Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023:- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी है।कृषक दुर्घटना कल्याण के प्रावधानों के अनुसार राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो किसान के परिवारजनो को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान जाएगी और 60 प्रतिशत दिवांग्यता पर अधिकतम 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का दावा किया है।
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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मंगलवार 21 जनवरी 2020 लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 को मंजूरी दे दी गयी थी। ये बताया गया है कि इस योजना का संचालन जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा। किसानो के लिए इस योजना की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अनुसार राज्य सरकार ने बताया है कि जिन किसानों की दुर्घटना 14 सितम्बर 2019 के बाद हुई है, उन्हें इस योजना के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उत्तेर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को प्रदान किया जायेगा। जिससे कि किसानों के परिवार को आर्थिक परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान भाई |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उद्देश्य | राज्य के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
लाभ | किसी दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही |
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के खातेदार और सह खातेदार किसान जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उन किसानों के परिवार इस योजना के योग्य माने जायेंगे। उत्तर प्रेदेश राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे इच्छुक लाभार्थी UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कार्यन्वयन ऑनलाइन तरीके के माध्यम से किया जायेगा, जिससे कि योजना के आवेदन प्रक्रिया में पूरी तरह स्पष्टता आ जाएगी। इस योजना के अनुसार ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किये जायेंगे। इस योजना में किसान भी शामिल होंगे जो अन्य व्यक्तियों के खेतो में काम करते हैं और फसल काटने के बाद उसका बंटवारा करते हैं।
Purpose of UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
हम जानते हैं कि किसानों का जीवन जीने के लिए सिर्फ कृषि ही उनका साधन है। यदि किसी किसान की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है या किसानों को दुर्घटना में कोई हानि हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अनुसार यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक की राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि कोई किसान दुर्घटना में दिव्यांग हो जाता है तो उसे सरकार 2 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
बजटीय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यय
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तहसील, जिला एवं राजस्व परिषद स्तर पर प्रशासनिक व्यय हेतु धनराशि की आवश्यकता होगी। उक्त राशि का उपयोग कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, प्रशिक्षण के लिए यात्रा आदि के लिए किया जाएगा।
- इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए 175 करोड़ रुपये की राशि आरम्भ की गई है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत हर एक वर्ष में नियमानुसार इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता की व्यवस्था बजट से की जायेगी।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त बजट की राशि वित्तीय नियमों के अनुसार जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- यह राशि जिला प्रशासन द्वारा किसान या उसके वारिसों को सत्यापन के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल दुर्घटनाएं
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
- सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
- सीवर चैंबर में गिरना
- रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
- आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
Krishak Durghatna Kalyan Yojana कृषक सहायता राशि
- दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति होने पर 100 प्रतिशत आर्थिक सहातया की जाएगी।
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर भी 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर किसानों को 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता होने पर 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम होने पर 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम होने पर 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पात्रता मानदंड
- यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- यदि किसान इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होना आवशयक है।
- उत्तर प्रदेश की खतौनी में दर्ज खातेदार या सह खातेदार जो दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हो जाते है तो उनके माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार /सह खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से चलती है वह इस योजना के योग्य होंगे।
- ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वे बताई पर खेती करते हैं तो ऐसे किसानो को भी इस योजना के पात्र होंगे।
कृषक दुर्घटना कल्याण आवेदन की शर्तें
- यदि किसी किसान की दुर्घटना हुई है तो उसे या उसके परिवार को 45 दोनों के अंदर कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कराना अनिवार्य है।
- यदि आवेदक 45 दिनों के अंदर आवेदन नहीं कर पाता है तो इसकी समय अवधि केवल जिलाधिकारी ही समय सीमा को सिर्फ 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं।
- यदि किसान या उसके परिवार द्वारा दुर्घटना के 75 दिनों बाद पंजीकरण कराते हैं तो यह पंजीकरण मान्य नहीं होगा।
- अगर किसान किसी सरकारी बीमा योजना के भीतर आवेदन कर चुका है और वंहा से उसे 3 लाख रूपए मिले हैं तो यूपी सरकार द्वारा उसे या उसके परिवार को केवल 2 लाख रूपए की ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक को सबसे पहले यहां दिए गए फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
- आपसे इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे – कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, दिनांक, थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि जुडी जानकरी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म से आत्ताच करना होगा।
- आपको यह फॉर्म संबंधित तहसील में जमा करना होगा।
- दुर्घटना के डेढ़ माह की अवधि के अंदर भरना आवश्यक है।
- किसी भी दशा में ढाई माह से ज़्यादा आवेदन करने की अवधि नहीं होनी चाहिए।
- आप इस प्रकार से मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सबसे पहले अपने जिला कलेक्टर के पास जाना होगा।
- कलेक्टर ऑफिस जाकर आवेदक किसान को वहा से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इस आवेदन पत्र में आपसे पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- किसान को अब यह आवेदन पत्र तहसील में जमा करना होगा।
- अब अधिकारियों द्वारा घटना और दस्तावेजों जांच की जाएगी।
- आपकी घटना की जांच करने के बाद किसान एवं किसान के परिजनों को धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।