हरियाणा कन्यादान योजना 2022 :ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन : कन्यादान योजना पंजीकरण

हरियाणा कन्यादान योजना 2022 आवेदन | Haryana Kanyadan Yojana Form Online | हरियाणा कन्यादान योजना फॉर्म | शादी शगुन योजना पंजीकरण

हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गयी है। इस योजना के तहत गरीब परिवार से सम्बन्ध रखने वाली गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए हरियाणा कन्यादान योजना (Haryana Kanyadan Yojana) के तहत 41,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता (Financial assistance of 41, 000 rupees for daughters’ marriage) के रूप में देने का प्रावधान है। इस योजना को हरियाणा में विवाह शगुन योजना तथा शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है।

Table of Contents

हरियाणा मुख्यमंत्री शादी शगुन योजना

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत ऐसे वर्गों के परिवार की महिलाओं के लिए की गयी है, जो वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इस योजना की शुरुआत विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को आर्थिक लाभ पहुंचने के लिए की गयी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गयी हरियाणा शादी शगुन योजना के अंतर्गत राज्य के इच्छुक लाभार्थी अपनी अपनी बेटी की शादी के लिए शादी शगुन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हरियाणा कन्यादान योजना के तहत सबसे पहले आवेदन करना होगा। इस योजना के ज़रिये मिली आर्थिक मदद से राज्य के कमज़ोर वर्ग के लोग अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे।

हरियाणा कन्यादान योजना की नई अपडेट

हम सभी लोग जानते है की हरियाणा कन्यादान योजना सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत विवाहित जोड़ों को 51000 रुपये की वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाते है। इस योजना के अंतगर्त करनाल जिले में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 2003 के बीच लाभ की राशि नागरिकों को दी गई है. रुपये की राशि। 2003 के इन नागरिकों के खाते में 6 करोड़ 30 लाख रुपये बांटे जा चुके हैं, राज्य सरकार की ओर से इस योजना में संशोधन भी किया गया है। अब इस योजना के तहत सभी वर्ग के परिवार आवेदन कर सकते हैं।

वे सभी परिवार जो अभी तक हरियाणा कन्यादान योजना में शामिल नहीं थे, वे अपनी शादी की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और इसके साथ ही राज्य सरकार के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया है कि वे सभी योजनाएं जो कल्याण विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है उन सभी को परिवार पहचान पत्र में शामिल किया जाएगा और नागरिकों द्वारा नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यह परिवार पहचान पत्र बनवाया जा सकता है, यदि आप हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा, उसके बाद ही राज्य सरकार इस योजना के तहत आपको लाभ प्रदान करेगी।

रेवाड़ी जिले में 10 जोड़ों को मिले 2.5 लाख रुपए

हम सभी नागरिक जानते है की Haryana Kanyadan Yojana को राज्य के मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया है इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवार की बेटियों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत रेवाड़ी जिले में राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी के माध्यम से एक कार्यक्रम 7 जून 2021 को को आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम के द्वारा योजना के लिए 10 अंतर्जातीय विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा इस राशि को नागरिक को संयुक्त सावधि जमा के रूप में दिया जाएगा। इस राशि को विवाहित जोड़े के माध्यम से 3 साल के बाद प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत राज्य के  सभी अंतर्जातीय नवविवाहित जोड़ों को सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वह सभी अपने जीवन शुरुआत अच्छे से करे।

हरियाणा कन्यादान योजना के तहत 4284 लाभार्थियों को लाभ

हम सभी लोग जानते है की हरियाणा कन्यादान योजना को को राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर और गरीब परिवार की बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार से सम्बन्ध रखने वाली गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए हरियाणा कन्यादान योजना के तहत 41,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में देने का प्रावधान है। इसके आलावा, लड़की की शादी पर ₹51000 की आर्थिक सहायता रूप में दिए जाएगे। इस योजना को शुरू करने का उदेश्य यह है की समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सहायता मिल सके। राज्य सरकार ने सन 2019-20 और सन 2020-21 के तहत इस योजना हरियाणा शादी शगुन योजना के द्वारा 14 करोड़ 19 लाख 91 हजार रुपए की राशि 4284 इस योजना में आने वाले आवेदकों के खाते में ट्रांसफर की थी, और सरकार ने 2019-20 में 7 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि 2190 आवेदकों के अकाउंट में और 2020-21 में 6 करोड़ 99 लाख 91 हजार रुपए सहायता रूप में ट्रांसफर की थे।

  • यदि आप हरियाणा के निवासी है और हरियाणा कन्यादान योजना के तहत आवेदन करके लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है और इसके साथ ही राज्य के उन सभी पात्र आवेदकों को 46 हजार रुपए की राशि पहले प्रदान की जाएगी और विवाह होने के बाद 5 हजार रुपए की राशि सहायता के रूप में दी जाती है। 

Haryana Marriage Registration

Overview of Vivah Anudan Yojana

योजना का नामहरियाणा कन्यादान योजना
आरम्भ की गईहरियाणा सरकार द्वारा
विभागअनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग
लाभार्थीराज्य की लड़किया
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यबेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान  करना
श्रेणीहरियाणा सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटharyanascbc.gov.in/

हरियाणा कन्यादान योजना अपडेट

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा कन्यादान योजना के तहत एक नयी घोषणा की गयी है कि Haryana Kanyadan Yojana का लाभ अब राज्य में विकलांगो को भी प्रदान किया जायेगा। इस नई अपडेट की जानकारी अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉ. बनवारी लाल जी ने दी है। राज्य सरकार के अनुसार यह यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा विकलांगो के लिए बहुत सुखदायक साबित हुई है। इस योजना के अनुसार यदि विवाहित दंपति में पत्नी और पति दोनों के विकलांग होते हैं तो सरकार द्वारा 51 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। यदि दोनों दम्पति में से कोई एक विकलांग होता है तो उन्हें सरकार द्वारा 31 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे विकलांग शादी के एक वर्ष तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने लिए आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत व इससे अधिक होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की अनुदान धनराशि

इस योजना के कार्यान्वयन में लाभार्थी बिटिया को सहायता राशि का वितरण कई चरणों में किया जायेगा। इसके साथ ही अलग-अलग वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न मदद निर्धारत की गयी है।

विधवा महिलाओ को बेटियों की शादी के लिएइस योजना के प्रावधानों के अनुसार विधवा महिला के बच्चो की शादी के लिए 51,000 रूपये की धनरशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। इस धराशि को दो किश्तों में प्रदान किया जायेगा। पहली किश्त (46,000 रूपये की धनराशि) लड़की के विवाह से पहले या उसकी शादी पर तथा दूसरी किश्त की राशि (5,000 रूपये) 6 महीने के भीतर दिए जायेंगे।
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले  विधवा/तलाकशुदा, निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धनराशिइस श्रेणी में लाभार्थी बिटिया को 41,000 रूपये की धनराशि दो किश्तों में प्रदान की जाएगी। पहले किश्त की राशि 36 हजार रुपये शादी के समय और 5 हजार रुपये शादी के 6 माह तक विवाह पंजीकरण-पत्र जमा करवाने पर दी जाएगी।
बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2।5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय के लिए धनराशिइस वर्ग में लाभार्थी बिटिया को कुल  11,000 रूपये की राशि दो किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त में 10000 रुपये विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दिए जायेंगे।
अपंग खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि कुल 31,000 रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र

अपडेट: अब इस योजना के तहत अलग-अलग वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। हरियाणा कन्यादान योजना एक तहत लाभार्थी  बिटिया को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 51,000 रूपये (The amount received by the beneficiary daughter will be increased to Rs 51,000) कर दिया गया है।

हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य

हम जानते हैं कि राज्य में ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग भी रहते हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते या उनको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत की गयी है। इस  योजना के ज़रिये राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों की शादी आसानी से हो पायेगी। हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के ज़रिये राज्य के लोग अपनी बेटियों की शादी आसानी से कर पाएंगे। विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ प्रदान करने की बात कही है।

हरियाणा कन्यादान योजना से 1118 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए

हरियाणा कन्यादान योजना के तहत लड़की की शादी के लिए पात्र लाभार्थियों को 51000 रूपए  शगुन के रूप में प्रदान किए जाते हैं। परंतु यह राशि तभी प्रदान की जाती है जब लाभार्थी पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष में 1118 पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है जिसके अंतर्गत 3 करोड़ 72 लाख 39 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। इस राशि को सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। हरियाणा राज्य सरकार इस योजना का कार्य वंदन करती है और योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के अंदर अंदर आवेदन करने वाले लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत पात्र होने पर लाभ प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत विवाह करने के समय लाभार्थियों में लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक आयु होने पर ही विवाह करने पर लड़की को लाभ प्रदान किया जाता है।

विवाह शगुन योजना में पात्रता शर्तो पर दी जाने वाली धनराशि

हरियाणा कन्यादान योजना के तहत अनुसूचित जाति विमुक्त जाति एवं टपरिवास जाति के बीपीएल परिवारों की बेटियों को उनकी शादी के लिए 51000 रूपए  की राशि प्रदान की जाती है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार जी के अनुसार यदि कोई अनुसूचित जाति विमुक्त जाति एवं सपरिवार जाति का व्यक्ति बीपीएल नहीं है परंतु उनकी वार्षिक आय 100000 रूपए  से कम है या ढाई एकड़ से कम जमीन उनके पास है तो ऐसे परिवारों की लड़की के लिए भी सरकार 11000 रूपए  की सहायता प्रदान करेगी। यदि कोई खिलाड़ी महिला जो किसी भी जाति से संबंधित हैं उनकी कोई आए नहीं है तो उन्हें भी शादी के लिए 31000 रूपए  की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

हरियाणा शादी शगुन योजना की पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा –

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  • हरियाणा कन्यादान योजना 2021 के तहत विवाह करने वाली लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होना आवश्यक है।
  • जो लड़की जिस लड़के से शादी करना चाहती है उस लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ किसी भी विधवा, तलाकशुदा महिला को पहले कभी नहीं लिया हो तो वे महिलाएं भी विवाह शगुन योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होना आवश्यक है।
  • राज्य की एक परिवार की दो लड़कियों को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • यदि कोई भी  विधवा या तलाकशुदा महिला पुनर्विवाह करना चाहती हैं तो वे इस योजना के तहत कर सकती हैं।

Haryana Kanyadan Yojana के दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
  • तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा आवेदन कर सकते हैं-

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म  खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • फिर आप Username और Password दर्ज करके Login कर सकते हैं। इस प्रकार आपका हरियाणा कन्यादान योजना में पंजीकरण सफल हो जायेगा।

Policy डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको पॉलिसी के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा |
हरियाणा कन्यादान योजना
  • इस पेज में आपको सभी पॉलिसी की सूची मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • आपके द्वारा क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल खुल जाएगी।
  • इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है | और अब आपके डिवाइस में पॉलिसी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड डाउनलोड हो जाएगी |
  • इस तरह आप पॉलिसी डाउनलोड कर सकते है |

रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

हरियाणा कन्यादान योजना रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, इस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड से सम्बन्धित जानकारी मिल जाएगी।
  • इस तरह आप रजिस्ट्रेशन/रिन्यूअल ग्रांटेड डैशबोर्ड से सम्बन्धित जानकारी देख सकते है |

Citizen Charter डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “मिसलेनियस” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको  सिटीजन चार्टर के लिंक पर क्लिक कर देना है।
Citizen Charter
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, और आपको दोबारा सिटीजन चार्टर के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने सिटीजन चार्टर पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा, और अब आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर के इसे डाउनलोड कर लेना है।
  • इस तरह आपके डिवाइस में सिटीजन चार्टर पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा।

User Login करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
हरियाणा कन्यादान योजना
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको यूजर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म  खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा, और इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • आपके द्वारा लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका यूजर लॉगइन हो जाएगा।

Inspection Dashboard देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • अब आपको BRAP के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इंस्पेक्शन डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है।
हरियाणा कन्यादान योजना Inspection Dashboard
  • आपके द्वारा लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको इंस्पेक्शन डैशबोर्ड से सम्बन्धित जानकारी देखने को मिल जाएगी।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको “e-services” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके  ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिंक पर क्लिक कर देना है।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
  • अब आपको ऐड कंप्लेंट का दिखाई देगा, और आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है |
  • इस तरह आपकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |

शिकायत स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ई सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके ग्रीवेंस रिड्रेसल के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • अब एक नया पेज खुल जाएगा इस पेज में आपको अपनी शिकायत संख्या भरनी होगी।
  • इसके बाद आपको ट्रक के विकल्प पर क्लिक कर देना है। ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने शिकायत से सम्बन्धित जानकारी आ जाएगी |

कांटेक्ट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
  • होम पेज पर आपको हेल्प के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
कांटेक्ट करने की प्रक्रिया
  • अब आपको इस पेज पर एक्ट और प्रॉब्लम टाइप का चयन कर देना है। और आपको सब्जेक्ट, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डॉक्यूमेंट, कमेंट आदि भरना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विल्प पर क्लिक कर देना है, इस तरह आप कांटेक्ट कर सकते है।

Department Login करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको डिपार्टमेंट लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर आपको लॉगइन सेक्शन में यूजर टाइप का चयन कर देना है, जो कि कुछ इस तरह है।
    • एडमिन
    • डिपार्टमेंट/बोर्ड
    • सेस डेडक्शन अथॉरिटी
  • इसके बाद आपको यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरना होगा और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरह आप डिपार्टमेंट लॉगिन कर सकते है।

BRAP–यूसेज डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको BRAP के टैब पर क्लिक कर देना है | इसके बाद आपको BRAP –यूसेज डैशबोर्ड के लिंक पर क्लिक कर देना है।
BRAP–यूसेज डैशबोर्ड
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, इस पेज में आपको ACT टाइप तथा तिथि का चयन कर देना है।
  • आपके द्वारा चयन करने के बाद आपके सामने संबंधित जानकारी आ जाएगी।

डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने की प्रक्रिया

डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन
  • इस पेज पर आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड भरना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद अब आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • आपके द्वारा विकल्प पर क्लिक करने के बाद डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • इस तरह आप डिजिटल सेवा कनेक्ट से लॉगिन कर सकते है।

घोषणा पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करके डाउनलोड अंडरटेकिंग के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपके सामने घोषणा पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुल कर आ जाएगा, आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो, घोषणा पत्र आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

यूजर मैनुअल डाउनलोड कैसे करे

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको e-services के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
यूजर मैनुअल
  • इसके बाद आपको यूजर मैनुअल के विकल्प पर क्लिक कर देना है, अब यूजर मैनुअल आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
  • इस तरह आप यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते है।

काम पर्ची डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा वेलफेयर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल करके “डाउनलोड वर्क स्लिप” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
काम पर्ची
  • अब आपके सामने इस पेज में जेपीजी फॉर्मेट में काम पर्ची खुल कर आ जाएगी, आपको राइट क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपको सेव इमेज के विकल्प पर क्लिक कर देना है, आपके द्वारा क्लिक करने के बाद पर्ची डाउनलोड कर सकते है।

संपर्क करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको हरियाणा कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको हेल्प के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
संपर्क
  • अब आपको इस पेज पर एक्ट तथा प्रॉब्लम टाइप का चयन कर देना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डॉक्यूमेंट, कमेंट आदि को दर्ज कर देना है।
  • अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और आपके सामने संपर्क से संबंधित सभी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी।

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  • Email: dbcharyana@gmail.com

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हम उम्मीद करते हैं की आपको हरियाणा कन्यादान योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

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