राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024: रजिस्ट्रेशन फॉर्म & आवेदन की स्थिति

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा प्रदेश के गरीब नागरिको के लिए विभिन प्रकार की योजनाओ का ;संचालन किया जाता है। ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरु की गई है। जिसका नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के उन गरीब परिवारों को आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी जिस परिवार में एक मात्र कमाने वाला मुख्या की किसी कारण मृत्यु हो गई हो। इस योजना के सफल कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को सोपी गयी है। उत्तर प्रदेश के सभी परिवार जो इस योजना में आवेदन कर चुके है वह 3000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ इस लेख में हम आपके साथ उत्तर प्रदेश सरकार की Rastriya Parivarik Labh Yojana के सम्बन्ध में सभी जानकारियों को साझा करेंगे।

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Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024

प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली सभी परिवारों को दिया जायेगा। अब वह सभी परिवार जो परिवार के किसी कारणवश मृत्यु के कारण बेसहारा हो जाते थे वह इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार प्रारम्भ में यूपी Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत लाभार्थियों को 2000 रूपये आर्थिक सहायता राशि प्रदान कर रही थी जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर 3000 रूपये कर दिया गया है। राज्य के जो भी परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सभी निर्धारित पात्रता मानदंडो को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

Overview of Rastriya Parivarik Labh Yojana

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
आरम्भ की गई उत्तर प्रदेश सरकारी द्वारा
लाभार्थी प्रदेश के मुखिया रहित परिवार
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य मुखिया की मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता
लाभ 3000 रुपये आर्थिक सहायता राशि
श्रेणी उत्तर प्रदेश सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गयी यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से परिवार को आजीविका के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। परिवार में किसी कारण से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को दैनिक खर्चो के लिए दुसरो आश्रित होना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के सहयोग से उत्तर प्रदेश Rastriya Parivarik Labh Yojana को शुरू किया गया है जिसमे लाभार्थी परिवार को 3000 रूपये सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

 इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ आवेदक नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर जान सकते हैं।

  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है।
  • इस योजना के तहत पात्र परिवार भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
  • इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदक के परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 30000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह राशि सरकार द्वारा आवेदक परिवारों को किश्तों में भुगतान न करके एक साथ प्रदान की जाएगी।
  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार को आवेदन के 45 दिनों के भीतर सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत आवेदक को दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदक योजना से संबंधित सभी आवश्यक दिशा-निर्देश यहां पढ़ सकते हैं। हम आपको कुछ स्टेप्स के माध्यम से इस योजना के तहत दिशा-निर्देश बता रहे हैं।

  • आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को अंग्रेजी भाषा में दर्ज करना होगा।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसी भी सरकारी बैंक खाते का विवरण मान्य नहीं होगा।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से आवेदन हेतु राष्ट्रिय स्तर के बैंक खातों का ही विवरण मान्य होगा।
  • इस योजना के तहत तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही आवेदन फॉर्म पर मान्य किया जाएगा।
  • आवेदन फॉर्म में आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही मानी जाएगी, परन्तु सत्यापन के समय यदि जानकरी गलत निकलती है तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होंगे।
  • इस योजना के द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृतक का मृत्यु प्रमाण ही मान्य किया जाएगा।
  • आवेदक को मृतक व्यक्ति की आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र केवल pdf 20 kb का ही अपलोड करना होगा।
  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतगर्त आवेदक लाभार्थी के फोटो, हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान केवल 20 kb का ही अपलोड करना होगा।

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Rastriya Parivarik Labh Yojana पात्रता मानदंड

प्रदेश के जो भी निवासी इस योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

  • केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • इस योजना में केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले बीपीएल श्रेणी के परिवारों को ही दिया जायेगा।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ उन ही आवेदकों को दिया जायेगा जिन परिवारो में परिवार के मुखिया की मृत्यु ह चुकी है।
  • मृत्यु सहायता योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति द्वारा ही लिया जा सकता है।
  • उत्तर प्रदेश Rastriya Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये  निर्धारित की गयी है।
  • इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 46000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र की कॉपी
  • मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाते की कॉपी
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आपके द्वारा ऊपर दिए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए सीधा लिंक नीचे तालिका में दे दिया जायेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मुख्य पेज पर दिए गए नया पंजीकरण (नया आवेदन के लिए क्लिक करे) लिंक पर क्लिक करना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको एक अवदान फॉर्म दिखाई देगा।
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपको जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण से सम्बंधित सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • अंतिम चरण में आपको आवेदन फॉर्म में अपने द्वारा दर्ज जानकारी की जांच के पश्चात् दिए गए “सुरक्षित करे” के लिंक पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आपका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा। आप अपनी आवेदन संख्या के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देंखे?

सभी पंजीकृत आवेदक ऑनलाइन माध्यम से दिए गए आसान से चरणों के द्वारा अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए सीधा लिंक नीचे तालिका में दे दिया जायेगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको “आवेदन की स्थिति देंखे” विकल्प पर क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति
  • इस नए पेज पर आपको अपने जिले, अकॉउंट नंबर तथा पंजीकरण संख्या दर्ज करके Search के लिंक पर क्लिक करना है।
  • इन सभी प्रकियाओं के सही से पालन किये जाने की स्थिति में आपके सामने आपकी कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति खुल जाएगी।

शासनादेश डाउनलोड कैसे करे?

  • सबसे पहले आपको समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।
शासनादेश
  • अब आपको इस पेज पर एक पीडीऍफ़ फाइल दिखाई देगी, इस पीडीएफ फाइल में शासनादेश से संबंधित सभी जानकारी देख सकते है।
  • इसके बाद आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है, और शासनादेश आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।

District social welfare ऑफिसर लोगिन करने की प्रक्रिया

  • आवेदक को सबसे पहले यहां दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको District social welfare officer/SDM Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने अब एक नया पेज खुल जायेगा आपको जिसमे अधिकारी तथा जिला चुनना होगा।
  • इसके पश्चात आप अब पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करेंगे।
  • आपको अब लॉगिन के बटन पर सेट करना होगा।
  • आप इस प्रकार से लॉगिन कर पाएंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संपर्क करें

  • आवेदक को सबसे पहले समाज कल्याण परिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने Home Page खुल कर आएगा।
  • इसके पास्कगत आपको अब संपर्क सूत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब एक नया पेज खुल जायेगा आ जायेगा।
  • यहां पर आपको संपर्क करने के लिए सभी जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाएगी

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