मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना 2023| (કિસાન સહાય) ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण स्टेटस

गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2022 | मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना ऑनलाइन आवेदन  | Gujarat Kisan Sahay Yojana Application Form | मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना पंजीकरण स्टेटस

10 अगस्त 2022 को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपानी जी के द्वारा मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना को राज्य के किसानो के हित में लाभ पहुंचाने के लिए शुरु किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा किसानो की फसलों को प्राकतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करनी है। गुजरात सरकार द्वारा बिहार जैसे राज्यों की तर्ज पर किसानो को प्राकर्तिक आपदा की स्थिति में किसानो के नुकसान की भरपाई के लिए Mukhyamantri Kisan Sahay Scheme की शुरुआत की है। कृषि उपज में 33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में राज्य सरकार द्वारा किसान को अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा

Table of Contents

Gujarat Kisan Sahay Yojana – કિસાન સહાય યોજના

गुजरात सरकार द्वारा किसानो को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना नाम की एक नयी बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत एक किसान को प्राकर्तिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये दिया जायेगा। कृषि उपज में नुकसान की स्थिति के अनुसार अलग-अलग मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा। कृषि उपज में 33 % से 60 % तक नुकसान पर 20,000 रुपये का मुआवज़ा जबकि  60 प्रतिशत से अधिक नुकसान पर 25,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जायेगा। इस नयी बीमा योजना के माध्यम से किसान भाइयो को प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। Gujarat Kisan Sahay Yojana का लाभ लेने के लिए किसानो को किसी तरह के प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसलों के नुकसान के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत किसान सीधे  मुआवजा पाने के लिए पात्र होंगे।

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत

हम सभी नागरिक जानते है की मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी शुरू कर दिया है और इस योजना के द्वारा अब राज्य के किसान खरीफ मौसम में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि उन सभी को सहायता मिल सके। इसके साथ ही गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के द्वारा 33 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की हानि सहायता मिलेगी और यह सहायता ₹20000 प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का लाभ अधिकतम 4 हेक्टेयर तक दिया जाएगा, और राज्य के किसान योजना के तहत आवेदन कर के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्य के लगभग 53 लाख किसानों को गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ मिला है और जिसके लिए राज्य किसानों को न तो कोई प्रीमियम देना होता है और न ही किसी तरह का पंजीकरण शुल्क, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बताया की इस योजना लाभ पाने में किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा यह योजना बिलकुल मुफ्त है।

स्माम किसान योजना 

Highlights of Kisan Sahay Yojana Gujarat

योजना का नाममुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
आरम्भ की गईमुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा
लाभार्थीराज्य के किसान भाई
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
प्रीमियम की राशिकुछ नहीं
उद्देश्यकिसानो के फसलों को नुकसान की भरपाई
लाभप्राकृतिक आपदा से नुकसान पर किसानो को मुआवजा
श्रेणीगुजरात सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटgujaratindia.gov.in/

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य

आप सभी जानते है की प्राकर्तिक आपदाओं के कारण किसानो की फसलों को काफी नुकसान होता है। रबी तथा ख़ासतौर पर खरीफ़ के सीजन में बारिश के कारण किसानो को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसानो इसी समस्या को देखते हुए गुजरात की विजय रुपानी सरकार द्वारा मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना 2022 की शुरुआत की है। इस नई फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकर्तिक आपदाओं के कारण किसानो की फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं जैसे: – बारिश ,बाढ़, भूस्खलन आदि में किसानो को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार यह योजना निश्चित रूप से किसानो को फसलों के नुकसान की स्थिति में सशक्त तथा मजबूत करने का काम करेगी।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत किन परिस्थितियों में सहायता दी जाएगी?

  • बेमौसम बारिश होने पर: किसी जिले में बेमौसम बारिश से किसानो की फसलों के नुकसान की स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत क्लैम किया जा सकता है। बेमौसम बारिश से नुकसान की स्थिति में क्लेम के लिए बारिश का 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 50 एमएम से ज्यादा बारिश 48 घंटे तक होना आवश्यक है।
  • सूखा पड़ने पर: किसी जिले के किसान मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत सूखा पड़ने की स्थिति में भी क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए निर्धारित है की उस जिले में 10 इंच से कम बारिश हुई हो या फिर मानसून के मौसम में बारिश पड़ी ही न हो।
  • भारी वर्षा होने पर: किसी जिले में अवहसयक्ता से अधिक वर्षा से किसानो के फसलों के नुकसान की स्थिति में भी आप मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं। इस स्थिती में क्लेम करने के लिए उस जिले में 35 इंच या फिर 48 घंटे तक लगातार बारिश का होना आवश्यक है।

किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में दी जाने वाली सहायता

  • इस योजना के तहत राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदा से 33 प्रतिशत फसल नष्ट होने के उपरान्त 1 हेक्टेयर पर 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • जिन किसानो की 60 प्रतिशत से अधिक फसल को नुक्सान पहुंचेगा तो उन्हें 4 हेक्टेयर पर प्रति 1 हेक्टेयर पर 25 हजार की राशि दी जाएगी।
  • इस योजना से किसान अपने खेती के प्रति रूचि अधिक दिखाएंगे, और प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
  • किसान को योजना के तहत प्रीमियम भरने की भी जरूरत नहीं होगी, और  फसल नष्ट होने पर किसानो को आर्थिक सहायता जिससे की वे आत्महत्या ना करे।
  • इस योजना का लाभ केवल गुजरात के मूल किसान ही उठा सकते है।
  • किसानों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए भूमि अभिलेख और सीएम डैशबोर्ड से जुड़ा एक पोर्टल बनाया जाएगा।
  • मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना में गुजरात के लगभग 56 लाख किसानों को लाभ दिया जायेगा।
  • प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, अत्यधिक बारिश, आग लगना आम तौर पर खरीब की फसलों पर वाले नुक्सान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
  • Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के तहत ख़ासतौर पर खरीफ़ के मौसम में बारिश में अनियमितता के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार के माधयम से की जाएगी।

गुजरात किसान सहाय योजना प्रमुख विशेषताएं व लाभ

  • इस योजना के द्वार राज्य के क्सिजनो को बेमौसम बारिश, बाढ़ आदि के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में मुआवजा प्रदान किया जा सकेगा।
  • मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना में  33 % से 60 % तक प्राकर्तिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में प्रति हेक्टयेर 20,000 रुपये का मुआवजा अधिकतम चार हेक्टयेर के लिए दिया जायेगा।
  • किसानो को 60 % से अधिक के फसली नुकसान पर अधिकतम चार हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवज़ा प्रदान कराया जायेगा।
  • Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के द्वारा राज्य सरकार का लक्ष्य लगभग 56 लाख किसानों लाभान्वित करना है।
  • गुजरात में किसी भी किसान को इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
  • इस योजना के तहत रबी एवं खरीफ सीजन में बारिश में अनियमितता, बेमौसम बारिश के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana पात्रता मानदंड

  • केवल गुजरात के स्थायी निवासियों के द्वारा ही गुजरात मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ लिया जा सकता है।
  • सभी किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान की स्थिति में किसान राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत मुआवजा पाने के लिए पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ केवल उन किसानो को दिया जायेगा जिनकी फसलों को  प्राकृतिक आपदा जैसे- बाढ़, सूखा से नुकसान हुआ है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य भर में राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसानों को भी किये जाने का प्रावधान है।
  • मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना (કિસાન સહાય) के द्वारा खरीफ 2020 सीजन में किसानो को लाभ पहुंचाया जायेगा।

किसान विकास पत्र योजना

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना (કિસાન સહાય) में आवेदन कैसे करे?

वह सभी इच्छुक आवेदन जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा अभी इस योजना की घोषणा की गयी है, इस समय किसी भी विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दिशा-निर्देश साझा नहीं किया गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी द्वारा जल्द ही इस योजना का लाभ लेने के लिए एक पोर्टल लांच किया जायेगा। इसके साथ ही आप ई-ग्राम केन्द्रों के माध्यम से भी इस योजना के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विभाग के द्वारा Mukhyamantri Kisan Sahay Scheme के सम्बन्ध में जानकारी के जारी किए जाने की स्थिती में हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपडेट कर देंगे।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (કિસાન સહાય) लाभार्थी सूची

  • इस योजना के तहत लाभार्थी किसानो की सूची को राजस्व विभाग, गुजरात सरकार के द्वारा जारी की जाएगी।
  • सबसे पहले, डीसी (जिला कलेक्टर) तालुका / गांवों की सूची तैयार करेंगे जिनकी फसलें सूखे, भारी वर्षा या गैर-मौसमी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं।
  • इसके बाद 7 दिनों के भीतर राजस्व विभाग को सूची भेज दी जाएगी। एक विशेष सर्वेक्षण टीम 15 दिनों के भीतर फसलों को नुकसान की समीक्षा करेगी।
  • प्राकृतिक आपदा से नुकसान के सर्वेक्षण के बाद जिला विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आदेश द्वारा लाभार्थी किसानों की सूची की घोषणा की जाएगी।
  • इस सूची को किसानो के नुकसान के आधार पर दो प्रकार 33% से 60% और 60% से अधिक की हानि के अनुसार जारी किया जायेगा।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना बेनिफिशियरी लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत किसानो के फसल को सूखे, भारी वर्षा या फिर ने मौसमी वर्षा के कारण फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए जिला कलेक्टर तालुका/ गांव के अनुसार लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
  • इस सूची के बन जाने के बाद उसे राजस्व विभाग के साथ साझा किया जायेगा, अब राजस्व विभाग के द्वारा 15 दिन के अंदर एक सर्वे टीम बनायीं जाएगी।
  • यह टीम सर्वे करेगी जिसके बाद डिस्टिक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा अपनी साइन की गई बेनेफिशरी सूची को जारी किया जायेगा।

यह भी पढ़े – गुजरात राशन कार्ड लिस्ट

हम उम्मीद करते हैं की आपको मुख्‍यमंत्री किसान सहाय योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना क्या है?

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए गुजरात सरकार के माध्यम से आरम्भ की गई एक नई फसल बीमा योजना है।

इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि कितनी होगी?

इस योजना के तहत गुजरात सरकार के माध्यम से 33% से लेकर 60% फसल नुकसान के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता 60% से अधिक फसल नुकसान के मामले में 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दी जाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को अधिकतम 4 हेक्टेयर तक सहायता राशि का भुगतान मिलेगा।

गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, किसानों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-ग्राम केंद्र पर जाना होगा, जहां आवेदन एक आधिकारिक योजना पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।

Leave a Comment