मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना | MP Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana Apply Online | एमपी पत्रकार बीमा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान जी के द्वारा पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुविधा प्रदान करने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने वाला व्यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों को आवरित कर सकता है।
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MP Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana 2022
मध्य प्रदेश राज्य के पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन को Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 4 लाख रूपये और दुर्घटना बीमा 10 लाख रूपये का होगा, इसके साथ ही विकल्प के रूप में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का भी होगा। इस योजना के अनुसार पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख का बीमा भी करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी में कोई विराम न हो तो पॉलिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से पति या पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर इस बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है। एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अनुसार स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा एक वर्ष के लिए किया जायेगा और 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75%, इसके साथ ही 61 से 70 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों की वार्षिक बीमा किश्त का 85% भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा।
MP Patrakar Bima Yojana Online Application
मध्य प्रदेश राज्य के सभी पत्रकार फोटोग्राफर और कैमरामैन मध्य प्रदेश पत्रकार बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा प्राप्त करने के लिए योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको संबंधित बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। के सभी इच्छुक लाभार्थी जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही इस स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे संबंधित बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2020 थी जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है। यदि आपने अब तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं यह तो 30 सितंबर 2020 से पहले पहले इस योजना के तहत आवेदन करें और योजना के तहत लाभ प्राप्त करें।
एमपी पत्रकार बीमा योजना आवेदन
राज्य के पत्रकार फोटोग्राफर और कैमरामैन को स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु किया गया है। एमपी पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने से सम्बंधित बीमा कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध की गई है। प्रदेश के जो इच्छुक नागरिक इस स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा प्राप्त करना चाहते है तो वह सम्बन्धी बीमा कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम 25 सितम्बर 2020 अंतिम तारीक राखी गई है। अब इस अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितम्बर 2020 कर दिया गया है।
Highlights of Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana
योजना का नाम | मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
पंजीकरण आरम्भ तिथि | 30 सितम्बर 2020 |
लाभार्थी | पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की उपलब्धता |
लाभ | पत्रकारों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | mdindiaonline.com/mpgovt/LoginPage.aspx |
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य
हम जानते हैं कि देश में फैले कोरोना वायरस के कारण कई लोगो को इस बिमारी का सामना करना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रकार,फोटोग्राफर और कैमरामैन को अपनी जॉब के कारण इस कोरोना महामारी में भी काम करना पड़ा है। जिसके अंतर्गत कई पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन को इस बिमारी का सामना भी करना पड़ा है। इसी समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana को शुरू किया है। इस मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा प्रदान करना है। इस सुरक्षा का दायित्व स्वयं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया है। यदि उन्हें स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशनी हो तो वह बीमा प्राप्त कर के इलाज करवा सकते है। किसी भी प्रकार की दन्त चिकित्सा व्यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार की जाएगी।
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के मुख्य तथ्य
- इस योजना के माध्यम से दी जाने वाली बीमा धनराशि बीमित व्यक्तियों के सभी प्रकार के अस्पतालीय चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति को यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान कवर की जा सकती है।
- यह पॉलिसी भारत के अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर हुए चिकित्सा खर्च को कवर करने के लिए है।
- इस योजना के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों को आवरित कर सकता है ।
- पति या पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी में कोई विराम न हो तो पॉलिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है।
- मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अनुसार पॉलिसी में पूर्व-विद्यमान सभी बीमारियों को कवर किया गया है।
- सभी प्रकार की बीमारियों को बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी जारी दिनांक से ही कवर किया जायेगा। (जैसे कि 30 दिन एवं 2 वर्ष की प्रतिक्षा अवधि को समाप्त किया गया है।)
- मेजर सर्जरी की दशा में किसी भी आयु के बीमाकृत व्यक्ति को बीमा राशि का 100% प्रतिशत तक दिया जायेगा।
- इस योजना के अनुसार प्रीमियम की दरे वर्ष 2018 -19 की ही लागू होगी। वर्ष 2018 -19 की प्रीमियम की दरों की टेबल जनसम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
Benefits of Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
- मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत 50% प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50% जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार साप्ताहिक/ पाक्षिक/ मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी।
- नियमित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि आर.एन.आई के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने पर पात्र होंगे।
- बीमा कंपनी द्वारा चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था भी होगी, इस योजना के माध्यम से पत्रकारों को एक कार्ड और ई-कार्ड भी प्रदान किया जायेगा, कैशलेस सुविधा में उपयोग किया जा सकेगा।
- इस योजना के अनुसार पुरानी बीमा पालिसी 3 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जाएगी। पूर्व से बीमित पत्रकार 30 सितम्बर 2020 तक आवेदन जमा करते हैं, तो उनकी नयी पालिसी 4 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी।
- व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी, किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता को आवरित करती है।
MP पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा-
- यदि आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करता है, तो उसको मध्य प्रदेश का मूल-निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले 21 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे और पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक इस योजना के पात्र होंगे।
- मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अनुसार पति,पत्नी, बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) एवं माता पिता को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जायेगा।
- इस योजना के अनुसार केवल 25 साल तक की उम्र तक के बच्चों को इस पॉलिसी अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- यह पॉलिसी के द्वारा केवल मूल बीमाधारक को कवर किया जायेगा, उसके परिवार के सदस्यों को नही।
- इस योजना के अनुसार अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना अनिवार्य होगा और पॉलिसी में उल्लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर।
- एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अनुसार रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्यय बीमा राशि का 2% तक आवरित किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार की दन्त चिकित्सा व्यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार किया जायेगा।
- यदि व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, तो इसकी सूचना त्वरित रूप से कंपनी/ TPA को देनी होगी।
- इस योजना के अनुसार दावे संबंधी समस्त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी।
- यदि बीमित व्यक्ति इलाज के लिए कुछ चुने हुए नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको कैशलेस सुविधा दी जाएगी। यदि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाता है, तो जो भी खर्चा व्यक्ति की तरफ से होता है, वह सब वापस कर दिया जाता है।
एमपी पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना आवश्यक दस्तावेज
अधिमान्यता:
- 12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- अधिमान्यता कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी
- फॉर्म 16
- पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
गैरअधिमान्यता:
- 12 वीं की मार्कशीट / आधार कार्ड / वोटर कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- सम्पद की अनुषंसा
- आरएनआई प्रमाण पत्र
- 4. पुरानी इनसर्न कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको योजना से सम्बन्धी बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Nominate Yourself” के सेक्शन से “Adhimanyata या Gairadhimanyata” का विकल्प दिखाई देगा। यदि आप अधिमान्यता पर क्लिक करते है तो आपके सामने “एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- नाम, संस्थान का नाम, ADHIMANYATA No./PF No., पता, आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, बीमा राशि, नामित का नाम, नामित से सम्बन्ध आदि दर्ज करके और आवशयक दस्तावेज अपलोड करके “Confirm” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसी प्रकार यदि आप गैर अधिमान्यता के विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको एमपी पत्रकार बीमा योजना गैरअधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- नाम, संस्थान का नाम, GERADHIMANYATA No./PF No., पता, आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, बीमा राशि, नामित का नाम, नामित से सम्बन्ध आदि दर्ज करके और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके “Confirm” के बटन पर क्लिक कर देना है।
- त्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा जिससे एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
रिवाइज्ड प्रीमियम टेबल देखने की प्रक्रिया
आप नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके मध्य प्रदेश पत्रिका स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत रिवाइज प्रीमियम टेबल देख सकते हैं।
- सबसे पहले आपको योजना से सम्बन्धी बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “रिवाइज्ड प्रीमियम टेबल” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आप रिवाइज प्रीमियम टेबल पीडीऍफ़ देख सकते हैं जिसमें प्रीमियम से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी।
Contact Information
- राजेशरावत, प्रशासनिक अधिकारी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल – फ़ोन नंबर – 0755 -2492757, 7305015820
- नवीन श्रीवास्तव, सीनियर डिविजनल मैनेजर,यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल – फ़ोन नंबर – 0755 -2555338 , 9691851082
- पत्रकार कल्याण शाखा, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल – फोन नंबर -0755 -4096320
- बीमा कंपनी के कार्ड और क्लेम सम्बन्धी जानकारी के लिए एम डी इंडिया – फ़ोन नंबर – 0755 -4936991 मोबाइल नंबर – 9300101780
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हम उम्मीद करते हैं की आपको मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।