प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना | PMSYM Registration Online |प्रधानमंत्री मानधन योजना आवेदन | पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM) की शुरुआत असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए की गयी गयी है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 को की गयी थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM) के अनुसार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगो को पेंशन लाभ दिया जायेगा। वह सभी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक जैसे- ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मकार आदि जिनकी आय मासिक आय 15000 रूपये या उससे काम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में हम आपको PMSYM योजना के ऑनलाइन आवेदन, पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।
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Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2021
भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM) की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गयी थी। PMSYM योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के पश्चात् लाभार्थियों को 3000 रूपये की मासिक पेंशन धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जिससे कि 60 वर्ष की आयु के बाद नागरिक अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकें।

PMSYM योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होना आवश्यक है। इस योजना का सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) ,नेशनल पेंशन स्किम (NPS)तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) के सदस्य नहीं उठा सकते है, और इस योजना में शामिल होने वाले श्रमयोगी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम का शुभारंभ
भारत सरकार के द्वारा देश के नागरिको के लिए डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम की पहल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत की गई है। इस योजना के माद्य से देश के घरेलू कामगार, ड्राइवरों और सहायक कर्मचारियों के पेंशन के अंशदान में अपना पूरा योगदान कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत देश के असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक अपना इसमें करवा सकते है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इस बात की जानकारी प्रदान की गई है। त्येक वर्ष न्यूनतम 660 से 2000 रुपए तक जमा कराये जा सकते है।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana March Update
सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। PM Shram Yogi Mandhan Yojana के द्वारा असंगठित क्षेत्र में 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को 3000 की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। वह सभी श्रमिक जिनकी आय 15000 से कम है और उनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठाने सकते है, लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को हर महीने निवेश करना होगा। निवेश की राशि उम्र के अनुसार निर्धारित की जाएगी। और इस योजना की राशि ₹ 55 से ₹ 200 तक होती है।
- यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा संचालित की जा रही है और पेंशन का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से होगा।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक को इस्तेमाल करना होगा। इस योजना के द्वारा खाता खोलने के बाद, लाभार्थी को श्रमिक कार्ड दिया जाएगा। अगर आपको इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको 18002676888 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करना होगा ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रमुख तथ्य
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) |
आरम्भ तिथि | 15 फरवरी 2020 |
आवेदन प्रारम्भ की तिथि | 01 फरवरी 2020 |
आरम्भ की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्रो के श्रमिक |
प्रीमियम योगदान | प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह |
लाभार्थियों की संख्या | लगभग 10 करोड़ |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभ | मासिक पेंशन राशि |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in/ |
PMSYM Online Registration Form कैसे करे?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 2021 (PMSYM) में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और बैंक खाते से आधार लिंक होना आवश्यक है। इस योजना के अनुसार आवेदन करने के बाद आवेदक को मासिक तौर पर प्रीमियम जमा करना होगा जो 18 साल की आयु के श्रमयोगियो को प्रतिमाह 55 रूपये की धनराशि का प्रीमियम जमा करना होगा।
इस योजना के अनुसार 29 साल की आयु वालो को प्रतिमाह 100 रु का प्रीमियम और 40 साल की आयु वालो को 200 रु का प्रीमियम प्रतिमाह जमा करना होगा। PMSYM योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या डिजिटल सेवा केंद्र में जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, और बैंक खाता पासबुक ,आधार कार्ड भी जरूर साथ ले जाएँ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य
हम जानते हैं कि देश में किसी भी नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने के बाद वो अपने काम से रिटायर हो जाता है, उसके बाद उन नागरिकों का जीवन कठिनाइयों से भरा हो जाता है। इन्ही कठिनाइयों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने PMSYM योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद सरकार 3000 रूपये मासिक धनराशि प्रदान की जाएगी।
PMSYM योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन धनराशि मासिक रूप में देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के ज़रिये भारत सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी वृद्धावस्था में अपना जीवन-यापन कर सकें और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
PMSY 2021
वह सभी लोग जो जीवन-यापन के लिए दैनिक कार्यो पर निर्भर है वह एलआईसी, ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि प्रधान मंत्री श्रमयोग योजना के तहत आने वाले योजनाओ का लाभ ले सकते हैं। VLE डिजिटल सेवा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से PMSYM Scheme में पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से पूरा किया जा सकता है। यहां इस लेख में आपको सभी लाभों और ऑनलाइन मोड में PMSYM Registration के चरणों की जानकारी दी गयी है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रमुख तथ्य
- PMSYM योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करेगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी LIC कार्यालय में जमा कराया जाएगा तथा योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी।
- भारत सरकार द्वारा मिलने वाली यह मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में सीधा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
- इस योजना के मिले आंकड़ों के अनुसार 26 मई तक लगभग 64.5 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है।
- यदि आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी भारतीय जीवन निगम के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा नीचे दी गई ऑनलाइन वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं।
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभ
- PMSYM योजना का लाभ केवल देश के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों जैसे ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईट भट्टा कर्मकार आदि को ही प्रदान किया जायेगा।
- योग्य लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा 3000 रूपये की पेंशन धनराशि मासिक रूप में प्रदान की जाएगी।
- PMSYM योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है ।
- केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आपकी मृत्यु के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन डेढ़ हजार रुपये मिलेगी।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली 3000 रूपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बचत बैंक खाता या जनधन अकाउंट से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अयोग्य आवेदक
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अयोग्य आवेदकों की श्रेणी नीचे दी गयी है।
- आयकर का भुगतान कर रहे लोग
- संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग
- कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के लाभार्थी
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी
- मछुआरे
- पशुपालक
- माध्यम और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- चमड़े के कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मी
- घरेलू कामगार
- सब्जी तथा फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर आदि
- ईट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
- निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
PMSYM Yojana 2021 के तहत एग्जिट की शर्ते
अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को बीच में ही छोड़ते है तब आपको नीचे दिए अनुसार शर्तो मानना होगा।
- किसी दुर्घटना अथव अन्य कारणों से लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी इस योजना को जारी रख सकता है।
- अगर लाभार्थी लाभार्थी 10 वर्ष से पहले PMSYM योजना से बाहर निकलता है तब इस स्थिति में अंशदान सेविंग बैंक खाते कि दर पर दिया जाएगा।
- यदि लाभार्थी 10 वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद बाहर निकलता है तब अंशदान के साथ-साथ अंशदान या बचत बैंक दर पर जो भी अधिक होता है वह दिया जायेगा।
- इसके अतिरक्त भविष्य में एनएसएसबी की सलाह पर सरकार द्वारा अन्य निकास के नए प्रावधान मुमकिन है।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिए गए पात्रता मानदंडों को अनिवार्य रूप से निम्न प्रकार पूरा करना होगा –
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना आवश्यक है।
- PMSYM योजना के अनुसार असंगठित क्षेत्रो के श्रमिकों की मासिक आय 15000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए |
- आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 साल तक होना आवश्यक है।
- यदि आवेदक इनकम टैक्स पेयर्स या कर दाता होगा तो वह इस योजना के पात्र नहीं होगा।
- योग्य व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास मोबाइल फोन, आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- जो भी आवेदक PMSYM योजना में आवेदन करना चाहते हैं उनके पास बचत खाता होना भी आवश्यक है।
PMSYM Yojana 2021 (दस्तावेज़ )
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पत्र व्यवहार का पता
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Premium Amount in Shram Yogi Mandhan Yojana
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
Entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं-
- सबसे पहले आपको निकटतम जनसेवा केंद्र में अपने सभी दस्तावेज़ों जैसे आधार कार्ड ,बैंक की पासबुक ,मोबाइल नंबर आदि के साथ जाना है।
- इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज़ों को सी एससी अधिकारी के पास जमा करना है। इसके बाद सी एस सी एजेंट आपके फॉर्म में आपकी जानकारी का विवरण दर्ज कर देंगे तथा आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकल कर आपको दे देंगे |
- इसके बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लीजिये।
- इस प्रकार आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM) में आपका ऑफलाइन आवेदन सफल हो जायेगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
आपके द्वारा ऊपर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा किये जाने की स्थिति में आप दिए गए चरणों के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं-
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।

- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “Click here to apply now” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।

- इस पेज पर आपको “Self Enrollment” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। फिर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करके “Proceed” बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- यहाँ नए पेज पर आपको अपना अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड को दर्ज करके “जेनरेट ओटीपी” के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- फिर आपको OTP दर्ज करके “सत्यापित करें” के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस आवेदन फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण दर्ज करके और अपने जरुरी दस्तावेज अपलोड करके “Submit” पर क्लिक कर देना।
- इस प्रकार आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana) में ऑनलाइन आवेदन सफल हो जायेगा।
PMSYM नामांकन प्रक्रिया
नीचे आप प्रक्रिया अवलोकन के चरण देख सकते हैं
- लाभार्थी अनिवार्य जानकारी के साथ सीटीसी का दौरा करेगा।
- CTCs लाभार्थी को नामांकित करेगा।
- किस्त की गणना उम्र के मानदंड के आधार पर स्वतः की जाएगी।
- पहली किस्त सीटीसी वॉलेट के माध्यम से काटी जाएगी और ग्राहक नकद में भुगतान करेंगे।
- सफल भुगतान के बाद, एक ऑनलाइन श्रम योगी पेंशन नंबर उत्पन्न होगा।
- लाभार्थी के हस्ताक्षर के लिए पावती सह डेबिट जनादेश उत्पन्न किया जाएगा।
- CSC लाभार्थी के हस्ताक्षरित डेबिट अधिदेश को स्कैन और अपलोड करेगा।
- CSC शर्म योगी कार्ड प्रिंट करेगा और इसे लाभार्थी को सौंप देगा।
- बैंक से पुष्टि के बाद, लाभार्थी को एसएमएस संचार के साथ जनादेश डेबिट सक्रिय किया जाएगा।
सीएससी वी एल ई के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको “सीएससी वी एल ई” के विक्लप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जायेगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- यूजर नेम तथा पासवर्ड दर्ज कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपको स्कीम के सेक्शन से “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी का विवरण जैसे- आपका नाम, ईमेल आईडी, पता, राज्य का नाम, जिले का नाम आदि दर्ज करके सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी सीएससी वी एल ई के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया सफल हो जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर
संयुक्त सचिव और महानिदेशक (श्रम और रोजगार मंत्रालय) भारत सरकार
- Toll-Free Helpline No: 1800 267 6888
- Email: vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in
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हम उम्मीद करते हैं की आपको PMSYM योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।
यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के लिए पंजीकरण कैसे करें?
पंजीकरण के लिए आप स्थानीय जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते है । इस योजना के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अप्प ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है जिसकी प्रक्रिया ऊपर दी गयी है।
क्या PMSYM पेंशन हस्तांतरणीय है?
केवल पति-पत्नी के लिए यह पेंशन हस्तांतरणीय है। मान धन पेंशन पाने के लिए बच्चे पात्र नहीं हैं।
क्या केंद्र सरकार की अन्य योजना में नामांकित कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है?
नहीं, यदि आप सरकार की किसी अन्य योजना में नामांकित हैं, तो आप पीएम-एसवाईएम के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
कौन–कौन से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में आते हैं
सभी छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर, शेयर-धारक, मछुआरे, पशुपालक, बीड़ी रोलिंग, ईंट भट्टों और पत्थर की खदानों में लेबलिंग और पैकिंग लैब, निर्माण और बुनियादी ढांचे में काम करने वाले मजदूर, चमड़ा कारीगर, बुनकर, कारीगर, नमक मजदूर, मजदूर तेल मिलों आदि में कार्यरत, कृषि मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर, संविदा और दैनिक मजदूर, ताड़ी बनाने वाले, मैला ढोने वाले, भालू, पशु चालित मजदूर, घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता आदि इस श्रेणी में आते हैं।