UP Varasat Praman Patra Online कैसे बनवाएं? हेल्पलाइन नंबर, अपडेट भूमि रिकॉर्ड

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उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा UP Varasat Abhiyan 2022 शुरू किया गया है। यह अभियान को सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू किया गया पहला अभियान है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक इस अभियान को चलाया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश वरासत अभियान लागू ऑनलाइन प्रक्रिया वर्तमान में भूमि / संपत्ति रिकॉर्ड के अद्यतन के लिए चल रही है। यह यूपी विराट योजना प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान के एक भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी मुद्दों को समाप्त करेगी। ग्रामीण क्षेत्र की भूमि पर हक़ जताने वाली भूमि माफियों पर अंकुश लगाया जायेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत राहत मिलेगी।

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UP Varasat Abhiyan 2022

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए UP Varasat Abhiyan का उद्देश्य यह है कि जमीन और संपत्ति के “विराट” के नाम पर ग्रामीणों का शोषण समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उत्तराधिकार का यह अभियान लंबे समय से लंबित भूमि विवादों को समाप्त करेगा। इसके अलावा, राजस्व विभाग के उत्तराधिकारी अभियान से भू-माफियाओं पर भी अंकुश लगेगा जो मुख्य तौर पर ग्रामीण इलाकों में विवादित भूमि को निशाना बनाते हैं।

 यूपी वरसात अभियान 2021

यूपी इंटर्नशिप स्कीम

हम जानते हैं कि इन भूमि माफियाओं की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानियां का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए ही इस अभियान की शुरुआत की गयी है। अब किसी भी ग्रामीण नागरिकों को इन भूमि माफियों का शोषण सहने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की भूमि के विवादों को समाप्त कर दिया जायेगा, जिसके तहत सभी नागरिकों को राहत मिलेगी।

Highlights of Uttar Pradesh UP Varasat Abhiyan

योजना का नामUP वरासत अभियान
आरम्भ की गईउत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा
लाभार्थीराज्य के लोग
प्रक्रियाऑनलाइन
लाभभू माफियाओं को अंकुश
श्रेणीउत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटvaad.up.nic.in/index2.html

भूमि / संपत्ति रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करने में यूपी वरासत अभियान की भूमिका

उत्तर प्रदेश वरासत अभियान के माध्यम से राज्य के 1,08,000 राजस्व गांवों में वर्षों से लंबित मामले को निपटाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीणों को यह भी लगता है कि Uttar Pradesh UP Varasat Abhiyan, योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू किया गया था। दिनाँक 15 दिसंबर 2020 को, न केवल भूमि विवाद को समाप्त करने में मदद की जाएगी, बल्कि “लेखपाल” के गैरजिम्मेदार व्यवहार पर भी लगाम लगाएगा।

यूपी वरासत अभियान के अंतर्गत लेखपाल की गैरज़िम्मेदारी

भूमि विवादों को संभालने के दौरान मुख्य रूप से लेखपाल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाने की कोशिश करते हैं। लेखपाल आमतौर पर इन मामलों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं और भूमि विवाद के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। हर साल, गांवों में भूमि / संपत्ति विवाद से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें होती हैं। इस तरह के विवादों का मुख्य कारण लेखपाल के स्तर पर है जो भूमि के मामलों पर समय पर निर्णय नहीं लेते हैं और आमतौर पर भूमि से संबंधित मुद्दों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। 

इसके कारण, ग्रामीण क्षेत्र  के लोग अपने कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं और बहुत कठिनाई और प्रयासों के बाद भी उनका नाम सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नहीं हो पाता है। इस थकाऊ अभ्यास के कारण, कई ग्रामीण ‘वारसाट’ का विचार छोड़ देते हैं। यहां तक ​​कि अधिकांश ग्रामीणों, आमतौर पर किसानों को बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। यह भी परिवारों और रिश्तेदारों के भीतर विवादों का मुख्य कारण बन गया है।

BC सखी योजना पंजीकरण

अधिकांश ग्रामीणों को भी कानून के मुकदमों का सामना करना पड़ता है, जो कभी-कभी पीढ़ियों के लिए निशान बन जाते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए, योगी आदित्यनाथ सरकार जमीन और संपत्ति के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए वरसात अभियान शुरू किया है। ऑनलाइन प्रणाली के ज़रिये से लेखपाल को लॉगिन की आवश्यकता यूपी वरासत अभियान में दी गयी है, परन्तु उनके निर्दिष्ट कार्यालयों में नहीं, लेखपाल अब सत्यापन के लिए ग्रामीण क्षेत्र नागरिकों के घरों में आएंगे।

उत्तर प्रदेश वरासत अभियान के लिए आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया UP Varasat Abhiyan 2021 के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आमतौर पर आधिकारिक Uttaradhikar Virasat Portal (vaad.up.nic.in/index2.html) पर होती है। कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण यह वेबसाइट अस्थायी रूप से डाउन हो गई है। अब योगी सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लेकर आया है जिसमें ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा। 

इस अभियान के अनुसार राजस्व विभाग के अधिकारी उत्तर प्रदेश वरासत अभियान 2021 में ग्रामीणों से संपर्क करेंगे। उत्तराधिकारी के आवेदन इन अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से लिए जाएंगे। जो इच्छुक लाभार्थी इस अभियान के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो वे घर बैठे ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कर सकते हैं और साथ ही इस अभियान का लाभ उठा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश वरासत अभियान में खतौनी में पंजीकृत नाम प्राप्त करें

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किये गए UP Varasat Abhiyan 2021 के साथ, ग्रामीणों का किसी भी स्तर पर शोषण नहीं होगा। लोग अब अपने घर बैठे ही जमीन के रिकॉर्ड (खतौनी) में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यम्नत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश देने पर की गई व्यवस्था के अनुसार, लोगों को ‘वारसैट’ के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएँगी। जिन लोगों के पास गाँव में जमीन है, लेकिन वे किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तहसील स्तर पर एक विशेष काउंटर खोला जाएगा, जहाँ वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराधिकारियों को सत्यापित करने के लिए लेखपाल ट्रैक स्थिति

ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक उत्तराधिकारियों को सत्यापित करने के लिए स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, लेखपाल को गांवों का दौरा करना होगा और लेखपाल द्वारा मृत लोगों के उत्तराधिकारियों का सत्यापन किया जायेगा, साथ ही उन्हें ऑनलाइन आवेदन भरने में लेखपाल सहायता करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को सामुदायिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) से आवेदन करने की सुविधा भी दे रही है। इसके अतिरिक्त, उन नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया जा रहा है, जिन्हें आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

UP Rojgar Mela

Uploading Campaign Information on Uttaradhikar Virasat Portal

अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड की वेबसाइट पर ‘वारसैट’ से संबंधित सभी जानकारी भी अपलोड की जाएगी। यूपी वारसैट अभियान के आंकड़े मिलने पर, उत्तराधिकारी अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस 2 महीने की योजना के अंत में, जिला मजिस्ट्रेट, जिला और तहसील स्तर पर, बेतरतीब ढंग से राजस्व गांव के 10% की पहचान करेगा और उपखंड मजिस्ट्रेटों, मजिस्ट्रेट और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अतिरिक्त जिले के माध्यम से लेखपाल की रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों की जाँच करेगा।

Important Dates of Uttar Pradesh UP Varasat Abhiyan

यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्तराधिकारी अभियान के लिए तिथि वार निर्धारित की गयी है-

15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाली कार्यवाही

राजस्व ग्राम या तहसील अधिकारियों की ओर से राजस्व गाँवों में खतौनी पढ़ने की प्रक्रिया और लेखपाल की ओर से गाँव-वार कार्यक्रम बनाकर, उनका सर्वेक्षण करके और विरासत के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों को स्वयं को पंजीकृत करने की सुविधा भी है। जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन या राजस्व परिषद की वेबसाइट पर खुद से पंजीकृत कर सकते हैं।

31 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होने वाली कार्यवाही

  • पोर्टल पर अंकन की प्रक्रिया लेखपाल द्वारा प्राप्त मामलों और प्राप्त आवेदनों के संबंध में स्थलीय और अभिलेखीय जांच के बाद कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम और विवरण के संबंध में इसकी स्पष्ट जांच रिपोर्ट।
  • यदि वारिसान में एक गलत बयान का उल्लेख किया गया है और लेखाकार इससे सहमत नहीं है, तो इसका कारण स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
  • विवाद के स्पष्ट कारण का संकेत देते हुए, लेखपाल से खाता 5 कार्य दिवसों में राजस्व निरीक्षक को ऑनलाइन भेजा जाएगा।
  • सहमत होने पर, लेकपाल सहमति के बटन को दबाकर अपनी बिंदुवार रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को भेज देगा।

16 जनवरी से 31 जनवरी तक होने वाली कार्यवाही

ग्राम राजस्व समिति की खुली बैठक होगी। इस बैठक के लिए डीएम प्रचार करेंगे। आवेदन की ओर से भरी गई जांच रिपोर्ट का विवरण और खुली बैठक में दिए गए एकाउंटेंट को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा। यदि कोई आपत्ति या वसीयत आदि प्राप्त होती है, तो प्राधिकरण प्राप्त सूचना के उत्तराधिकार या उसके ऑनलाइन नंबर में प्राप्त आपत्ति का पूरा विवरण के बारे में आदेश पारित करेगा।

UP Bhulekh

संबंधित मामले में, राजस्व निरीक्षक पोर्टल पर स्वत: पूर्ण परीक्षा संख्या दर्ज करने के बाद प्रवेश का आदेश पारित करेगा।

1 फरवरी से 15 फरवरी तक होने वाली कार्यवाही

यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्तराधिकार का कोई भी मामला बिना विवाद के पंजीकृत नहीं है। निर्विवाद उत्तराधिकार के सभी लंबित मामलों को डीएम, एडीएम, एसडीएम या अन्य जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

  • आवेदक को सबसे पहले उत्तराखंड विरासत पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके पश्चात आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको इस होम पेज पर उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर से आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
  • आपको इस पेज पर दिए गए बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद भेजे गए ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी को डीपी बॉक्स में भरिए और कैप्चा कोड दर्ज करिये।
  • अब आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। उत्तर प्रदेश विरासत अभियान की वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे।
  • अब आपको इसके बाद राजस्व संहिता की धारा 33(1) के उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र 9 पूर्व में प क – 11(क)) की प्रविष्टि करे के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जायेगा। अब आप इस पेज पर आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रारूप आवेदन पत्र देख सकते है। आपसे इस आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी। आपको केवल चार विभागों में इस जानकारी को भरना होगा।
  • आपके द्वारा मांगी गई सभ विभागों की जानकारी को ध्यानपुरक भरना होगा। अब आपको इस आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा।
  • इस प्रकार से आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और एक एक्नॉलेजमेंट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।

कांटेक्ट हेल्पलाइन

हमारी वेबसाइट माध्यम से आपको UP Varasat Abhiyan से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि इसके बाद भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न हेल्पलाइन नंबर तथा ई मेल आईडी के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं-

  • हेल्पलाइन नबंर- 0522-2620477 
  • मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन नंबर- 1076 
  • ईमेल आईडी- abhiyanvarasat@gmail.com

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हम उम्मीद करते हैं की आपको UP Varasat Abhiyan 2021 से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

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