उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2024: msy.uk.gov.in ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana के तहत उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं,  कृषको, प्रवासियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के अनुसार राज्य के बेरोजगार युवा, कृषक और प्रवासी व्यक्ति अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकते हैं और इस योजना के लाभ क्या है, तथा आवश्यक दस्तावेज क्या है आदि। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते है, तो आपसे निवेदन है की आप हमारे इस लेख को ध्यान से पूरा पढ़ें।

Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2024

Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana को पुरे उत्तराखंड राज्य में शुरू करके सभी बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लांट अनुमान्य किये जाएंगे और Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana के माध्यम से दिए जाने वाले ऋण अनुदान  आदि लाभ अनुमान्य किये जायेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य के 10000 बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana

राज्य के बेरोजगार युवाओ को रोजगार मिल सके और वह अपनी आजीविका को सही ढंग से चलाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य व्यक्तियों को इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं.-580/VII-3/01(03)-एम.एस.एम.ई/2020 दि-09 मई, 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जाएगा।

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उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

हम जानते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण देश के नागरिकों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे कि वे अपने जीवन-यापन को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ही अवसर उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के लोगो प्रदान करने के लिए उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना Solar Energy Self- Employment Scheme की शुरुआत की गयी है।

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य के बेरोजगार युवाओ, किसानो को और प्रवासियों को सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य के बेरोजगारों, उद्यमियों, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड -19 के कारण राज्य में वापिस आये हैं और लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इस योजना के माध्यम से राज्य में जो कृषि भूमि बंजर हो रही है, उस पर सोलर पावर प्लांट लगाकर आय के साधन विकसित किये जायेंगे।

Highlights of Uttarkhand Saur Swarojgar Yojana

योजना का नामउत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा
लाभार्थीकिसान एवं प्रवासी मजदूर
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यरोजगार के अवसर प्रदान करना
लाभस्वरोजगार के अवसर
श्रेणीउत्तराखंड सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइट 

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मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2024 का विवरण

  • Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के ही सोलर पावर प्लान्ट अनुमन्य किये जायेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत योग्य व्यक्ति अपनी खुद की भूमि या लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जा सकती है।
  • उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10000 परियोजनाऐं पात्र आवेदकों को आवंटित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षवार लक्ष्यों का निर्धारण एम0एस0एम0ई0 एव वित विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।
  • यह योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ‘‘CM Solar Energy Self- Employment Scheme ” के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 580/VII-3/01(03)-एम0एस0एम0ई0/2020 दिनांक-09 मई, 2020 के एक अध्याय के रूप में संचालित किया जायेगा तथा योजना के अन्तर्गत आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना पर विनिर्माणक गतिविधि हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान/मार्जिन मनी एवं लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
  • इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा किया जायेगा तथा यू0पी0सी0एल0 एवं राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहयोगी संस्था के रूप में कार्य किया जायेगा।

उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना हेतु ऋण

  • परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि राज्य व जिला सहकारी बैंक से आठ प्रतिशत ब्याज की दर से लाभार्थी ऋण के रूप में ले सकते हैं, और शेष राशि सम्बंधित लाभार्थी द्वारा मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी।
  • उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की पूंजी वाला व्यक्ति सरकार के सहयोग से इस परियोजना को लगा सकता है साथ ही रोजगार प्राप्त कर सकता है।
  • मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत सहकारी बैंक द्वारा 15 साल की अवधि हेतु ऋण दिया जायेगा।
  • इस योजना के अनुसार राज्य के सीमांत जिलों में यह अनुदान 30 प्रतिशत तक होगा, पर्वतीय जिलों में 25 प्रतिशत तक और अन्य जिलों में 15 प्रतिशत तक ही होगा।

परियोजना हेतु तकनीकी मानक

  • इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के संयत्र आवंटित किये जायेंगे।
  • उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के तहत 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 1.5 से 2.0 नाली (300 वर्ग मीटर) भूमि की आवश्यकता होगी।
  • इस 25 किलोवाट क्षमता तक के संयत्र की स्थापना पर लगभग 40 हजार प्रति किलोवाट की दर से कुल 10 लाख का व्यय सम्भावित है।
  • उत्तराखण्ड राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवाट क्षमता के संयत्र से पूरे वर्ष में लगभग 1520 यूनिट प्रति कि0वा0 की दर से कुल 38000 यूनिट प्रतिवर्ष विधुत उत्पादन हो सकता है।
  • इस योजना के अंतर्गत यू0पी0सी0एल0 द्वारा स्थापित 63 KVA एवं इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफार्मर से 300 मीटर हवाई दूरी एवं मैदानी में 100 मीटर हवाई दूरी तक सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन किया जाना होगा। यदि ट्रांसफार्मर के आस-पास निर्धारित दूरी में अधिक संख्या में आवेदक आवेदन करते है तो ऐसी दशा में आवेदकों के वार्षिक न्यूनतम आय के आधार पर परियोजना आवंटन की जायेगी।
  • प्रदेश में यू0पी0सी0एल0 द्वारा 63 KVA एवं उससे अधिक क्षमता के स्थापित समस्त ट्रांसफार्मर्स के स्थलों की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत आवंटित परियोजना से उत्पादित विधुत को यू0पी0सी0एल0 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विधुत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक क्रय किया जायेगा।
  • इस योजना के माध्यम से यू0पी0सी0एल0 द्वारा विधुत क्रय करने हेतु सम्बन्धित लाभार्थी के साथ विधुत क्रय अनुबन्ध (पी0पी0ए0) किया जायेगा।

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मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-

  • यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों हेतु ही मान्य होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के उद्यमशील युवक, ग्रामीण बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे, प्रतिभाग कर सकते है।
  • आवेदक को इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नही होगी।
  • इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जायेगा।
  • राज्य के बेरोजगार युवा, किसान और प्रवासियों को ही Solar Energy Self- Employment Scheme के लिए पात्र माना जायेगा।

MSSY Scheme आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना 2024 में आवेदन कैसे करे?

आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।   

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना
  • वेबसाइट के  होम पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन” के सेक्शन से “पंजीकरण करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड आदि दर्ज करके “रजिस्टर” के बटन पर क्लिक कर देना है।
Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana Form
  • अब आपको होम पेज में  “ऑनलाइन आवेदन” के सेक्शन से “यहाँ आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जायेगा।
Saur Swarojgar Yojana
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- मेल आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज “लॉग इन करें” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण दर्ज करके और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपकी योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया सफल हो जाएगी।

डिपार्टमेंट/बैंक लोगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के  होम पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन” के सेक्शन से “डिपार्टमेंटल/बैंक लोगिन” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुल जायेगा।
Solar Energy Self- Employment Scheme
  • इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- ईमेल, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड आदि दर्ज करके लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपकी डिपार्टमेंटल/बैंक लोगिन प्रक्रिया सफल हो जाएगी।

आवेदन का प्रारूप डाउनलोड करे

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के  होम पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन” के सेक्शन से “आवेदन का प्रारूप” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने आवेदन का प्रारूप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जायेगा।

सत्यापन ईमेल पुनः भेजे

  • सबसे पहले आपको उत्तराखंड सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के  होम पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन” के सेक्शन से “सत्यापन ईमेल पुनः भेजे” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म पूछी गयी जानकारी जैसे- ईमेल आईडी दर्ज करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आपकी “सत्यापन ईमेल पुनः भेजे” की प्रक्रिया सफल हो जाएगी।

यह भी पढ़े – उत्तराखंड किसान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

हम उम्मीद करते हैं की आपको मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है। यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

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