Vivad Se Vishwas Scheme 2023: विवाद से विश्वास स्कीम आवेदन फॉर्म

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट अभिभाषण में प्रत्यक्ष करो से जुड़े मुकदमो से निपटने के लिए  Vivad Se Vishwas Scheme की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर से जुड़े ऐसे मामलो में जिनमे करदाता का टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा लंबित है ऐसे विवादित टैक्स मामलों को सुलझाया जायेगा। विवाद से विश्वास स्कीम के शुरू होने के बाद अब करदाताओं को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करना होगा। इस कर राशि पर करदाता को किसी भी प्रकार का ब्याज या दंड नहीं चुकाना होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आयकर रिटर्न प्रक्रिया फेसलेस करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाने की बात कही गई।आज हम आपको इस लेख के माध्यम से ट्रस्ट से 2020 तक के विवाद के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए, इस लेख को ध्यान से पढ़ें और इस योजना का लाभ उठाएं।

Vivad Se Vishwas Scheme

विवाद से विश्वास स्कीम 2023 के बारे में  वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न मंचों जैसेआईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करो से सम्बंधित 4,83,000 मामले लंबित पड़े हैं। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी लंबित मामलो की सुनवाई की प्रक्रिया को आसान बनाया जायेगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रखने की बात कही जा रही है अतः यदि आप भी इस योजना के द्वारा अपने लंबित मामले सुलझाना चाहते हैं तो आपको 30 जून 2020 से पहले अपने कर का भुगतान कर आवेदन करना होगा। बताते चले कि इससे पहले भी 5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत अपने पहले बजट में भी निर्मला सीतारमण द्वारा उत्पाद शुल्क और सेवा कर भुगतान सम्बन्धी मामलो के निपटारे के लिए “सबका विश्वास विरासत विवाद” योजना का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप अब तक 189,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया जा चूका है। इसी प्रकार इस वर्ष बजट 2020 में शुरू की गई “विवाद से विश्वास स्कीम” में भी सभी करदाता जिनके मामले किसी भी स्तर पर लंबित है लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

विवाद से विश्वास स्कीम

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट

विवाद से विश्वास योजना के तहत 30 सितंबर तक करें पैन-आधार लिंक

हम सभी नागरिक जानते है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट के तहत अभिभाषण में प्रत्यक्ष करो से जुड़े मुकदमो से निपटने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम को शुरू किया है और केंद्र सरकार के माध्यम से इस योजना के तहत प्रत्यक्ष कर से जुड़े ऐसे मामलो में जिनमे करदाता का टैक्स को लेकर किसी फोरम में मुकदमा लंबित है ऐसे विवादित टैक्स मामलों को सुलझाया जायेगा। हाल ही में बताया गया है की केंद्र सरकार द्वारा Vivad Se Vishwas Scheme के तहत अब टैक्सपेयर्स 30 जून की बजाय 30 सितंबर 2023 तक पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो आप 30 सितंबर 2023 तक कर सकते है।

Vivad Se Vishwas Yojana 2023 New Update

केंद्र सरकार ने कर विवादों के निपटारे के लिए ‘विवाद पर विश्वास योजना‘ की समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दी है। योजना के विस्तार की घोषणा हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा की गयी है। इस योजना के तहत, करदाता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सरकार के साथ अपने पुराने कर विवाद का निपटारा कर सकते हैं। इस योजना के तहत लंबित विवादों को निपटाने के इच्छुक करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई अलग शुल्क नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने एक अन्य घोषणा में कहा कि सभी धर्मार्थ ट्रस्ट, गैर-कॉर्पोरेट व्यवसाय, पेशेवर, एलएलपी फर्म, साझेदारी फर्म जल्द ही उनके लंबित रिफंड वापस कर दिए जायेगे।

विवाद से विश्वास योजना मुख्य बिंदु

योजना का नामVivad Se Vishwas Scheme, विवाद से विश्वास स्कीम
आरम्भ की गईवित्त मंत्री निरमला सीतारमण के द्वारा
लाभार्थीकरदाता
पंजीकरण प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देश्यकर मामलो का निपटारा
श्रेणीकेंद्र सरकारी योजनाएं
आधिकारिक वेबसाइटwww.incometaxindiaefiling.gov.in/home

विवाद से विश्वास स्कीम डिक्लेरेशन में संशोधन

आयकर विभाग ने Vivad Se Vishwas Scheme  के तहत घोषणा में संशोधन करने की अनुमति दी है। जब तक कि प्राधिकरण बकाया है और कर भुगतान के पूर्ण विवरण के साथ प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो तब तक घोषणा में संशोधन किया जा सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्रमिक रूप से बढ़े सवालों की एक नई सूची जारी की है, जिसके तहत कई सवालों के जवाब दिए गए हैं। इस सूची में, सीबीडीटी द्वारा यह कहा गया है कि  अगर आय कर निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही लंबित है या अगर ICS के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जाती है तो ऐसी स्थिति में विवाद से विश्वास योजना का लाभ तब नहीं उठाया जा सकता

  • विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत अपील ऐसी स्थिति में की जा सकती है, जब द्विपक्षीय निपटान प्रक्रिया का समझौता न हुआ हो या यदि करदाता द्विपक्षीय निपटान प्रक्रिया के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो और उन्होंने इसे स्वीकारा न हो। यह भी कहा गया कि करदाता द्वारा उन्हीं मामलों में घोषणा की जा सकती है, जिनमें करदाताओं के हित में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने फैसला सुनाया है और विभाग ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है और करदाता के निर्धारण का फैसला AAR के सामने हो गया हो।
  • कोरोना अवधि के कारण, सरकार ने अक्टूबर में, Vivad Se Vishwas Yojana के तहत तीसरी बार भुगतान की समय सीमा बढ़ा दी है जो की अब 31 दिसंबर 2023 कर दी गयी है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको 31 दिसंबर 2020  या उससे पहले, घोषणा पत्र जमा करना होगा।

विवाद से विश्वास स्कीम का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष करो से जुड़े  टेक्स भुगतान से सम्बंधित लंबित मुकदमो को कम करना है। विवाद से विश्वास स्कीम में विवादित टैक्स मामलों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से निपटने की व्यवस्था की गई है। यह योजना प्रत्यक्ष रूप से करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ाने और मुकदमें की कष्टदायक प्रक्रिया से रहत दिलाने का काम करेगी। बताते चले कि इससे पहले भी 5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत अपने पहले बजट में भी निर्मला सीतारमण द्वारा उत्पाद शुल्क और सेवा कर भुगतान सम्बन्धी मामलो के निपटारे के लिए “सबका विश्वास विरासत विवाद” योजना का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप अब तक 189,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया जा चूका है। इसी प्रकार इस वर्ष बजट 2020 में शुरू की गई “विवाद से विश्वास स्कीम” में भी सभी करदाता जिनके मामले किसी भी स्तर पर लंबित है लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

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Vivad Se Vishwas Scheme लाभ लेने की समय सीमा

यदि आपके भी प्रत्यक्ष कर से सम्बंधित मामले लंबित हैं तो आप भी अपने टेक्स का भुगतान 31 मार्च 2020 तक करके लंबित मामलो के सम्बन्ध में Vivad Se Vishwas Scheme का लाभ ले सकते हैं। यदि करदाता द्वारा 31 मार्च 2020 तक अपने कर का भुगतान नहीं किया जाता तब करदाता को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है की इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको समय से कर जमा कराना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न मंचों जैसेआईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष करो से सम्बंधित 4,83,000 मामले लंबित पड़े हैं। विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से ऐसे सभी लंबित मामलो की सुनवाई की प्रक्रिया को आसान बनाया जायेगा। यह योजना 30 जून, 2020 तक जारी रखने की बात कही जा रही है अतः यदि आप भी इस योजना के द्वारा अपने लंबित मामले सुलझाना चाहते हैं तो आपको 30 जून 2020 से पहले अपने कर का भुगतान कर आवेदन करना होगा।

केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास स्कीम की विशेषताएं

केंद्रीय बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गयी विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad Se VishWas Scheme) की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।

  • वह सभी आयकरदाता जिनके कर सम्बन्धी मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे है वह इस योजना के माध्यम से अपने रुके हुए कर सम्बन्धी मामलो का निपटारा कर सकेंगे।
  • जिन लोगो पर स्मगलिंग जैसे मामले में हिरासत या गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके हैं उन्हे भी कोई लाभ नहीं मिलेगा।
  • वह सभी आवेदक जिन्होंने अभी तक अपनी आय अथवा संपत्ति का खुलासा नहीं किया है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
  • कर के भुगतान के सम्बन्ध में जिन मामलो के पहले ही फैसला आ चूका है उनमे भी आवेदक को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जायेगा।

विवाद से विश्वास स्कीम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

वह सभी करदाता जो अपने बकाए कर से सम्बंधित मामलो का निपटारा चाहते है उन्हें इस योजना में डिक्लेरेशन फॉर्म विभाग में जमा कराना होगा। इससे जुड़े सभी आवश्यक चरणों का विवरण इस प्रकार है।

  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल जायेगा।
विवाद से विश्वास स्कीम
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू में “Login” के विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपको अपनी लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना है। इसके बाद आपको वेबसाइट के ऊपरी भाग में बाई और दिए गए “e-File” मेन्यू पर क्लिक करना है।
  • यहाँ आपको ड्राप-डाउन मेन्यू में “Click/Respond ti Outstanding Demand” लिंक पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद, आयकर विभाग 15 दिनों के भीतर एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिसमें योजना के तहत भुगतान की कुल राशि का उल्लेख किया जाएगा।
  • आयकर दाता को प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने रुके हुए आयकर का भुगतान करना होगा।
  • अपने आयकर का भुगतान करने के बाद, आपको एक पत्र के माध्यम से आयकर विभाग को अपने निर्धारित कर के भुगतान के बारे में सूचित करना होगा।
  • इसके पश्चात् आयकर विभाग इस सम्बन्ध में आदेश जारी करके कर भुगतान की जानकारी देगा। विभाग के इस फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

विवाद से विश्वास स्कीम ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

इस समय विवाद से विश्वास स्कीम के ऑनलाइन आवेदन के बारे में कोई जानकरी उपलब्ध नहीं है। अभी इस योजना एक तहत ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मोड में आवेदन की प्रकिया शुरू नहीं की गयी है। किसी भी विभाग अथवा मंत्रालय के द्वारा इस योजना से सम्बंधित जानकारी के साझा किये जाने की स्थिति में आपको हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से अपडेट दिया जायेगा। आपसे अनुरोध है की आप भविष्य के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।

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हम उम्मीद करते हैं की आपको विवाद से विश्वास योजना से सम्बंधित जानकारी जरूर लाभदायक लगी होंगी। इस लेख में हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले सभी सवालो के जवाब देने की कोशिश की है।

यदि अभी भी आपके पास इस योजना से सम्बंधित सवाल है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क भी कर सकते हैं।

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