Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2024: दिव्यांग लोगों का जीवन बहुत कठिनाइयां भरा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश की सरकारों द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। ऐसे ही अब बिहार सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब परिवारों के दिव्यांग लड़के और लड़कियों के विवाह में आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। राज्य के वह दिव्यांग लोग जो कम से कम 40% दिव्यंगता वाले हैं, उन्हें इस योजना के द्वारा विवाह पर आर्थिक मदद दी जाएगी।
चलिए जानते हैं Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana से जुड़ी मुख्य बातें जैसे कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, इस योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में।
Table of Contents
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana
बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है इस योजना के जरिए विकलांग नागरिकों की शादी को संपन्न करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार सरकार इस योजना के तहत राज्य के हर किसी समुदाय के दिव्यांग पुरुष और महिला के विवाह के लिए ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह आर्थिक सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबुडी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana 2024 के जरिए बिहार में दिव्यांग लोगों की शादी को प्रोत्साहन मिलेगा। जिससे दिव्यांग लोग भी एक नया जीवन की शुरुआत कर सकेंगे।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से जुडी पूरी जानकारी
योजना का नाम | Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana |
किसने शुरू की है | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग लड़का, लड़की |
उद्देश्य | विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग बिहार |
प्रोत्साहन राशि | 1 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
Bihar Viklang Vivah Yojana का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बिहार के दिव्यांग लोगों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिहार सरकार द्वारा Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के जरिए दिव्यांग लोगों की शादी को संपन्न करने के लिए ₹100000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ताकि दिव्यांग लोग बिना पैसों की चिंता किए विवाह कर सके और एक नया जीवन शुरू करके खुशहाल जिंदगी जी सके। क्योंकि दिव्यांग लोगों की जिंदगी बहुत ही परेशानियों से भरी होती है। लेकिन अब दिव्यांग लोग इस योजना के माध्यम से अपना विवाह करके एक नई जिंदगी को शुरू कर सकेंगे।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के द्वारा दिव्यांग नागरिकों को विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग लड़का/लड़की को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि देगी ।
- इस अनुदान राशि के माध्यम से दिव्यांग नागरिक बिना पैसो की चिंता किये अपनी शादी कर पाएंगे।
- Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से दी जाने वाली सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
- दिव्यांग दंपत्ति 2 वर्ष के अंदर ही इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से दिव्यांगों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास होगा।
- राज्ये में यह योजना दिव्यांगो को एक नया जीवन प्रदान करेगी।
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता को दिव्यांग होना चाहिए। दिव्यांगता कम से कम 40% से अधिक होनी चाहिए
- दिव्यांग नागरिक के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए।
- पति-पत्नी दोनों दिव्यांग होने की स्थिति में दोनों का जॉइंट अकाउंट हो।
- राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य विवाह योजना के तहत आवेदन कर्ता लाभ ना प्राप्त कर रहा हो
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुनर्विवाह यानी की दूसरी एवं तीसरी शादी के लिए लाभ नहीं दिया जाएगा।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- ज्वाइंट बैंक अकाउंट की पासबुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आयु या जन्म प्रमाण पत्र
- सरकारी अस्पताल के चिकित्सा द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- शादी का निमंत्रण कार्ड
- शादी के वक्त दंपत्ति की फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Divyang Vivah Protsahan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए अपने जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाना है
- फिर वहां जाकर आपको इस बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म लेना है।
- फॉर्म लेने के बाद आपको उसमें मांगी गई सभी जरूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना है।
- जिसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को अपने जिला के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जमा कर देना है।
- इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
- यदि आवेदन फॉर्म सत्यापित होने के बाद आपके आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही पाया जाता है तो बिहार राज्य सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में अनुदान राशि भेजी जाएगी।
- इस तरहां आप ऊपर दी गई प्रक्रिया को अपनाकर बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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