झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

हमारे देश में नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार के माध्यम से कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से झारखंड सरकार के माध्यम से राज्य के लोगो के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक है। राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana में लोगो को उनके रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। जिसमें राज्य के 18 से 45 वर्ष के लोगो को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बहुत कम ब्याज दरों पर ऋण भी प्रदान कराया जाता है।

यदि कोई नागरिक झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी को आवेदन करना होगा आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी आपको हमारे इस लेख में मिल जाएगी

रोजगार संगम योजना झारखंड

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार लोगो को सहायता प्रदान करने के लिए आरम्भ की है, जिसके तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवा नागरिकों को 25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही लोगो को 40 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा, जो 5 लाख के बराबर होगा, जिससे उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल सखी मंडल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और दीदी के बेरोजगार युवा ही झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठा सकते हैं।

  • राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत, राज्य के लोगो को यात्री परिवहन के लिए वाहन खरीदने में भी मदद करेगी।
  • जिससे सभी नागरिकों को योजना का लाभ लेने वाले नागरिकों के रोजगार का लाभ मिल सके जिसके लिए आपको झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करना होगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना

50000 तक के ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माद्यम से देश के लोगो को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण की राशि अधिकतम 25 लाख रुपए है। झारखंड के मुख्यम्नत्री रोजगार सर्जन योजना के अंतर्गत यदि आपका लोन 50000 तक का है तो आपको इस स्तिथि में किसी प्रकार की कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर आपका लोन 50000 से ज्यादा है तो आपको ऋण लेने के लिए गारंटी देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस योजना का लाभ झारखंड के विभिन प्रकार के विभागों के द्वारा प्रदान किया जायेगा। यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको विभाग में जाकर आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा।

Overview of Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

योजना का नामझारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
आरम्भ की गईझारखंड सरकार
लाभार्थीझारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन तथा सखी मंडल की दीदियां
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
उद्देश्यस्वरोजगार प्रदान करने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।
श्रेणीझारखण्ड सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटजल्द लॉन्च की जाएगी

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य

झारखण्ड सरकार के माध्यम से राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए कुछ काम किए जा रहे है, जिसमें से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्य के युवा बेरोजगार नागरिकों के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को आरम्भ किया है। राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है की राज्य के सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बेरोजगार नागरिकों की आर्थिक मदद की जाए। इस योजना में नागरिकों को स्वरोजगार के लिए बेरोजगार युवाओ को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जिसपर कम दर पर ब्याज सहित 40 प्रतिशत या 500000 तक का अनुदान देने का लक्ष्य है। झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की सहायता से नागरिक अपना रोजगार चला सकेंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और सभी नागरिकों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 का कार्यान्वयन

इस योजना के माध्यम से आवेदक को आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित विभाग में जमा करना होगा। इसके बाद विभाग के द्वारा आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन कियाजायेगा। सत्यापन सफलतापूर्वक होने के पश्चात आवेदक को विभाग में बुलाया जायेगा। इसके बाद सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने के बाद आवेदक के बैंक में लोन की राशि जमा की जाएगी। यह धनराशि आवेदक के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम जायेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 आवेदन करने के लिए कार्यालय

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana आवेदन करने के लिए निम्लिखित कार्यालय में से किसी भी एक कार्यालय में जाना होगा।

  • झारखडं राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
  • अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  • राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  • जिला कल्याण पदाधिकारी
  • राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

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Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लाभ

  • जिन नागरिकों के द्वारा 50 हजार रूपए तक का लोन लिया जायेगा उन्हें Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत किसी ग्रांटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की अवस्था वाले वह नागरिक जो अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते है लेकिन आर्थिक स्थिति निर्बल होने के कारन वह अपने लिए स्वरोजगार की स्थापना नहीं कर पाते है ऐसे नागरिकों को योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा।
  • जिन नागरिकों के परिवार की सालाना आय 5 लाख रूपए से कम है वह नागरिक वह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से ऋण प्राप्त करने में लाभान्वित होंगे।
  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से नागरिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु 25 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान किया गया है।
  • इस कर्ज पर सरकार 40 फीसदी या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान देने की सहायता नागरिकों को प्रदान करेगी।

झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के पात्र लाभार्थी

  • अनुसूचित जनजाति
  • अनुसूचित जाति
  • अल्पसंख्यक
  • पिछड़ा वर्ग
  • दिव्यांग जनों
  • सखी मंडल की दीदियां

Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2024 के पात्रता

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए।
  • झारखण्ड सरकार द्वारा Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के तहत सखी मंडल की दीदियां में लाभ उठा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • आयु का प्रमाण
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र

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झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन कैसे करें?

जो भी इच्छुक लाभार्थी पात्र नागरिक इस योजना हेतु आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो कर आसानी से झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।

  • झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक को निम्न विभागों में किसी एक विभाग का दौरा करना होगा।
    • झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
    • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
    • जिला कल्याण पदाधिकारी
    • झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
    • झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
    • राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
  • किसी एक विभाग के कार्यालय का दौरा करके आवेदक नागरिक को आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात आवेदन पत्र में दी गयी सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ के सभी महत्वपूर्ण जानकारी को फॉर्म में भरना होगा।
  • जैसे -आवेदक नागरिक का नाम ,मोबाईल नंबर ,पते से संबंधित जानकारी ,बैंक संबंधी डिटेल्स ,जाति श्रेणी ,एवं अन्य प्रकार की सभी आवश्यक जानकारी
  • इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों एवं पासपोर्ट साइज फोटो को आवेदन पत्र के साथ सलंगन कर देने है, और कार्यालय में जमा कर देने है।
  • इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया आवेदक नागरिक की पूर्ण हो जाएगी।

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हम उम्मीद करते हैं की आपको Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

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