जाकर भी अपने फॉर्म की जाँच कर सकते है।
- निवास प्रमाण पत्र के रूप में वही दस्तावेज अपलोड करें जिसमें आपका निवास प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है।
- सभी प्रमाण पत्रों जैसे :- पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का PDF फॉरमेट में (अधिकतम 1 MB) साइज का होना अनिवार्य है।
विवाह पंजीकरण – पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- पहचान को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस
- निवास प्रमाण पत्र के रूप में टेलीफोन अथवा बिजली का बिल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दंपत्ति का संयुक्त फोटो
- आयु का प्रमाण पत्र
- पति-पत्नी का अलग-अलग विवाह हलफनामा
विवाह प्रमाण पत्र आवेदन शुल्क
उत्तर प्रदेश में शादी के पंजीकरण के लिए लागू किया गया शुल्क निम्न प्रकार दिया गया है-
S.No | सेवाएं | शुल्क |
1 | विवाह के पंजीकरण के महीने के भीतर | 10 रुपये |
2 | विवाह के 30 दिनों के बाद विवाह पंजीकरण | 20 |
विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन | IGRSUP | स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग
यदि आपने हिन्दू विवाह पंजीकरण आवश्यक दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तो आप नीचे बताये गए चरणों का पालन कर आसानी से आधिकारिक वेबसाइट पर विवाह पंजीकरण आवेदन भर सकते है।
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होमपेज पर आपको विवाह पंजीकरण सेक्शन में “आवेदन करे” विकल्प पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आपसे आधार आधारित विवरण यू० आई० डी० ए० आई० के आधार पर आधार कार्ड का विवाह पंजीकरण मे उपयोग करने हेतु अपकी अनुमति मांगी जाएगी। आपको यहाँ “हां” पर क्लिक कर देना है।
- अगले चरण में आपसे वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए कहा जायेगा। आप नाम ,जनपद ,तहसील तथा मोबाइल नंबर की जानकारी के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट में Login कर सकते है।

- विवाह पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद आधार कार्ड धारक “आवेदन आधार-आधारित” पर क्लिक करें और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वह “आवेदन कार्यालय आधारित” लिंक पर क्लिक करें
- इसके बाद आपके सामने “यूपी ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म” खुल जायेगा यहाँ आपको अपनी सभी सम्बंधित जानकारी तथा सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

अपने आवेदन पत्र में दर्ज जानकारी के स्वयं अवलोकन के पश्चात् आप “सुरक्षित करे” पर क्लिक कर दे। इस प्रकार आपकी यूपी विवाह पंजीकरण प्रक़िया पूरी हो जाएगी।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (IGRSUP) विवाह पंजीकरण का सत्यापन
वह सभी इच्छुक वयक्ति जो अपने विवाह पंजीकरण का सत्यापन करना चाहते हैं उन्हें दिए गए चरणों को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (www.igrsup.gov.in/) पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको विवाह पंजीकरण सेक्शन में “आधार आधारित विवाह पंजीकरण सत्यापन” विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा यहाँ आपको प्रमाण पत्र क्रमांक, आवेदन संख्या तथा विवाह का दिनांक दर्ज करके “देंखे” बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको आपकी कम्प्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर आपके विवाह पंजीकरण आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।
यूपी विवाह प्रमाण पत्र को डाउनलोड करे
- सबसे पहले आपको IGRSUP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “विवाह पंजीकरण” के सेक्शन से “विवाह पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे: – प्रमाणपत्र क्रमांक संख्या या आवेदन संख्या, विवाह का दिनांक, कैप्चा कोड आदि दर्ज करके “देखें” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने विवाह प्रमाणपत्र प्रदर्शित हो जायेगा। अब आप इस विवाह प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टैंप वापसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको स्टैंप वापसी हेतु आवेदन के लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको नवीन आवेदन की स्थिति में नवीन आवेदन के लिंक पर क्लिक करना होगा। यदि आप पहले ही आवेदन कर चुके है तब प्रयोक्ता लॉगइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने का नया पेज खुल जायेगा। यहां आपको सभी पूछी गयी जानकारियों को ध्यान से भरना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आप सबमिट कर दे, इस प्रकार आप स्टैंप वापसी के लिए आवेदन कर पाएंगे।
संपत्ति का विवरण देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको संपत्ति विवरण के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- अब दो विकल्प आपको दिखाई देंगे Rural Properties और Urban Properties, सही विकल्प का चुनाव कीजिये।

- अब एक नया फॉर्म खुल जायेगा, इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारी भरे और फिर सबमिट के बटन को दबाये|
- सबमिट पर क्लिक करते ही संपत्ति का विवरण आपकी स्क्रीन पर होगा| स्टाम्प वापसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
पंजीकृत लेख पत्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको पंजीकृत लेखपत्र प्रमाणपत्र का आवेदन के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

- अब एक नया फॉर्म खुल जायेगा इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरे|
- अब कॅप्टचा कोड भरे और प्रवेश करे के विकल्प पर क्लिक करे| पंजीकृत लेखपत्र प्रमाणपत्र के आवेदन पूरी हो जाएगी|
विलेखो की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि भाग में आवेदन करे के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर नवीन आवेदन प्रपत्र भरें के विकल्प का चयन करे और आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर होगा।
- फॉर्म में आवेदनकर्ता का विवरण, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का विवरण, लेखपत्र का विवरण भरे और भरी गयी जानकारी का पूर्वावलोकन देखे|
- इसके बाद आवेदन पत्र जमा करने से पहले एक बार सुरक्षित करें के विकल्प का चयन करे और आपकी आवेदन प्रकिया पूरी हो जाएगी।
भार मुक्त प्रमाण पत्र/बारह साला के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको भारमुक्त प्रमाणपत्र /बारह साला भाग में आवेदन करे के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- अब नवीन आवेदन प्रपत्र भरें के विकल्प का चयन करे और आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा।

- फॉर्म में आवेदनकर्ता का विवरण, सम्पत्ति का विवरण भरे और भरी गयी जानकारी पूर्वावलोकन में जाकर देखे।
- इसके बाद आवेदन पत्र जमा कराकर भार मुक्त प्रमाण पत्र/बारह साला के लिए अपनी आवेदन प्रकिया पूरी करे।
भार मुक्त प्रमाण पत्र/ बारह साला सत्यापन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको भारमुक्त प्रमाणपत्र /बारह साला भाग में प्रमाण पत्र प्राप्ति/सत्यापन करें के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।

- इस फॉर्म में आवेदन संख्या और आवेदन करने का दिनांक भरे|
- कॅप्टचा कोड बॉक्स में कॅप्टचा कोड ध्यानपूर्वक डालें और प्रमाण पत्र प्राप्ति/सत्यापन देखे का विकल्प दबाये।
समस्या/सुझाव दर्ज करने की प्रकिया
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको सुझाव/समस्या के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।

- इस फॉर्म में मांगी गयी जानकारी के साथ अपनी समस्या/सुझाव डाले|
- कॅप्टचा कोड बॉक्स में कॅप्टचा कोड ध्यानपूर्वक डालें और सुरक्षित करे का विकल्प दबाये|
- अपनी समस्या का उत्तर देखने के लिए सुझाव/समस्या का उत्तर के निचे दिए बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर और कॅप्टचा कोड भरे और खोजे का विकल्प चुने|
लेख पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की विवरण तालिका देखे
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको सम्पत्ति पंजीकरण भाग में लेखपत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की विवरण तालिका के लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नयी PDF खुल जाएगी।
- इस पीडीऍफ़ में आपको लेख पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की विवरण तालिका मिलेगी।
ग्रेवांस दर्ज करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट के होमपेज खुल जायेगा। वेबसाइट के होमपेज पर आपको सुझाव/समस्या के लिंक पर क्लिक कर देना है।

- अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जायेगा। इस पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: – जनपद का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय सूची तथा ग्रेवांस जानकारी आदि को दर्ज कर देना है।
- सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आप सुरक्षित करे बटन पर क्लिक दे। इस प्रकार आप ऑनलाइन ग्रेवांस दर्ज कर पाएंगे।
सम्पर्क विवरण
- सबसे पहले आपको स्टाम्प एव रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको संपर्क करे के विकल्प पर क्लिक कर देना है।

- आपके द्वारा इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जायेगा, इस पेज पर आप सभी संपर्क विवरण देख सकते हैं।
Helpline Number
यदि संपत्ति और विवाह पंजीकरण, खोज संपत्ति, नई नियुक्ति के बारे में कोई प्रश्न है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें-
क्रम सं. | पदनाम | स्थान | दूरभाष संख्या |
1 | पंजीकरण महानिदेशक स्टाम्प उत्तर प्रदेश के महानिरीक्षक | मुख्यालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद भवन, सिविल लाइन्स इलाहाबाद | फोन–0532–2623667 फैक्स–0532–2622858 |
शिविर कार्यालय, लखनऊ, विश्वास कामर्शियल काम्प्लेक्स,विश्वास खण्ड–3, गोमती नगर, लखनऊ | फोन–0522–2308697 फैक्स–0522–2308697 | ||
2 | अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण (प्रशासन) | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन–0532-2623717 फैक्स–0532-2424283 |
3 | अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण (विभागीय) | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन-0532-2623717 |
4 | अतिरिक्त महानिरीक्षक का पंजीकरण | शिविर कार्यालय, लखनऊ | फोन-0522-2308587 |
5 | अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण (विभागीय) | पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद, कलेक्ट्रेट परिसर गाजियाबाद | फोन-120-28220844 फैक्स-0120-2820259 |
6 | उप महानिरीक्षक पंजीकरण | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन-0532-242788 |
7 | उप महानिरीक्षक पंजीकरण | शिविर कार्यालय, लखनऊ | फोन–0522-2308713 |
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हम उम्मीद करते हैं की आपको संपत्ति एवं विवाह पंजीकरण (IGRSUP) से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास ऊपर दी गयी किसी भी प्रक्रिया से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।
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PANJI KARAN SANKHYA -1973
YEAR-19/04/2017
ISKA BAINAMA ONLINE CHAHIYA